सिरसा 19 नवंबर।
जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की ओर से जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ में 19 से 29 नवंबर तक आयोजित की जाने वाली एमएड के दूसरे व चौथे स्मेस्टर की परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्र पर धारा 144 लागू की है। आदेशों की अवहेलना के दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की ओर से 19 से 29 नवंबर तक जन नायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ में एमएड के दूसरे व चौथे समैस्टर की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा नकल रहित परीक्षाएं आयोजित करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू की जाती है। इसके तहत परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात स्टाफ व पुलिस कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के परीक्षा केंद्रों में प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। जिलाधीश ने बताया कि परीक्षा के दिनों में सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में सभी प्रकार की फोटोस्टेट दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। इन आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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