*Commissioner MC Chandigarh reviews key Municipal issues with PGIMER authorities: Asks to clear pending dues within two months*

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ने जिला पंचकूला के  प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

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पंचकूला, 8 सिंतबर : जिला पंचकूला के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का आंकलन करने हेतु एक सक्रिय पहल के तहत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने आज कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य जमीनी हालात का जायजा लेना, निवासियों की शिकायतें सुनना और जिला प्रशासन के साथ समन्वय में आवश्यक राहत एवं उपचारात्मक उपाय सुनिश्चित करना था।

उनका पहला पड़ाव रायपुररानी में लोक निर्माण विभाग कार्यालय के सामने स्थित बागड़ी बस्ती था, जहाँ घरों के सामने अभी भी पानी जमा था। उनके पहुँचने पर बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएँ और स्थानीय निवासी एकत्रित हुए और उन्हें मौजूदा कठिनाइयों से अवगत कराया। उन्होंने घरेलू सामान और पशुओं को हुए नुकसान सहित अपनी समस्याएँ बताईं। आज अपने स्थलीय निरीक्षण के दौरान, सुश्री भारद्वाज ने एक बार फिर डीएलएसए के कर्मचारियों को जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ) और बीडीपीओ, रायपुर रानी के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया ताकि बागड़ी बस्ती में जमा पानी की पूरी तरह से निकासी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कार्य की तस्वीरें और वीडियो अनुपालन के प्रमाण के रूप में उनके कार्यालय में भेजे जाएँ।

यह स्मरणीय है कि इससे पहले, भारी बारिश के दौरान, सुश्री भारद्वाज ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) की एक टीम को तुरंत तैनात किया था। उनके निर्देश पर, पीएलवी ने रायपुर रानी के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) के साथ समन्वय किया और बागड़ी बस्ती के आवासीय क्षेत्र से पानी निकालने की व्यवस्था की गई।

इसके बाद, सुश्री भारद्वाज ने घग्गर नदी के पास निचले इलाकों का दौरा किया, जहाँ कई परिवार अस्थायी झुग्गियों में रहते हैं। उन्होंने निवासियों से बातचीत की और उनकी सुरक्षा और अन्य जरूरी जरूरतों के बारे में जानकारी ली। परिवारों ने उन्हें बताया कि हाल ही में हुई भारी बारिश के बावजूद, वे फिलहाल सुरक्षित हैं और उन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता नहीं है।
उनका अंतिम दौरा खरक मंगोली की झुग्गियों में हुआ, जहाँ उन्होंने भारी बारिश के कारण लोगों की कठिनाइयों को समझने के लिए सीधे नागरिकों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि वर्तमान में वे सुरक्षित हैं। सुश्री भारद्वाज ने उन्हें आधिकारिक डीएलएसए हेल्पलाइन नंबर – 0172-2585566 – और एनएएलएसए टोल-फ्री नंबर – 15100 प्रदान किया, और उन्हें कानूनी सहायता, राहत समन्वय या आपातकालीन सहायता से संबंधित किसी भी सहायता के लिए संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया।

अपने क्षेत्रीय दौरों के दौरान, सुश्री भारद्वाज ने इस बात पर जोर दिया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, डीएलएसए, पंचकूला यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नागरिक, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लोग, प्राकृतिक आपदाओं के समय में उपेक्षित न रहें। उन्होंने दोहराया कि समय पर सहायता, कानूनी जागरूकता और सरकारी तंत्र के साथ समन्वय डीएलएसए, पंचकूला की सर्वोच्च प्राथमिकताएँ हैं।
सुश्री भारद्वाज के सक्रिय कदमों और प्रभावित नागरिकों के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव की निवासियों द्वारा व्यापक रूप से सराहना की गई, जिन्होंने उनकी कठिनाइयों को दूर करने में उनकी चिंता और त्वरित कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया।

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उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 9 सितम्बर को

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पंचकूला, 8 सिंतबर  :  उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम सर्कल फोरम पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 9 सितम्बर , मंगलवार को प्रातः 11.30 बजे से अधीक्षण अभियंता, पंचकूला के कार्यालय, एससीओ नंबर – 96, पहली मंजिल, सेक्टर-5, पंचकूला में की जाएगी। इस दौरान केवल पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।  

   इस संबंध में जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया की उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।        

उन्होंने बताया कि  मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं । बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

       उन्होंने बताया कि  सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है  कि वे  अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।

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विधवा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार ऋण दिलवाने की योजना शुरू

ऋण देने से पूर्व महिलाओं की ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी ताकि कारेाबार या लघु उघोग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो

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पंचकूला, 8 सिंतबर : हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतू बैकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरू की है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला प्रबंधक,  हरियाणा महिला विकास निगम कमलेश टक्कर ने बताया कि जिला पंचकूला के लिये 20 केसों का लक्ष्य रखा गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक तथा आयु 18 से 60 वर्ष है इस स्कीम की पात्र होगी जिसमे कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वंय वहन करना होगा तथा शेष राशि बैकों के माध्यम से दी जाएगी।

उन्होने बताया कि बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रुप में अदा की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी। विभिन्न क्रिया कलापों के लिये जैसे कि बुटिक, सिलाई-कढ़ाई, आटो, ई-रिक्षा, मसाला/आचार इकाइयां / खाघ प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेंट्स गारमेंटस, कम्पयूटर जांच वक्र्स इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य जिसको महिलाएं करने में सक्षम हो उन सभी कार्यो को ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी ताकि महिला को अपने कारेाबार या लघु उघोग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो।  

उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिये निगम के कार्यालय जिला प्रबन्धक हरियाणा महिला विकास निगम, कमरा न0 52, तीसरी मंजिल, नई बिल्डिग, मिनी सचिवालय सैक्टर-1 पंचकूला, फोन न0 0172-2585271  पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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