सिरसा, 31 अक्तूबर।
विधानसभा आम चुनाव 2019 के दौरान चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार 23 नवंबर तक अपने चुनाव खर्च संबंधी लेखा जोखा प्रस्तुत कर दें। इसके लिए उम्मीदवार निर्धारित तिथि को अपने चुनाव खर्च के लेखे-जोखे के मूल वाऊचर संबंधित उम्मीदवार या एजेंट द्वारा हस्तारित हो को नोडल अधिकारी एवं उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि उम्मीदवार को चुनाव परिणाम से 30 दिन के अंदर अपने चुनावी खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होता है। इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2019 में चुनाव लडऩे वाले उमीदवार 23 नवम्बर तक अपने चुनाव खर्च के मूल वाउचर नोडल अधिकारी एवं उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त के कार्यालय में प्रस्तुत करवा दें। उन्होंने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अंतर्गत चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम की तिथि से 30 दिनों की अवधि के दौरान अपने चुनाव के खर्च के लेखे प्रस्तुत करना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि चुनाव खर्च के लेखे पूरे मूल वाऊचर जोकि उम्मीदवार या चुनाव एजेंट से हस्ताक्षरित हो, चुनाव खर्च रजिस्टर में पूर्ण खर्च विवरण, चैक बुक, बैंक स्टेटमेंट, जोकि खर्च के रजिस्टर में वर्णित हो पूरी तरह से क्रॉस चैक हो व उम्मीदवार / चुनाव एजेंट द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित हो नोडल अधिकारी एवं उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्रीकर) को उनके कार्यालय में अविलंब प्रसत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि यदि निश्चित समयावधि में चुनाव खर्च के लेखे प्रस्तुत प्रस्तुत न करने पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10ए के अंतर्गत भविष्य में चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
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