हरियाणा सरकार बाल श्रम उन्मूलन के प्रति संवेदनशील

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हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों ने पंचकूला जिला टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की

पंचकूला को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए टास्क फोर्स के सभी सदस्य एक टीम के रूप में करें कार्य

पंचकूला में चाइल्ड बेगिंग समाप्त करने और अस्पताल व महिला थानों में ‘चाइल्ड फ्रेंडली रूम’ की व्यवस्था प्रदेश के लिए बनेगी रोल मॉडल : आयोग सदस्य

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पंचकूला, 23 अक्तूबर – हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य श्री श्याम शुक्ला और श्री अनिल कुमार ने आज लघु सचिवालय के सभागार में बाल श्रम की रोकथाम के लिए गठित जिला टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने पंचकूला को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए टास्क फोर्स के सभी सदस्यों से एकजुट होकर टीम भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

आयोग के सदस्यों ने कहा कि हरियाणा सरकार बाल श्रम के प्रति संवेदनशील है और बाल श्रम की रोकथाम के साथ-साथ प्रभावित बच्चों के पुनर्वास के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि पंचकूला को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए नई पहलों पर कार्य किया जा रहा है, जिनमें चाइल्ड बेगिंग (बाल भिक्षावृत्ति) को समाप्त करना तथा सिविल अस्पताल और महिला थानों में ‘चाइल्ड फ्रेंडली रूम’ की व्यवस्था शामिल है।

उन्होंने कहा कि इन पहलों की सफलता के पश्चात इन्हें प्रदेश के अन्य जिलों में भी चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सरकार के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रत्येक जिले में जाकर जिला टास्क फोर्स की गतिविधियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है, ताकि प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाकर पूरे देश में एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

उन्होंने कहा कि इस सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने के लिए उन व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई आवश्यक है, जो बच्चों को बाल श्रम के लिए मजबूर करते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने जिला टास्क फोर्स को ऐसे लोगों की पहचान करने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी बताया कि बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी व्यवसाय या कार्य में नियोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

आयोग के सदस्यों ने बाल मजदूरी को रोकने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि बाल श्रम में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया जाए।

सदस्यों ने कहा कि बाल श्रम की रोकथाम के लिए मार्केटों, ढाबों, फैक्ट्रियों, होटलों और ट्रैफिक लाइटों आदि स्थानों पर विशेष जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को संवेदनशील बनाया जाए। इसके साथ ही, जिला टास्क फोर्स संभावित बाल श्रम स्थलों की पहचान कर नियमित छापेमारी करे तथा इस अवैध कार्य में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे।

उन्होंने यह भी कहा कि बाल श्रम से संबंधित मामलों में छापेमारी के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दो अधिवक्ताओं को टास्क फोर्स में शामिल किया जाए, ताकि एफआईआर में सभी तथ्यों को सटीक और प्रभावी रूप से दर्ज किया जा सके। साथ ही, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों द्वारा रेस्क्यू किए गए बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण करवाने के बाद ही उन्हें बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

उन्होंने कहा कि जिला टास्क फोर्स बाल श्रम उन्मूलन के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करे, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी मानक कार्यप्रणाली (SOP की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी आगामी माह आयोजित होने वाली आयोग की बैठक में SOP का गहन अध्ययन कर तैयार होकर आएं। यदि इस संबंध में किसी प्रकार की शंका या अस्पष्टता हो, तो उसका समाधान आयोग के सदस्य मौके पर ही करेंगे।

इस अवसर पर एसडीएम पंचकूला श्री चंद्रकांत कटारिया, एसीपी श्री राकेश कुमार, जिला बाल कल्याण अधिकारी श्रीमती शिवानी सूद, जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती रेखा, लेबर इंस्पेक्टर श्री तेजबीर सिंह एवं श्री सुभाष वर्मा, डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. अरविंद सहगल, तथा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण से अधीक्षक श्री राहुल देशवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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डाॅ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत 31 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं आवेदन – उपायुक्त

