पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

Invitation

Chandigarh, May 31, 2019

University Institute of Engineering & Technology(UIET), Panjab University, 
Chandigarh in association with Design Innovation Centre, UIET and Institution Innovation Council, PU is presenting “Workshop on Design & Innovation” as per details below:-

Key Speakers:    Dr. M.D. Behera, IIT Kharagpur
                Dr. Manish Arora, Coordinator, DIC, BHU

Venue:          Law Auditorium

Date:           3rd June 2019

Time:            9.30 am 

[responsivevoice_button voice=”UK English Female” buttontext=”Listen to Post”]

पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

Grewal Eye Institute, Chandigarh interacted with Faculty & Students of University Business School, PU,

Chandigarh, May 31, 2019

 Dr S P S Grewal, Founder Director, Grewal Eye Institute,  Chandigarh 
interacted with Faculty & Students of University Business School, Panjab University, Chandigarh. Professor Deepak Kapur, Chairperson welcomed Dr S P S  Grewal to UBS on behalf of faculty, staff and students. Dr Grewal shared his experience in setting up and managing an  Entrepreneurial venture viz Grewal Eye Institute, including the  difficulties that he encountered and overcame the same. He shared his business model, 
including the CSR activities that his organisation undertakes. 

[responsivevoice_button voice=”UK English Female” buttontext=”Listen to Post”]

पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्याय दंडाधिकारी विवेक गोयल विद्यार्थियों को तंबाकू के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए।

पंचकूला, 31 मई-

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्याय दंडाधिकारी विवेक गोयल विद्यार्थियों को तंबाकू के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में कौटिल्य ओद्यौगिक प्रशिक्षण केंद्र रायपुररानी में एक कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य न्याय दंडाधिकारी विवेक गोयल और सिविल अस्पताल सेक्टर-6 के चिकित्सक डाॅ0 पंकज शौरी ने विद्यार्थियों को तंबाकू निषेध अधिनियम तथा स्वास्थ्य पर तंबाकू के प्रतिकूल प्रभाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी।

मुख्य न्याय दंडाधिकारी ने इस अवसर पर बताया कि तंबाकू के सेवन से व्यक्ति की सेहत पर कई प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ते है। उन्होंने बताया कि कोटपा अधिनियम 2003 की धारा-4 के तहत सार्वजनिक स्थलों, हाॅटल, रेस्टोरेंट, काॅफी हाउस, हब, बाॅर, हाॅल, शिक्षण संस्थानों, पुस्कालयों, अस्पताल, आॅडिटोरियम, ओपन आॅडिटोरियम, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, बसस्टेंड सहित इस प्रकार के अन्य स्थानों पर तंबाकू के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने तंबाकू के विज्ञापन पर प्रतिबंध, तंबाकू की बिक्री से जुड़े विभिन्न कानूनों की भी जानकारी दी। 

डाॅ0 शौरी ने पाॅवर प्रजेन्टेंशन के माध्यम से विद्यार्थियों को बताया कि तंबाकू का इस्तेमाल किस प्रकार व्यक्ति के ह्दय, फेफड़ों व अन्य अंगों पर बुरा प्रभाव छोड़ता है। उन्होंने कहा कि तंबाकू से सेवन से मुंह, गले और फेफड़ों के केंसर की संभावना कई गुणा अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि सिगरेट, बीड़ी, सिगार, हुक्का, शीशा, तंबाकू, कलोव, सिगरेट सहित किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन सेहत के लिये हानिकारक है। इस कार्यक्रम में 150 से अधिक विद्यार्थियों और स्टाफ ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य दंडाधिकारी ने प्रतिभागियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं की जानकारी भी दी। 

पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

हरियाणा विधानसभा चुनाव भी भाजपा के साथ ही लड़ेंगे अकाली, सीएम से की मुलाकात

चंडीगढ़:

हरियाणा विधानसभा चुनाव भी के साथ ही लड़ेंगे अकाली, सीएम से की मुलाकात

लगातार दो बार लोकसभा और कई राज्यों में लगातार विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आ रही भाजपा को अब चुनाव लड़ने के लिए सहयोगियों के बीच जाने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि सहयोगी पार्टियां स्वयं भाजपा से सम्पर्क साध रही हैं।

पंजाब में अपना वर्चस्व कायम करने वाली शिरोमणि अकाली दल की हरियाणा इकाई राज्य में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में साथ होकर ही चुनाव लड़ेगी।

लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा के साथ आई शिरोमणि अकाली दल इसके पहले राज्य में इनेलो से साथ ही चुनाव लड़ती रही है।

पार्टी के राज्य अध्यक्ष शरनजीत सिंह सोंध ने राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करके उन्हें भरोसा दिलाया कि जिस तरह हमारे कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार में निकले उसी तरह विधानसभा में भी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एकसाथ होकर चुनाव जीतेंगे।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करते हुए अकाली दल के नेता ने कहा कि मनोहर लाल की सरकार में प्रदेश में जोरदार विकास हुआ है सरकार की योजनाएं जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रही हैं। उन्होंने सीएम को लोकसभा चुनाव जीतने की बधाई दी।

पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा जिला स्तर पर किया जायेगा उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण

पंचूकला, 31 मई-

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं की शिकायतों को दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिये उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य जून मास में प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। 

विद्युत निगम के प्रवक्ता ने यह जानकारी देेते हुए बताया कि उपभोक्ता शिकायत मंच के सदस्य 3 जून का यमुनानगर और 4 जून को पानीपत स्थित बीबीएमबी रेस्ट हाउस में उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेंगे। इसी प्रकार 10 जून को पंचकूला, 11 जून को रोहतक, 12 को कुरूक्षेत्र, 13 को करनाल, 18 को अंबाला, 19 को सोनीपत, 25 को कैथल, 26 को पानीपत और 28 जून को झज्जर जिला के अधीक्षक अभियंताओं के कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई की जायेगी और नई शिकायतों का पंजीकरण किया जायेगा। 

उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों में मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की बिजली बिल, वोल्टेज, मीटरिंग, कनैक्शन काटने व जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बांधा, कार्य क्षमता, सुरक्षा, विश्वसनियता में कमी तथा हरियाणा बिजली विनियामक आयोग की आदेशों की अवेहलना सहित सभी प्रकार की समस्याओं का सुना जायेगा। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों में बिजली अधिनियम की धारा-126, धारा-135 से 139 के अंतर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनाधिकृत उपयोग के मामले में दंड तथा जुर्माना तथा धारा-161 के तहत जांच और दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जायेगी। 

पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

तंबाकू का सेवन जानलेवा है-इसके सेवन से बचे- अमनीत पी कुमार

पंचूकला, 31 मई-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा की मिशन निदेशक श्रीमती अमनीत पी कुमार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा की मिशन निदेषक श्रीमती अमनीत पी कुमार ने कहा कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। उन्होंने कहा कि इसके सेवन से केंसर जैसी लाईलाज बीमारी की संभावनायें कई गुणा बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि तंबाकू न केवल इसका सेवन करने वाले व्यक्ति के लिये नुकसानदेय है बल्कि उसके परिवार में रहने वाले लोगों के लिये भी घातक सिद्ध होता है। 

टीम को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए।

श्री पी कुमार आज सिविल अस्पताल सेक्टर-6 पंचकूला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेद्ध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने तंबाकू के घातक परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वास्थ्य विभाग के आठ चिकित्सकों और कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया और इसमें विशेष सहयोग के लिये पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल को भी प्रशंसा पत्र भेंट किया गया है। उन्होंने तंबाकू निषेध के लिये कोटपा अधिनियम 2003 के प्रभावी क्रियांवयन के लिये बनाये गये विशेष वाहन और टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की निदेशक डाॅ0 वीना सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत में तंबाकू से होने वाली विभिन्न बीमारियों के कारण प्रतिवर्ष दस लाख लोगों की मृत्यु होती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी प्रतिवर्ष इस लत के कारण 28 हजार लोग मृत्यु का शिकार होते है। उन्होंने कहा कि इसके सेवन के घातक परिणामों के प्रति जागरूकता की आवश्यकता हैं, जिसके लिये राज्य और जिला स्तर पर टास्क फोर्स समितियां गठित की गई है। उन्होंने कहा कि आज पंचकूला में तंबाकू निषेध के लिये बनाये गये कानून कोटपा 2003 के प्रभावी क्रियांवनयन के लिये विशेष अभियान चलाया गया है। जहां कहीं भी इस अधिनियम की अवेहलना पाई जायेगी, उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाही की जायेगी।  उन्होंने बताया कि कोटपा अधिनियम की धारा-5 के तहत तंबाकू उत्पादकों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन जारी करने पर प्रतिबंध लगाया गया हैं। ऐसा करने पर पहली बार में दो वर्ष की सजा और दोबारा उल्लंघना पाये जाने पर पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा-6ए के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने तथा शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना भी अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम की धारा-7 के तहत तंबाकू के पैकेट के 85 प्रतिशत हिस्से पर यह चेतावनी लिखना अनिवार्य है कि इसका प्रयोग सेहत के लिये हानिकारक है। इसके अलावा पैकेट के बिना खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री भी इस कानून की उल्लंघना के दायरे में आता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग, स्थानीय निकाय व अन्य संबंधित विभागों को शामिल करके टीम भावना के साथ इस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। 

