एसडीएम ने मिठाई की दुकानों पर जाकर खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया

एसडीएम ने मिठाई की दुकानों पर जाकर खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया

पनीर के लिए सैंपल, सफाई और स्वच्छता रखने के दिए निर्देश

पंचकूला, 18 अक्टूबर

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एसडीएम श्री चंद्रकांत कटारिया में आज सेक्टर 2 स्थित गुरु नानक स्वीट्स का खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया ।


उनके साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर डाक्टर आजाद ने पनीर के सैंपल लिए इसके उपरांत श्री कटारिया ने सेक्टर 11 में सिंधी स्वीट्स और अनुपम स्वीट्स का दौरा किया और सफाई स्वच्छता का निरीक्षण किया और ज्यादा साफ सफाई के निर्देश दिए।

इसके बाद एसडीएम ने
सेक्टर 9 गोपाल स्वीट्स और अनुपम स्वीट्स का निरीक्षण किया और उन्होंने किचन में जाकर सफाई व्यवस्था की भी जांच की। इसके बाद श्री कटारिया ने खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट की भी जांच की और मिठाईयां की दुकानों में मालिकों को दुकानों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के को कहा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की कमी से बीमारियाँ फैलने का खतरा बना रहता है, इसलिए मिठाई और खाद्य दुकानों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।

एसडीएम ने मार्केट में निरीक्षण के दौरान दुकानदारों द्वारा अपने बूथों के बाहर उत्पाद रखकर किए जा रहे अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे न केवल आमजन को असुविधा होती है बल्कि ट्रैफिक जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बाजारों से अवैध अतिक्रमण को प्राथमिकता के आधार पर हटवाएं।

इस अवसर पर उनके साथ संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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एसडीएम ने मिठाई की दुकानों पर जाकर खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया

बाजारों में अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा – डीसी

व्यापार मंडल ने उपायुक्त को आश्वासन दिया की सभी दुकानदारों द्वारा नियमों की पालना की जाएगी

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पंचकूला, 18 अक्तूबर: उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने कहा कि दीपावली पर्व के मद्देनजर अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि कोई भी दुकानदार खाद्य सामग्रियों को बिना मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी डेट के बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।

पंचकूला व्यापार मंडल के प्रधान अनिल थापर के नेतृत्व में व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त कैंप कार्यालय सेक्टर 1 पर उपायुक्त से मिला । श्री थापर ने व्यापार मंडल की तरफ से उपायुक्त को आश्वासन दिया कि सभी दुकानदारों द्वारा नियमों की पालना की जाएगी और प्रशासन को पूरा सहयोग किया जाएगा।

उपायुक्त ने जिला के नागरिकों से भी आह्वान किया कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की कमी से बीमारियाँ फैलने का खतरा बना रहता है, इसलिए मिठाई और खाद्य दुकानों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी मानव मलिक, पंचकूला व्यापार मंडल के अध्यक्ष बीबी सिंगल, जनरल सेक्रेटरी रवि बंसल, उप प्रधान राकेश, रोहित सेन एडवाइजर, टिंकी गर्ग मौजूद थे।

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कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य – डॉ सविता नेहरा

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पंचकूला, 18 अक्टूबर: जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचकूला, डॉ सविता नेहरा ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों, कार्यालयों, फैक्ट्रियों, कंपनियों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि उक्त अधिनियम के तहत यह भी प्रावधान है कि यदि कोई संस्थान समिति का गठन नहीं करता या अधिनियम के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उस पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि सभी संबंधित सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, कंपनियों एवं फैक्ट्रियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करते हुए अपनी आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर 28 अक्टूबर, 2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचकूला कमरा नं. 26, प्रथम तल, लघु सचिवालय (नई बिल्डिंग), सेक्टर -1, पंचकूला
या ई-मेल के माध्यम से [email protected],[email protected] पर भेजी जा सकती है।

उन्होंने यह भी कहा कि सभी संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी आंतरिक शिकायत समिति अधिनियम के अनुरूप प्रभावी रूप से कार्यरत हो।

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राज्य स्तरीय महिला उपलब्धि पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित

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पंचकूला, 18 अक्टूबर: जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती सविता नेहरा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदान किए जाने वाले राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पुरस्कारों में इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, बहिन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार, आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, समाजसेवी पुरस्कार तथा महिला उद्यमी पुरस्कार शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करना है, ताकि वे महिलाओं की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बन सकें। यह पहल समाज में महिलाओं की बहुमुखी भूमिका को स्वीकारने और उन्हें प्रोत्साहित करने की दिशा में समाज की सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होगी।

श्रीमती सविता नेहरा ने बताया कि इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार में 1.50 लाख रुपये नकद और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार तथा बहिन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार में 1.00 लाख रुपये नकद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आजीवन उपलब्धि पुरस्कार में 51,000 रुपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक शॉल प्रदान किए जाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार और महिला उद्यमी पुरस्कार में 21,000 रुपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक शॉल दिया जाता है।

पात्रता मानदंडों का उल्लेख करते हुए, जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि महिला हरियाणा की निवासी होनी चाहिए और राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत होनी चाहिए। संबंधित क्षेत्र में उनकी उपलब्धियाँ स्पष्ट, महत्वपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से प्रलेखित होनी चाहिए। प्राथमिकता उन महिलाओं को दी जाएगी जिन्होंने मुख्यधारा में अपनी पहचान बनाने के लिए कठिन संघर्ष और विपरीत परिस्थितियाँ पार की हों। उन्होंने आगे कहा कि चयन का एकमात्र आधार महिला का प्रदर्शन और महिलाओं के हित के प्रति समर्पण होगा।

उन्होंने बताया कि पात्र महिलाओं के नामों की सिफ़ारिश ज़िला स्तरीय सिफ़ारिश समिति द्वारा की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त करेंगे। कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस) समिति के सदस्य सचिव होंगे, जबकि ज़िला शिक्षा अधिकारी/ज़िला मौलिक शिक्षा अधिकारी, रेड क्रॉस/बाल कल्याण परिषद के सचिव, एवं संरक्षण-सह-निषेध अधिकारी समिति के सदस्य होंगे।

उन्होंने कहा कि सभी पात्र महिलाएँ अपना नामांकन, सहायक दस्तावेज़ों के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कमरा संख्या 26, प्रथम तल, नई बिल्डिंग, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला के कार्यालय में 15 दिसंबर, 2025 तक जमा कर सकती हैं। पात्रता की शर्तें विभाग की वेबसाइट www.wcdhry.gov.in से डाउनलोड की जा सकती हैं।

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