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निर्माण सामग्री व मकानों के मलबा गलियों में डालने पर होगी कार्रवाई : डीसी प्रभजोत सिंह

सिरसा, 29 अप्रैल। 

उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने कहा कि यदि कोई भी संस्थान अपने कूड़े का सही प्रकार से निष्पादन नहीं करता है तो उन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाए और चालान भी काटा जाए।

वे आज अपने कार्यालय कक्ष में सॉलिड, सॉलर, बॉयो, सीएनडी, प्लास्टिक, मेडिकल, बॉयो मेडिसन वैस्ट मैनेजमैंट आदि बारे अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने संबंधित एसडीएम को निर्देश दिये कि वे यह चैक करें कि सभी कूड़ा डंप होने वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हों। उन्होंने सभी कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से कहा कि सभी वार्डों की सफाई व्यवस्था सुचारु रुप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आमजन से कूड़ा-कर्कट कूड़ेदान में ही डालने के लिए अपील करें। कोई भी व्यक्ति गलियों में कूड़ा कर्कट न फैलाए। उन्होंने कहा कि 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर कूड़ा अवश्य उठवाएं। उन्होंने बताया कि यदि किसी स्कूल या होस्टल में कूड़ा कर्कट प्रबंधन में कोई अव्यवस्था पाई जाती है तो उन्हें भी नोटिस जारी करें। साथ ही उन्होंने प्राईवेट हस्पतालों की भी चैकिंग के निर्देश दिये। उन्होंने ईओ को निर्देश दिये कि चुनाव आयोग से परमिशन लेकर कूड़ा डालने की जगहों के टैंडर की कार्यवाही जल्द करवाएं।

उन्होंने कहा कि शहर में कोई भी दुकानदार या फैक्ट्री मालिक यदि पॉलिथीन उपयोग कर रहा है तो उन्हें नोटिस जारी करें और चालान भी काटे। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने बताया कि अब तक 26 दुकानदारों का प्लास्टिक बैग रखने पर चालान किया जा चुका है। उपायुक्त ने भविष्य में भी इसी प्रकार सख्ती से चालान काटने के निर्देश दिए। सभी ईओ को निर्देश दिये कि यदि कोई व्यक्ति मकान निर्माण प्रक्रिया में गलियों में निर्माण सामग्री डालता है या मकान का मलबा डालता है जिससे गली में आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है तो उसे सीएंडडी नोटिस जारी करें।

दुकानदारों द्वारा पॉलिथीन में सामान देने पर कटेगा चालान

उन्होंने सीडीएलयू, एयर फोर्स, रेलवे स्टेशन, सिविल अस्पताल, अनाजमंडियां, सब्जीमंडी, डेयरी, हुड्डïा, अन्य प्राईवेट शिक्षण संस्थान के संबंधित प्रबंधकों को निर्देश दिये कि यह क्षेत्र नगर परिषद / पालिका के अधीन नहीं आता, अत: वे अपने स्तर पर कूड़े के निस्तारण का प्रबंध करें। यदि वे अपने कूड़े का सही प्रकार से निष्पादन नहीं करते हैं तो उन्हें नोटिस जारी करें। उन्होंने निर्देश दिये कि वे बकरियांवाली प्लांट में कूड़ा पहुंचाएं ताकि वहां कूड़े को रिसाईकिल किया जा सके। उन्होंने संबंधित एसडीएम को बकरियांवाली प्लांट में दौरा कर सीसीटीवी कैमरे व अन्य व्यवस्थाएं चैक करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी व प्राईवेट अस्पताल, मैरिज पैलेस, फैक्ट्री, प्राईवेट शैक्षणिक संस्थान, सरकारी कार्यालय आदि द्वारा खुले में कूड़ा कर्कट जलाया जाता है तो उन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि यदि कोई भी प्राईवेट अस्पताल, मैरिज पैलेस, फैक्ट्री, प्राईवेट शैक्षणिक संस्थान, सरकारी कार्यालय या कोई अन्य व्यक्ति खुले में कूड़ा-कर्कट इक_ïा जला कर वायु/जल प्रदूषण फैलाने का प्रयास करता है तो उसका चालान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉलोनियों में भी अगर कोई व्यक्ति भारी मात्रा में कूड़ा-कर्कट खुले में जलाता पाया जाता है तो उसके विरुद्घ भी तुरंत जुर्माना लगाते हुए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

इस अवसर पर कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग आरके शर्मा, तरुण गर्ग, वैज्ञानिक डा. सुनील, ईओ एमसी सिरसा अनम ढांढा, ईओ एमसी डबवाली वीरेंद्र सिंह, चीफ सैनेट्री इंस्पेक्टर देवेंद्र बिश्रोई, सचिव मार्केट कमेटी ऋषिकेश, सुरेंद्र कुमार, संदीप सौलंकी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। 

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