Panjab University has been granted approval by Atomic Energy Regulatory Board of India to conduct M. Sc. program in Nuclear Medicine with Fortis hospital, Mohali, as clinical collaborative partner. Centre for Nuclear Medicine established in the year 2007, at Panjab University, was conducting the said program in collaboration with PGIMER, which discontinued as PGIMER started its own course. Recently, PU inked an MOU with Fortis hospital, Mohali, as collaborative partner, to impart clinical training to students in the second year of the program. To demonstrate high standards of professional skills and competency, the Centre has basic and state of art learning resource and research facility. The Vice Chancellor, Panjab University, Prof Renu Vig, has expressed a deep sense of pleasure in restarting the course keeping in view student’s perspective, as the course promises to provide hundred percent placement after successful completion.
Realizing the need for trained human resource in the emerging and fast growing field of nuclear medicine, the program provides complete, up-to-date competency-based curriculum to train the students for national eligibility test to be designated as certified radiation safety officers and nuclear medicine physicists. The Centre has a strong alumni base, working with renowned institutes/hospitals across the country.
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2024-05-04 17:37:022024-05-04 17:37:15AERB accords approval for M. Sc. Nuclear Medicine program at Panjab University.
पंचकूला, 4 मई – उपायुक्त श्री यश गर्ग ने बताया कि 10 मई को अक्षय तृतीया है, इस दिन बाल विवाह अधिक संख्या में होते है जोकि एक दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की शादी गैर कानूनी व अमान्य मानी जाती हैं।
उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या करने में उसकी किसी भी प्रकार से सहायता करता है उसे 2 साल तक की कैद या 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। जिला में बाल विवाह की सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल विवाह निषेध अधिकारी को या हेल्पलाइन नंबर 181, 112 और 1098 पर दे सकते है।
श्री यश गर्ग ने बताया कि बाल विवाह रोकने के लिए एसीपी पंचकूला, बाल विवाह निषेध अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सीडब्ल्यूसी चेयरमैन, श्रम विभाग के अधिकारियों की टीम गठित की गई है जो जिला में अक्ष्य तृतीय के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिए सक्रिय रहेगी।
उपायुक्त ने कहा कि अक्ष्य तृतीय के पवित्र दिन अनेक धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते है और इस दिन सामूहिक बाल विवाह के आयोजनों की भी संभावना होती है। उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह करना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या उसकी सहायता करता है, को 2 साल तक की कड़ी कैद या एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
श्री यश गर्ग ने बताया कि बाल विवाह से जहां बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण पर बुरा असर पड़ता है वहीं बच्चों के उत्पीड़न व शोषण को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से बच्चों की शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर समाप्त होते है और मातृत्व मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है। उपायक्त ने अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी जिलावासी को अपने आस-पास बाल विवाह होने की जानकारी मिलती है तो वे तुरंत इसकी सूचना चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098, पुलिस हेल्पलाईन नंबर 112 और महिला एवं बाल विकास हेल्पलाईन नंबर 181 पर दें ताकि बाल विवाह को रूकवाया जा सके और इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2024-05-04 17:29:112024-05-04 17:29:25अक्षय तृतीय के दिन बाल विवाह रोकने के लिए अधिकारियों की टीम गठित – उपायुक्त
पंचकूला, 4 मई – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यश गर्ग ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए जिला पंचकूला पूरी तरह से तैयार है। अंबाला लोकसभा क्षेत्र में 01-कालका विधानसभा क्षेत्र और 02-पंचकूला विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि जिला में 424 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं इनमें से 218 मतदान केन्द्र 01-कालका में और 206 मतदान केन्द्र 02-पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में सखी मतदान केंद्र, दिव्यांग मतदान केंद्र और माॅडल मतदान केंद्र भी स्थापित किये जा चुके हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला पंचकूला में 01-कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक महिला (सखी) मतदान केन्द्र नंबर-86 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिंजौर व 02-पंचकूला में एक महिला (सखी) मतदान केन्द्र नंबर-61 राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-26, पंचकूला को बनाया गया है। इन मतदान केन्द्रों पर मतदान करवाने के लिए महिला अधिकारी-कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि 01-कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक दिव्यांग मतदान केन्द्र नंबर-57 राजकीय महाविद्यालय, कालका व 02-पंचकूला में एक दिव्यांग मतदान केन्द्र नंबर-99 राजकीय सार्थक आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-12ए, पंचकूला में बनाया गया है। इन मतदान केन्द्रों पर मतदान करवाने के लिए दिव्यांग अधिकारी-कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है।
