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15 को मतदान केंद्रों पर होगा मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन : उपायुक्त

सिरसा, 12 जुलाई।

जुलाई माह के शनिवार व रविवार को मतदान केंद्र भवनों पर बनेंगे नये वोट


                  उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि भारत के निर्वाचन आयोग की हिदायतोनुसार 1 जनवरी 2019 को आधार तिथि मानकर जिला के सभी पांचों विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों का 15 जुलाई को प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में पडऩे वाली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों नामत: 42-कालांवाली (अ.जा.) 43-डबवाली, 44-रानियां, 45-सिरसा तथा 46-ऐलनाबाद की मतदाता सूचियों का प्रारम्भिक प्रकाशन निर्वाचन क्षेत्रों के लिये स्थापित सभी 994 मतदान केन्द्र भवनों पर करवाया जायेगा ।


                    वे आज आगामी विधानसभा चुनावों के लिए की जाने वाली तैयारियों बारे वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से जिला की मतदाता सूचियों बारे जानकारी देने उपरांत संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर चुनाव तहसीलदार सहित चुनाव कानूनगों उपस्थित थे। 


                    उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 1 जनवरी 2019 को आधार तिथि मानकर 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र व्यक्तियों के वोट बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उक्त आधार तिथि के तहत जो कोई युवक व युवति 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र प्राप्त हो चुके वे अपना नाम दर्ज करवाने के लिये अपने क्षेत्र के अन्र्तगत आने वाले सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर जाकर प्रपत्र-6 में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नये वोट बनवाने व इससे संबंधित कार्य के लिए विशेष तिथियां घोषित की गई है। इन तिथियों पर संबंधित बीएलओ मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेकर नये वोट के संबंध में आवेदन प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के अनुसार 20 व 21 तथा 27 व 28 जुलाई को विशेष तिथि माना गया है। इन चारों दिन संबंधित बीएलओ सुबह से लेकर शाम तक उपस्थित रहकर लोगों से फार्म 6, 7 व 8 प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ नये वोट बनवाने बारे लोगों को जागरूक करें तथा उन्हें आवेदन करने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि आवेदक अपने आवेदन प्रपत्र-6 को हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरकर, उसके साथ दो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो, सामान्य निवास व जन्मतिथि के प्रमाण के दस्तावेज की सत्यापित प्रतियॉ, संलग्न करके आवेदन पर निश्चित स्थान पर अपना मोबाईल नं0 व हस्ताक्षर अंकित करके मतदान स्तर अधिकारी के पास 30 जुलाई 2019 तक की अवधि में जमा करवा सकते हैं।


                    जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने यह भी बताया कि वर्तमान मतदाता सूची में यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम दर्ज है या किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी हो, या कोई स्थान छोड़ कर जा चुके हों एसे अपात्र दर्ज मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवाने हेतु प्रपत्र-7 में आपत्ति दर्ज की जा सकती है, यदि किसी मतदाता के मतदाता सूची में विवरण अशुद्ध दर्ज है या फोटो मिसमैच है तो वे भी प्रपत्र-8 में विवरण शुद्धि हेतु अपना आवदेन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र 6, 6क, 7, 8, 8क आम जनता को मतदान केन्द्र भवनों पर ही मतदान स्तर अधिकारी निशुल्क उपलब्ध करवायेंगे। 


              उपायुक्त ने जिलावासियों अपील की कि वह फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु अपना फार्म अवश्य भरकर जमा करवायें। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों ने जिन्होने ने नगरपालिका/पंचायत के चुनाव की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु फार्म भरा था लेकिन उनके नाम विधान सभा की फोटोयुक्त मतदाता सूची में नहीं है, ऐसे पात्र व्यक्तियों को अपना नाम दर्ज करवाने हेतु फार्म नं0 6 भरकर अवश्य जमा करवाना होगा ।  उन्होंने कहा कि यदि कोई बूथ लेवल अधिकारी अपने कार्य में कोताही बरतता है तो  उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 

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