सिरसा, 09 नवंबर।
जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने जारी किए आदेश

जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या विवाद में निर्णय दिए जाने के चलते जिला सिरसा में अमन, चैन व शांति बनाए रखने के लिए जिला में तुरंत प्रभाव से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार जिला में सार्वजनिक स्थलों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंद रहेगा। कोई भी व्यक्ति तेजधार हथियार जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, छुर्रा, तलवार, साईकिल चैन, बरछी, फरसा, जेली, गंडासी, लाठी, बंदूक या पिस्तौल के साथ नहीं घूम सकता। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवलेहना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है किसी भी व्यक्ति को शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
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