*MC Chandigarh cracks down on non-compliance with biometric attendance system*

*MC Chandigarh cracks down on non-compliance with biometric attendance system*

*Commissioner strictly orders concerned DDOs to release salaries of employees as per biometric attendance*

For Detailed

*Chandigarh, July 2:-* Taking serious note of non-compliance in marking attendance through the Aadhar-based Biometric Attendance System, the Commissioner, Municipal Corporation Chandigarh has ordered the concerned DDOs to release salaries of all employeesas per biometric attendance. This decision is aimed at identifying and eliminating ghost employees and ensuring accountability among the workforce.

Sh. Amit Kumar, IAS, the Commissioner emphasized that strict adherence to the biometric attendance system is mandatory, with no relaxation granted to any employee who fails to comply with the established norms. The biometric system has already been integrated with the salary disbursement process, linking attendance data directly to employee remuneration.

In a move to further tighten administrative oversight, the Commissioner has instructed the Accounts Branch to compile and submit detailed information on each employee. This includes the exact monthly salary, allowances, or any other payments being drawn from the MCC. The intent is to establish transparency in financial transactions and verify that only genuine, active employees are on the payroll.

The Commissioner reiterated the Corporation’s commitment to improving administrative efficiency and eliminating irregularities in the system. He stated that all employees are expected to maintain regular attendance and ensure their Aadhar-based registration is active and operational, as it directly impacts their salary release.

With this directive, the MCC aims to uphold discipline, enhance transparency, and ensure that public funds are being utilized responsibly. All departments have been instructed to comply with the order in letter and spirit.

https://propertyliquid.com

*MC Chandigarh cracks down on non-compliance with biometric attendance system*

खेलों के ट्रायल 3 व 4 जुलाई को

For Detailed

पंचकूला, 2 जुलाई- खेल विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिवर्ष की भान्ति राज्य स्तरीय खेल महाकुम्भ 2025 का आयोजन दो चरणों में हरियाणा के विभिन्न जिलों में आयोजित करवाया जा रहा है। यह प्रतियोगिता प्रथम चरण में 11 जुलाई से 13 जुलाई तक तथा द्वितीय चरण में 15 जुलाई से 17 जुलाई तक अयोजित करवाई जाएगी।


 यह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता प्रदेश के 11 जिलों में (पंचकूला, अम्बाला, कुरूक्षेत्र, जीन्द, फरीदाबाद,, करनाल, यमुनानगर, रोहतक, गुरूग्राम, पलवल तथा हिसार) में आयोजित करवाई जा रही है। इस प्रतियोगिता में हरियाणा राज्य के 26 खेलों के लगभग 15525 खिलाड़ी आॅपन कैटेगरी (महिला तथा पुरूष) प्रतिभागिता करेंगे। इस प्रतियोगिता से पूर्व खेल विभाग द्वारा जारी किये गये पत्र अनुसार 3 जुलाई से 4 जुलाई तक प्रातः 10 बजे से समस्त खेल के खिलाड़ियों का जिला स्तर पर ट्रायल लिया जाना है। इस ट्रायल में जो खिलाड़ी भाग लेगा उसके पास आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, हरियाणा राज्य का रिहायशी प्रमाण पत्र तथा 2 पासपोर्ट साईज की फोटो साथ लेकर आना अनिवार्य है।

सेक्टर-3 ताऊ देवी लाल स्टेडियम में एथलैटिक्स, बैडमिन्टन, बास्केटबाल, बाॅक्सिंग, साईक्लिंग, फैन्सिंग, फुटबाॅल, जिम्नास्टिक, हैण्डबाॅल, हाॅकी, जूडो, खो-खो, टैनिस, रोईन्ग, स्वीमिन्ग, शूटिन्ग, ताईक्वांडो, वालीबाॅल, खेलो का और राजीव गांधी खेल परिसर, पपलोहा (पिन्जौर) में कुश्ती व राजीव गांधी खेल परसिर, नग्गल (बरवाला) में कबडडी, सतलुज पब्लिक स्कूल, सेक्टर-4 में क्रिकेट का ट्रायल लिया जाएगा।

https://propertyliquid.com

*MC Chandigarh cracks down on non-compliance with biometric attendance system*

बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ कराए एफआईआर-मोनिका गुप्ता

उपायुक्त ने बाल मजदूरी एवं बंधुआ मजदूरी की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की

For Detailed

पंचकूला, 2 जुलाई- उपायुक्त  श्रीमती मोनिका गुप्ता ने आज लघु सचिवालय के सभागार में बंधुआ मजदूर   बाल मजदूर अधिनियम के तहत गठित विजिलेंस कमेटी और बाल श्रम को रोकने के लिए जिला टास्क फोर्स की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जहां भी बाल मजदूरी के मामले पकडे जाते है उन मामलों में तत्काल नियोक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए।


उपायुक्त ने कहा कि जिला में बंधुआ मजदूरी पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए ईंट-भट्ठो, ढाबों, आदि स्थानों पर नियमित रूप से छापेमारी की जाए और यदि कोई भी बंधुआ मजदूर पाया जाए तो बंधुआ मजदूर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत उचित कार्रवाई की जाए।  