श्री यश गर्ग ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श मतदान केन्द्र (माॅडल मतदान केन्द्र) बनाये गए हैं। 01-कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र नंबर-84 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिंजौर तथा 02-पंचकूला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र नं0-61 राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-26 पंचकूला को आदर्श मतदान केन्द्र (माॅडल मतदान केन्द्र) बनाये गए हैं। इन मतदान केन्द्रों को अच्छी तरह अलग तरीके से सजाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र के पर्व में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपना योगदान अवश्य करें। इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वो स्वयं मतदान करने के साथ-साथ दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2024-05-04 17:22:552024-05-04 17:23:08कालका व पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में सखी मतदान केंद्र, दिव्यांग मतदान केंद्र और माॅडल मतदान केंद्र किये स्थापित – जिला निर्वाचन अधिकारी
Chandigarh, May 2: – The Municipal Corporation Chandigarh is going to connect the pipe line work of 800mm i/d M.S. Pipe line from Sector 39, Chandigarh to MES Chandimandir on dividing road Sector 51/52 on Vikas Marg, Chandigarh. Due to this work, the roads leading to dividing road Sector 51/52 on Vikas Marg, Chandigarh would be closed on 03.05.2024 from 10.00 A.M. to 10.00 P.M. The general public is requested to take alternate route and bear with Municipal Corporation.
पंचकूला, 3 मई : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।
उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 6, 13, 20 और 27 मई को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला में किया जाएगा। जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।
उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से संबंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से संबंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूपयोग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया की उपभोक्ताओं से अपील करी गई है की वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 6, 13, 20 और 27 मई को यू.एच.बि.वि.एन के मुख्यालय, विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लाट-3 और 4, सेक्टर-14, पंचकूला में प्रातः 11ः30 बजे से दोपहर 1ः30 बजे तक होने वाली कार्यवाही में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2024-05-03 17:26:332024-05-03 17:26:51पंचकूला जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 6, 13, 20 और 27 मई को सैक्टर- 14 पंचकूला में की जाएगी
पंचकूला, 3 मई – जिला में रबी सीजन 2024-25 के दौरान सरसों व गेहूं की खरीद तथा उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला की मंडियों में अब तक 35731 मीट्रिक टन गेहूं और 654 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई है और 654 मीट्रिक टन सरसों और 24123 मीट्रिक टन गेहूं का अब तक उठान किया जा चुका है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी स्थित अनाज मंडियों में गेहूं व सरसों की खरीद की जा रही है।
उन्होंने बताया कि 35731 मीट्रिक टन गेहूं में से 17097 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद रायपुररानी अनाज मंडी से, 17350 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद बरवाला अनाज मंडी से और 1284 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पंचकूला अनाज मंडी से की गई है। इसी प्रकार 654 मीट्रिक टन सरसों में से रायपुररानी अनाज मंडी से 386 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हैफेड द्वारा, बरवाला अनाज मंडी से 56 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा और 212 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हैफेड द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि हैफेड द्वारा 598 मीट्रिक टन सरसों का उठान किया गया, जिसमें से 386 मीट्रिक टन सरसों रायपुररानी अनाज मंडी तथा 212 मीट्रिक टन सरसों बरवाला अनाज मंडी तथा हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा बरवाला अनाजमंडी से 56 मीट्रिक टन सरसों का उठान किया गया। 24123 मीट्रिक टन गेहूं में से हैफेड द्वारा रायपुररानी अनाज मंडी से 10414 मीट्रिक टन गेहूं और वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा बरवाला अनाज मंडी से 13140 मीट्रिक टन और हैफेड द्वारा पंचकूला अनाज मंडी से 569 मीट्रिक टन गेहूं का उठान किया गया।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2024-05-03 17:19:272024-05-03 17:19:42पंचकूला की तीनों मंडियों में 35731 मीट्रिक टन गेहूं व 654 मीट्रिक टन सरसों की हुई खरीद