पंचकूला, 23 अक्टूबर-

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उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तक है। योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतू जाति तथा टपरीवास जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 31 जनवरी 2026 तक आवेदन पत्र पोर्टल https://saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी विशाल बंसल ने बताया कि आवेदन करने वाले प्रार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 4 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र छात्र व छात्राओं का शैक्षणिक स्तर उंचा उठाने तथा उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करने के लिए विद्यार्थियों को विभिन्न कोर्स में 8000 रुपए से 12000 रूपए तक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा उसने अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो और उनके परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रूपए से कम हो। उन्होंने बताया कि पात्रता मानदंड और योजना के अन्य विवरण विभाग की वेबसाईट www.haryanascbc.gov.in पर देखे जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2583378 एवं जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि डा. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जाति एवं टपरीवास जाति के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के प्रथम वर्ष में पढने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्रों के लिए शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक और ग्रामीण में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा स्नातक के प्रथम वर्ष आर्ट्स/कार्मस/साइंस व सभी डिप्लोमा कोर्सिस में पढ़ने वाले को 8 हजार रुपए वार्षिक छात्रवृति, इंजिनियरिंग तथा अन्य तकनीकी एवं व्यवसायिक कोर्सेज के छात्रों को 9 हजार रुपए वार्षिक व मेडिकल तथा अलाईड कोर्सेज के छात्रों को 10 हजार रुपए की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाएगी।
इसी प्रकार, स्नातक की परीक्षा में शहरी क्षेत्र में 65 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। स्नातकोत्तर कक्षा में पढने वाले प्रथम वर्ष आर्ट, कॉमर्स व साईंस के छात्र को 9 हजार रुपए वार्षिक छात्रवृति, इंजिनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सेज के छात्रों को 11 हजार रुपए व मेडिकल व अलाइड कोर्सेज के छात्रों को 12 हजार रुपए की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाएगी।
डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भी लाभ देने के लिए शामिल किया गया है। पिछड़ा वर्ग ब्लाक ए के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग ब्लाक बी तथा अन्य वर्गोें के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्रों के लिए शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी।

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उपायुक्त ने जिला के लोगों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याएं रखकर समाधान करवाने की करी अपील

उपायुक्त ने समाधान शिविर में सुनी 8 लोगों की समस्याएं

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पंचकूला, 23 अक्टूबर उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने गांव बढ़ौना के राजबीर की ट्यूबवेल की बिजली चालू व गिरे बिजली के पोल लगाने की मांग पर कारवाई करते हुए एसडीएम चंद्रकांत कटारिया को मौके पर जाकर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त आज लघु सचिवालय के सभागार में सरकार द्वारा निर्देशित समाधान शिविर में जिलावासियों की समस्याएं सुन रहे थे। उपायुक्त ने आज समाधान शिविर में 8 लोगों की समस्याएं सुनी व संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याआंे के समाधान के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है । जिले में सोमवार व वीरवार को कार्यदिवस के दिन प्रातः 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन लगातार किया जा रहा है। उन्होने बताया कि समाधान शिविर में लोगों की समस्याओं की मुख्यमंत्री स्वयं मानिटरिंग करते हैं और समाधान शिविर से जुडते भी हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को गंभीरता से लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, जिला विकास एव पंचायत अधिकारी विशाल पराशर, तहसीलदार सुरेश कुमार, जिला वन अधिकारी, जिला बागवानी अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी बी एंड आर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सिंचाई, नगर निगम, नगर परिषद, पुलिस तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पंचकूला में होगा “रन फॉर यूनिटी” का आयोजन

उपायुक्त ने जिलावासियों से की सहभागिता की अपील

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पंचकूला, 21 अक्टूबर: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आगामी शुक्रवार, 31 अक्टूबर को पंचकूला में “रन फॉर यूनिटी” का आयोजन किया जाएगा। देश की एकता और अखंडता को समर्पित इस  दौड़ में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

उपयुक्त श्री सतपाल शर्मा ने आज यहाँ  लघु सचिवालय के सभागार में  जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर  “रन फॉर यूनिटी” के सफल आयोजन  के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

इससे पहले मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता और हरियाणा सरकार में  विशेष अधिकारी, कम्युनिटी पुलिसिंग एवं आउटरीच श्री पंकज नैन ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी  दी और रन फॉर यूनिटी के आयोजन को लेकर आवश्यक दिशानिर्देश दिए । सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ‘रन फॉर यूनिटी’ का भव्य आयोजन किया जायेगा।

उपायुक्त ने बताया कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी “रन फॉर यूनिटी” में पंचकूला के नागरिकों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। इस आयोजन के माध्यम से पंचकूला वासी एकजुट होकर देश की एकता, अखंडता और भाईचारे का संकल्प लेंगे। इस दौड़ में स्कूल और कॉलेज के छात्र, खिलाड़ी, महिलाएं तथा आम नागरिक उत्साहपूर्वक भाग लेंगे।

उन्होंने कहा कि यह दौड़ राष्ट्रीय एकता और समर्पण का प्रतीक है, जिसमें प्रतिभागी हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश देंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उपायुक्त ने कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सभी संबंधित विभागों को समय पर सभी आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण करने के निर्देश दिए ।

बैठक में नगराधीश श्रीमती जागृति, जिला खेल अधिकारी श्री नील कमल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे ।

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मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वृद्धाश्रम में मनाया दीपोत्सव, वृद्धजनों संग बाँटी खुशियाँ