सिविल अस्पताल सेक्टर-6 पंचकूला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेद्ध दिवस के अवसर प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करते हुए

कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल, एसडीएम पंकज सेतिया, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक सूरजभान कंबोज, डाॅ0 वीना सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी एचएस सैनी, नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। 

पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

पर्यावरण स्वच्छता के प्रति जागरूकता मेंं सामाजिक संस्थाओं की अहम भूमिका: एसडीएम

सिरसा 31 मई।

शहर में ऐरिया वाईज चलाया जाएगा सफाई अभियान, संस्थाओं से सहयोग की अपील

स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण का होना बहुत ही जरूरी है और इसकी आवश्यकता किसी एक विशेष को नहीं अपितु सभी को है। इसलिए इस दिशा में सुधार के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। स्वयंसेवी संस्थाएं इस सामाजिक कार्य में अहम भूमिका निभा सकती है, क्योंकि लोगों पर उन द्वारा जागरूकता के संबंध में कही गई बात का ज्यादा प्रभाव होता है। 

यह बात एसडीएम वीरेंद्र चौधरी ने अपने कार्यालय में शहर की स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ पर्यावरण स्वच्छता को लेकर आयोजित बैठक में कही। इस अवसर पर नगर परिषद सीओ अमन ढांडा, एसडीओ, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि व शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 

एनजीटी की गाइड लाईन के तहत एसडीएम वीरेंद्र चौधरी ने सामाजिक संस्थाओं के साथ पर्यावरण स्वच्छता को लेकर की बैठक

वीरेंद्र चौधरी ने उपस्थित सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण स्वच्छता को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी)काफी गंभीर है और इस दिशा में कड़े कदम उठा रहा है। प्रदेश के मुख्य सचिव को स्वयं एनजीटी को पर्यावरण स्वच्छता बारे किए गए कार्यों की रिपोर्ट हर छ: माह में करनी होती है। इसलिए प्रदेश सरकार भी एनजीटी की गाइड लाइन के तहत लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ पर्यावरण अस्वच्छता फैलाने वाले के खिलाफ नोटिस जारी कर कड़े कदम भी उठा रही है। 


उन्होंने कहा कि स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है और इस कार्य में स्वयं सेवी संस्थाएं अहम भूमिका निभा सकती हैं, चूंकि संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा लोगों को कही बात का ज्यादा प्रभाव होता है। इसलिए सामाजिक संस्थाएं शहर में पर्यावरण स्वच्छता के लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्य में सहयोग करें, ताकि एनजीटी की गाइड लाईन के तहत रखे गए लक्ष्य को पूरा कर शहर को साफ-सुथरा बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि संस्थाएं लोगों को अपने आसपास साफ-सफाई रखने के लिए प्रेरित करें। लोगों को एनजीटी की गाइड लाइन बारे बताएं तथा उन्हें वैस्ट मैनेजमेंट के तौर तरीके समझाएं।  

एसडीएम ने उपस्थित संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बात पर कहा कि शहर में पर्यावरण स्वच्छता के तहत सफाई अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कहा कि वे सफाई अभियान में प्रशासन का पूरा सहयोग करें, ताकि अभियान को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जा सके। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को सफाई अभियान बारे दिशा-निर्देश दिए।


नगर परिषद ईओ अमन ढांडा ने कहा कि सोलिड, कंस्ट्रक्शन, प्लास्टिक, बायोमैडिकल तथा ई-वैस्ट पांच प्रकार के वेस्ट हैं। इनमें जो पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, वो प्लास्टिक वेस्ट है। स्वयं सेवी संस्थाएं लोगों को प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल ना करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा नगर परिषद भी पोलिथीन मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाए हुए हैं। इसी कड़ी चालान भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एनजीटी की गाइड लाइन के तहत 100 किलो तक के सोलिड वेस्ट को अपने स्तर पर प्रोसैस करने के दिशा-निर्देश हैं। ऐसा न करने वालों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने में सामाजिक संस्थाओं का सहयोग अपेक्षित है। 


पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

करनाल: बैंक ऑफ बड़ौदा में भीषण आग,कंप्यूटर, रिकॉर्ड और फर्नीचर सब राख हो गया

करनाल: बैंक ऑफ बड़ौदा में भीषण आग

कंप्यूटर, रिकॉर्ड और फर्नीचर सब राख हो गया

करनाल में नमस्ते चौक के निकट स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की क्षेत्रीय कार्यालय में बुधवार रात 10.00 बजे आग लग गई। इसमें रिकॉर्ड और कंप्यूटरों समेत काफी सामान जल गया।

अग्निशमन की दो गाडिय़ां आग बुझाने में जुटी थी, लेकिन रात बारह बजे तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका था। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। 

बैंक में राहगीरों ने धुआं उठते देखा तो फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। जब तक फायरब्रिगेड की एक गाड़ी पहुंची आग भड़क चुकी थी।

अग्निशमन कर्मियों ने बैंक अधिकारियों को सूचना दी। घटनास्थल बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। आग बुझती न देख फायर ब्रिगेड की दूसरी गाड़ी को बुलाया गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका।

रात 12 बजे तक अग्निशमन दस्ता आग बुझाने में जुटा था। बैंक अधिकारी भी मौके पर जमा थे। 

बैंक अधिकारियों ने बताया कि कंप्यूटर, रिकॉर्ड और फर्नीचर सब राख हो गया। अभी नुकसान का आकलन नहीं लगाया जा सकता। 

पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

Centre for Social Work and Department of History, Panjab University, Chandigarh Jointly organised a Medical Eye Camp today

Chandigarh, May 30, 2019

Centre for Social Work and Department of History, Panjab University, Chandigarh Jointly  organised a Medical Eye Camp today i.e., 30 May, 2019 at Khuda Ali Sher between 9:00AM  and 1:00PM. 50 patients were examined at the camp conducted by Team of Bharti Vikas Parishad and Madhavi Eye Bank. Mr Gurpreet Singh Sohal coordinated from khuda Ali sher 
village. 

[responsivevoice_button voice=”UK English Female” buttontext=”Listen to Post”]

पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

पुलिस उपायुक्त ने जिला मे असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिये होटल, धर्मशाला, माॅटलस, के किराये पर दिये जाने वाले अन्य स्थानों के लिये धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए एहतियातित कदम उठाने के निर्देश जारी किये है।

पंचकूला, 30 मई-

पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने जिला मे असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिये होटल, धर्मशाला, माॅटलस, सराय व इस तरह के किराये पर दिये जाने वाले अन्य स्थानों के लिये धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए एहतियातित कदम उठाने के निर्देश जारी किये है। 

जारी किये गये आदेशों की जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त ने बताया कि जिला में स्थित सभी होटल, माॅटलस, धर्मशाला व सराय व अन्य इस तरह के स्थानों पर प्रदेश द्वार, लोबी, रिसेपशन व पार्किंग क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह कैमरे अच्छी गुणवता के होने चाहिए, जिनमें हर आने जाने वाले व्यक्ति की स्पष्ट रिकोर्डिंग हो सके और रिकोर्डिंग का रिकार्ड 30 दिन तक सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे कैमरों के लिये पाॅवर बैकअप होना भी जरूरी है ताकि बिजली न होने की स्थिति में भी रिकोर्डिंग की जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों पर आने वाले प्रत्यके व्यक्ति का नाम, फोन नंबर, पता, आने व जाने की तिथि व समय व ग्राहक के हस्ताक्षर का रिकोर्ड रखना भी जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को अपने संस्थान में ठहराने से पूर्व उसके पहचान के दस्तावेज जरूर प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि रिकार्ड का यह रजिस्टर कम से कम एक वर्ष तक पूरी तरह सुरक्षित रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस कभी भी उसकी चैकिंग कर सकती है। उन्होंने कहा कि संस्थान में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति होने की स्थिति में उसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन पर, पुलिस नियंत्रण कक्ष पर अवश्य दें। नियंत्रण कक्ष पर यह सूचना 100 नंबर या 0172-2582100 पर दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिये गये है और 29 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों की अवेहलना करने पर संबंधित संस्थन संचालक के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाही अमल में लाई जायेगी।