पंचकूला, 3 मई – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचवन अधिकारी श्री यश गर्ग ने बताया कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी भी इस बार डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) के जरिये वोट डाल सकेंगे।
उन्होंने बताया कि इसके लिये उन्हें फार्म 12-डी भरना होगा। फार्म 12-डी जिला चुनाव कार्यालय की ओर से उपलब्ध कराया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ड्यूटी रोस्टर को देखते हुये जो कर्मचारी उनके यहां आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं और उनका वोट किसी अन्य हलके अथवा जिला में हैं, उन्हें फार्म 12-डी उपलब्ध कराया जाये।
उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से भरे हुए इस फार्म को नोडल अधिकारी के पास भिजवा दें। नोडल अधिकारी द्वारा इस फॉर्म को संबंधित एआरओ के पास भेजा जायेगा। एआरओ तथ्यों की पुष्टि के बाद इसे आरओ को प्रेषित करेगा। आरओ द्वारा बैलेट पेपर जारी किया जायेगा। बैलेट पेपर को निर्धारित तिथि पर सीलबंद लिफाफे में सुविधा केंद्र (फेसिलिटेशन सेंटर) में बॉक्स में डालना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी कर्मचारी का वोट अन्य जिला में है तो नोडल अधिकारी द्वारा फार्म डी को उस जिला के आरओ के पास भेजा जायेगा। वहां का आरओ ही बैलेट पेपर जारी करेगा। आरओ द्वारा जारी बैलेट पेपर कर्मचारी के पास पहुंचाया जायेगा। सुविधा केंद्र में डाले गये डाक मतों को संबंधित जिला के आरओ के पास विशेष संदेशवाहक द्वारा भिजवा दिया जायेगा। यह प्रक्रिया 25 मई से तीन-चार दिन पहले तक पूरी कर ली जायेगी। जो कर्मचारी डाक मतपत्र के जरिये वोट डालेगा वह ईवीएम से वोट नहीं डाल सकेगा।
पंचकूला, 3 मई – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यश गर्ग ने बताया कि राज्य सरकार ने 18वीं लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर पड़ोसी राज्यों के मतदाता जो राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों के कार्यालयों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और शिक्षण संस्थानों में कार्यरत है, को वोट डालने के लिए पेड होलीडे देने की घोषणा की है।
उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार पड़ोसी राज्यों के मूल निवासी जो हरियाणा सरकार के कार्यालयों, बोर्डों, निगमों के अलावा शैक्षणिक संस्थान, विभिन्न कारखाने, दुकानें, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों में काम करते हैं और उनका वोट अपने राज्य में बना हुआ है, ऐसे कर्मचारियों के लिए उन तिथियों को पेड होलीडे के रूप में नामित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 01 जून 2024 तथा एनसीटी दिल्ली में 25 मई, हिमाचल प्रदेश में 01 जून, पंजाब एवं यूटी चंडीगढ़ में 01 जून, 2024 को लोकसभा आम चुनाव होने हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारी केवल अपने संबंधित संसदीय क्षेत्र में मतदान के दिन ही पेड होलीडे (सवैतनिक अवकाश) के हकदार होंगे।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2024-05-03 17:09:032024-05-03 17:09:17पड़ोसी राज्यों के कर्मचारी मतदाताओं के लिए मतदान के दिन रहेगा पेड होलीडे – जिला निर्वाचन अधिकारी
*अवैध निर्माण पर पुर्णतः अंकुश लगाने के लिए दिए दिशा-निर्देश*
*लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), नगर निगम पंचकूला और नगर परिषद कालका अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा नियमित रूप से करें प्रस्तुति – उपायुक्त*
पंचकूला, 2 मई : उपायुक्त श्री यश गर्ग ने आज जिला सचिवालय के सभागार में अवैध अतिक्रमण को रोकने और अनाधिकृत कालोनियों के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और जिला में अवैध निर्माण पर पुर्णतः अंकुश लगाने के लिए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा की इसके लिए आवश्यक है कि एक बार अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः अतिरिक्रमण न हो।
श्री यश गर्ग ने बैठक में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), नगर निगम पंचकूला और नगर परिषद कालका को पेरिफेरी नियंत्रण अधिनियम एवं पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम 1963 के तहत अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध निर्माण के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्योरा नियमित रूप से प्रस्तुति करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पैनी नजर रखें और सुनिश्चित करें कि जहां अवैध ढांचे या कॉलोनियों को गिराया गया है वहां बिना पूर्व अनुमति के दोबारा किसी प्रकार का निर्माण ना हो ताकि अवैध निर्माण पर अंकुश लगाया जा सके।
उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) के कार्यकारी अभियंताओं को नियंत्रित क्षेत्रों के बाहर शैड्यूल रोडस के साथ-साथ 30 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाही करने व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए की अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने में किसी प्रकार की देरी ना हो। जिला नगर योजनाकार कार्यालय और पुलिस विभाग आपसी तालमेल से कार्य करें ताकि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।
उपायुक्त ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाही की समीक्षा करने के साथ साथ जिला नगर योजनाकार कार्यालय द्वारा जनवरी से मार्च 2024 तक जिला में अवैध अतिक्रमण और अनाधिकृत कॉलोनियों के विरूद्ध की गई कार्रवाही का ब्यौरा मांगा।
जिला नगर योजनाकार राकेश बंसल ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि जनवरी से मार्च 2024 तक छह अवैध कॉलोनियों की पहचान की गई। इनमें से एक कॉलोनी को ध्वस्त किया गया और पांच कॉलोनियों के मामले में पुलिस विभाग को एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत भेजी गई है। इसके अलावा फरवरी और मार्च 2024 में उल्लंघना करने वाले सात मामलों में एफआरआई दर्ज करने के लिए शिकायत पुलिस विभाग को भेजी है। इसी प्रकार फरवरी और मार्च 2024 में कुल 14 अवैध निर्माण चिन्हित किये गए और सभी मामलों में उल्लंघना करने वालों को नोटिस जारी किए गए।
उपायुक्त ने कहा कि अवैध कॉलोनियों और निर्माण के विरूद्ध कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अवैध कॉलोनियों में किसी भी प्रकार के प्लॉट ना खरीदें।
इस अवसर पर एसडीएम कालका लक्षित सरीन, एसडीएम पंचकूला गौरव चौहान, जिला नगर योजनाकार राकेश बंसल, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) पंचकूला के कार्यकारी अभियंता आशीष चौहान, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) कालका के कार्यकारी अभियंता अरूण सिंहमार, यूएचबीएन बरवाला के एसडीओ आशीष चोपड़ा, नगर परिषद कालका के एमई दर्शन लाल, नगर निगम पंचकूला के जोनल टेक्सेशन अधिकारी आकाश, जेई सुशील शर्मा, सहायक जिला अर्टाेनी संदीप शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2024-05-02 17:30:012024-05-02 17:30:10*उपायुक्त ने अवैध अतिक्रमण को रोकने और अनाधिकृत कालोनियों के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता*
पंचकूला, 2 मई – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यश गर्ग ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव – 2024 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। चुनाव से संबंधित खर्च केवल इसी खाते के माध्यम से किया जा सकता है। प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है।
श्री गर्ग ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थी चुनावी खर्च चैक, ड्राफ्ट एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक मोड़ यानी आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ही करना सुनिश्चित करेंगे। यदि चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान व्यय की किसी भी मद के लिए उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को देय राशि 10 हजार रुपये से अधिक नहीं है, तो ऐसा व्यय उक्त बैंक खाते से निकालकर नकद में किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एलडीएम के माध्यम से सभी बैंकों को निर्देश दिए जा चुके है कि उम्मीदवारों के लिए अलग खाता खोलने के लिए प्रत्येक बैंक में उचित व्यवस्था की जाए। जैसे ही नामांकन-पत्र उम्मीदवार द्वारा जमा किया जाएगा उसके साथ ही उसके खर्च का ब्योरा भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि खर्च की निगरानी के लिए अलग-अलग टीमें बनाई जा चुकी हैं। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार खर्चा रजिस्टर चैक करवाना जरूरी है और चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर खर्चा रजिस्टर जमा करवाना होगा।
श्री यश गर्ग ने बताया कि सभी राजनीतिक दल आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की पालना करना सुनिश्चित करें। कोई भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार केवल निर्धारित किए गए स्थानों पर ही रैली एवं जनसभा कर सकते हैं और प्रचार से संबंधित होर्डिंग, बैनर, पोस्टर इत्यादि लगा सकते हैं। चुनाव के दौरान प्रयोग की जाने वाले सभी संबंधित वस्तुओं के रेट भी निर्धारित करके प्रति राजनैतिक दलों को रेट लिस्ट उपलब्ध करवा दी गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राजनैतिक दल/ उम्मीदवार सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रचार के दौरान जो भी बैनर पोस्टर आदि प्रिंट करवाए उस पर प्रिंटिंग पै्रस का नाम व पता सहित छपवाने वाले का भी ब्योरा हो। अगर इस मामले में अवहेलना की गई तो कार्यवाही की जाएगी। इन चीजों के लिए सभी को अनुमति लेना जरूरी है। अगर कोई बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2024-05-02 17:26:482024-05-02 17:26:50*लोकसभा उम्मीदवार को खुलवाना होगा अलग बैंक खाता – जिला निर्वाचन अधिकारी*