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पंचकूला अक्टूबर 21: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने दीपावली के पावन अवसर पर पंचकूला के सेक्टर-15 स्थित वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों के साथ दीपोत्सव मनाया। इस अवसर पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ने वृद्धजनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं, उन्हें मिठाइयाँ वितरित कीं और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री श्री सैनी ने वृद्धजनों के साथ आतिशबाजी कर इस उत्सव की खुशियाँ सांझा कीं। उन्होंने कहा कि पंचकूला के वृद्धाश्रम में पहुंचकर सम्माननीय वृद्धजनों के साथ दीपोत्सव मनाना एक अत्यंत आत्मीय, प्रेरणादायी और आनंददायक अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि यह पर्व प्रेम, स्नेह और मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि सच्चा उत्सव वही है, जिसमें हर चेहरे पर मुस्कान और हर हृदय में अपनत्व का प्रकाश झिलमिलाता हो।

इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता, जिला अध्यक्ष श्री अजय मित्तल, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पंचकूला की सचिव श्रीमती सविता अग्रवाल,  भाजपा युवा मोर्चा हरियाणा के प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री अमित गुप्ता, पार्षद श्री जय कौशिक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

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ग्रीन पटाखों के साथ मनाएं दीपावली पर्व : उपायुक्त

उपायुक्त सतपाल शर्मा ने जिलावासियों को दीपावली के पर्व की दी शुभकामनाएं

दीपावली को सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और उल्लासपूर्ण तरीके से मनाएं- उपायुक्त

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पंचकूला अक्टूबर 19: उपायुक्त एवं जिलाधीश श्री सतपाल शर्मा ने जिलावासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह त्यौहार सभी के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि लेकर आए।

उपायुक्त ने दीपावली के अवसर पर जिले में ग्रीन पटाखों के निर्धारित समय में उपयोग किए जाने की अपील की है। उन्होंने बताया की जारी निर्देशों के अनुसार पटाखों का प्रयोग 20 और 21 अक्टूबर, 2025 को रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, लड़ी (सीरीज़) वाले पटाखों एवं बैरियम साल्ट युक्त पटाखों का निर्माण, विक्रय और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

उन्होंने बताया कि ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं द्वारा ही की जा सकेगी। इस संबंध में ड्रा के माध्यम से अस्थाई लाइसेंस विभिन्न स्थानों पर ग्रीन पटाखों की बिक्री हेतु जारी किए गए हैं। प्रशासन द्वारा इन स्थानों पर निगरानी रखी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिक्री केवल अनुमत स्थानों पर ही हो।

उपायुक्त ने जिलावासियों से दीपावली को हर्षोल्लास के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रति जागरूकता के साथ मनाने का आह्वान किया। उन्होंने नागरिकों से अपील की केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही गुणवत्तापूर्ण ग्रीन पटाखे खरीदें, पटाखों की पैकिंग पर सुरक्षा प्रमाणपत्र अवश्य जांचें, ध्वनि प्रदूषण मानकों का पालन करें, बच्चों को पटाखे वयस्कों की देखरेख में ही फोड़ने दें और निर्देश पढ़े बिना पटाखे न जलाएं।
अस्पतालों, स्कूलों, दुकानों, पशु आश्रयों एवं भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों के आसपास पटाखे न फोड़ें।

उपायुक्त ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए दीपावली को सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और उल्लासपूर्ण तरीके से मनाएं।

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एसडीएम ने मिठाई की दुकानों पर जाकर खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया

पनीर के लिए सैंपल, सफाई और स्वच्छता रखने के दिए निर्देश

पंचकूला, 18 अक्टूबर

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एसडीएम श्री चंद्रकांत कटारिया में आज सेक्टर 2 स्थित गुरु नानक स्वीट्स का खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया ।


उनके साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर डाक्टर आजाद ने पनीर के सैंपल लिए इसके उपरांत श्री कटारिया ने सेक्टर 11 में सिंधी स्वीट्स और अनुपम स्वीट्स का दौरा किया और सफाई स्वच्छता का निरीक्षण किया और ज्यादा साफ सफाई के निर्देश दिए।

इसके बाद एसडीएम ने
सेक्टर 9 गोपाल स्वीट्स और अनुपम स्वीट्स का निरीक्षण किया और उन्होंने किचन में जाकर सफाई व्यवस्था की भी जांच की। इसके बाद श्री कटारिया ने खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट की भी जांच की और मिठाईयां की दुकानों में मालिकों को दुकानों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के को कहा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की कमी से बीमारियाँ फैलने का खतरा बना रहता है, इसलिए मिठाई और खाद्य दुकानों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।

एसडीएम ने मार्केट में निरीक्षण के दौरान दुकानदारों द्वारा अपने बूथों के बाहर उत्पाद रखकर किए जा रहे अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे न केवल आमजन को असुविधा होती है बल्कि ट्रैफिक जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बाजारों से अवैध अतिक्रमण को प्राथमिकता के आधार पर हटवाएं।

इस अवसर पर उनके साथ संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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बाजारों में अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा – डीसी

