
पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए आयकर विभाग ने 31 मार्च की समय सीमा को जारी किया था। अभी भी 19 करोड़ लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है।
ऐसे में आयकर रिटर्न भरने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
अब पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी हो गया है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी समयसीमा तय कर दी है।
अभी तक आयकर विभाग देश में 42 करोड़ लोगों को पैन कार्ड जारी कर चुका है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया कि 23 करोड़ लोगों ने ही पैन से आधार जोड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर सुनवाई करते हुए आयकर रिटर्न दायर करते समय आधार को अनिवार्य कर दिया था। शीर्ष न्यायालय ने पैन और आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च तय किया है।