व्यापार मंडल ने उपायुक्त को आश्वासन दिया की सभी दुकानदारों द्वारा नियमों की पालना की जाएगी

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पंचकूला, 18 अक्तूबर: उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने कहा कि दीपावली पर्व के मद्देनजर अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि कोई भी दुकानदार खाद्य सामग्रियों को बिना मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी डेट के बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।

पंचकूला व्यापार मंडल के प्रधान अनिल थापर के नेतृत्व में व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त कैंप कार्यालय सेक्टर 1 पर उपायुक्त से मिला । श्री थापर ने व्यापार मंडल की तरफ से उपायुक्त को आश्वासन दिया कि सभी दुकानदारों द्वारा नियमों की पालना की जाएगी और प्रशासन को पूरा सहयोग किया जाएगा।

उपायुक्त ने जिला के नागरिकों से भी आह्वान किया कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की कमी से बीमारियाँ फैलने का खतरा बना रहता है, इसलिए मिठाई और खाद्य दुकानों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी मानव मलिक, पंचकूला व्यापार मंडल के अध्यक्ष बीबी सिंगल, जनरल सेक्रेटरी रवि बंसल, उप प्रधान राकेश, रोहित सेन एडवाइजर, टिंकी गर्ग मौजूद थे।

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कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य – डॉ सविता नेहरा

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पंचकूला, 18 अक्टूबर: जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचकूला, डॉ सविता नेहरा ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों, कार्यालयों, फैक्ट्रियों, कंपनियों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि उक्त अधिनियम के तहत यह भी प्रावधान है कि यदि कोई संस्थान समिति का गठन नहीं करता या अधिनियम के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उस पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि सभी संबंधित सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, कंपनियों एवं फैक्ट्रियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करते हुए अपनी आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर 28 अक्टूबर, 2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचकूला कमरा नं. 26, प्रथम तल, लघु सचिवालय (नई बिल्डिंग), सेक्टर -1, पंचकूला
या ई-मेल के माध्यम से [email protected],[email protected] पर भेजी जा सकती है।

उन्होंने यह भी कहा कि सभी संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी आंतरिक शिकायत समिति अधिनियम के अनुरूप प्रभावी रूप से कार्यरत हो।

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राज्य स्तरीय महिला उपलब्धि पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित

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पंचकूला, 18 अक्टूबर: जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती सविता नेहरा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदान किए जाने वाले राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पुरस्कारों में इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, बहिन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार, आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, समाजसेवी पुरस्कार तथा महिला उद्यमी पुरस्कार शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करना है, ताकि वे महिलाओं की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बन सकें। यह पहल समाज में महिलाओं की बहुमुखी भूमिका को स्वीकारने और उन्हें प्रोत्साहित करने की दिशा में समाज की सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होगी।

श्रीमती सविता नेहरा ने बताया कि इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार में 1.50 लाख रुपये नकद और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार तथा बहिन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार में 1.00 लाख रुपये नकद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आजीवन उपलब्धि पुरस्कार में 51,000 रुपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक शॉल प्रदान किए जाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार और महिला उद्यमी पुरस्कार में 21,000 रुपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक शॉल दिया जाता है।

पात्रता मानदंडों का उल्लेख करते हुए, जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि महिला हरियाणा की निवासी होनी चाहिए और राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत होनी चाहिए। संबंधित क्षेत्र में उनकी उपलब्धियाँ स्पष्ट, महत्वपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से प्रलेखित होनी चाहिए। प्राथमिकता उन महिलाओं को दी जाएगी जिन्होंने मुख्यधारा में अपनी पहचान बनाने के लिए कठिन संघर्ष और विपरीत परिस्थितियाँ पार की हों। उन्होंने आगे कहा कि चयन का एकमात्र आधार महिला का प्रदर्शन और महिलाओं के हित के प्रति समर्पण होगा।

उन्होंने बताया कि पात्र महिलाओं के नामों की सिफ़ारिश ज़िला स्तरीय सिफ़ारिश समिति द्वारा की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त करेंगे। कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस) समिति के सदस्य सचिव होंगे, जबकि ज़िला शिक्षा अधिकारी/ज़िला मौलिक शिक्षा अधिकारी, रेड क्रॉस/बाल कल्याण परिषद के सचिव, एवं संरक्षण-सह-निषेध अधिकारी समिति के सदस्य होंगे।

उन्होंने कहा कि सभी पात्र महिलाएँ अपना नामांकन, सहायक दस्तावेज़ों के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कमरा संख्या 26, प्रथम तल, नई बिल्डिंग, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला के कार्यालय में 15 दिसंबर, 2025 तक जमा कर सकती हैं। पात्रता की शर्तें विभाग की वेबसाइट www.wcdhry.gov.in से डाउनलोड की जा सकती हैं।

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