उन्हांेने अधिकारियों को निर्दश दिये कि बाल श्रम की शिकायतों पर कार्रवाई करने के साथ-साथ वे अपने स्तर पर भी ऐसे स्थानों का औचक निरीक्षण करें जहां बच्चों से बाल श्रम करवाया जा रहा हो। उन्होंने निर्देश दिये कि विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर बाल मजदूरी में संलिप्त बच्चों को छुडवाया जाये और बच्चों से जबरन मजूदरी करवाने वालों के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाही की जायें। साथ ही रेस्क्यू किये गये बच्चों का पुर्नंवास भी सुनिश्चित किया जाये।उन्होंने बताया कि बाल श्रम (रोकथाम और विनियमन) संशोधन अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से दुकानों, फैक्ट्रियों, कारखानों, होटल, ढाबो और घरों में काम करवाना अपराध हैं।उपायुक्त ने निर्देश दिये कि बच्चों से जबरन काम करवाने वाले गिरोह को पकड़कर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाही की जाये। उपायुक्त ने कहा कि बाल श्रम से संबंधित कोई भी मामला आता है तो वे इसकी जानकारी चाईल्ड हैल्प लाईन नंबर 1098 पर दें।
इस दौरान बैठक में बताया गया कि गत माह में मारे गए छापों के दौरान बाल मजदूरी के दो मामले मिले, जिनमें से एक बच्चे को उसके घर वापिस भेज दिया गया तथा दूसरे बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाया गया है।


इस अवसर पर अतिरिक्ति उपायुक्त श्रीमती निशा यादव, डीसीपी सृष्टि गुप्ता, एसडीएम पंचकूला चंद्रकांत कटारिया, एसडीएम कालका संयम गर्ग, नगराधीश विश्वनाथ सहित श्रम विभाग के अधिकारी और सीडब्ल्यूसी के सदस्य मौजूद रहे।

https://propertyliquid.com

*MC Chandigarh cracks down on non-compliance with biometric attendance system*

चिन्हित अपराधों की जांच में लाएं तेजी-उपायुक्त मोनिका गुप्ता

नशे के खिलाफ चलाए अभियान, युवाओं को करें जागरूक-उपायुक्त

For Detailed

पंचकूला, 2 जुलाई- उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता ने निर्देश दिए कि जिला में दर्ज संगीन अपराधों की जांच में तेजी लाई जाए और मामलों की गहनता और निष्पक्षता से जांच करके कानून के दायरे में अपराधियों को सजा दिलवाना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने नशे के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कहा।

श्रीमती मोनिका गुप्ता ने यह निर्देश आज लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित चिन्हित अपराधों व नशीले पदार्थों के उपयोग की रोकथाम के लिये जिला स्तरीय एनकोर्ड कमेटी की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।
पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता ने उपायुक्त को विस्तार से संगीन आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी दी। बैठक में कई आपराधिक मामलों पर चर्चा की गई, जिसमें महिलाओं के विरूद्ध अपराध, पासपोर्ट एक्ट, पॉक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मामले शामिल है।
उपायुक्त ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि चिन्हित अपराध में कोर्ट में जाने से पहले अच्छी तरह जांच कर संगीन मामलों की रिपोर्ट तैयार की जाए और की गई कार्रवाही के बारे में उन्हें अवगत करवाया जाए।
श्रीमती मोनिका गुप्ता ने निर्देश दिये कि मामलों की जांच प्रक्रिया में तेजी ला कर जल्द से जल्द निपटान किया जाए ताकि पीड़ित को समय पर न्याय मिल सके। जिन संगीन अपराधिक मामलों में आरोप तय हो चुके है, ऐसे मामलों में न्यायालय के माध्यम से अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दिलवाना सुनिश्चत किया जाए ताकि आपराधिक प्रवृति के लोगों में कड़ा संदेश जाए तथा वे इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहें।

स्कूलों व काॅलेजों में करे विद्यार्थियो को जागरूक

उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने निर्देश दिए कि स्कूलों, काॅलेजों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में विशेष जागरूकता शिविर लगाकर युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करें। आज के बच्चें हमारा कल का भविष्य है, उन्हें अपराधों एवं नशीले पदार्थों के खिलाफ जागरूक करना बेहद जरूरी है।  नशे को रोकने के लिए शिक्षण संस्थानों में जागरूकता शिविर, नुक्कड नाटक या सेमिनार के माध्यम से विद्याार्थियों को जागरूक किया जाए।

डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने इस दौरान बताया कि गत दिनों में गांवों और काॅलोनिया, सेक्टरों आदि को मिलाकर लगभग 450 थानों पर डोर टू डोर अभियान  चलाया गया है और लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया हैं। इस दौरान नशे की गिरफत में पाए गए लगभग 1500 लोगों की काउंसलिंग करवाकर उनका उपचार भी करवाया गया है।  

   इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, नगराधीश विश्वनाथ, सीएमओ मुक्ता कुमार, डिस्ट्रक्ट अटार्नी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

https://propertyliquid.com

*MC Chandigarh cracks down on non-compliance with biometric attendance system*

पंचकूला और कालका में 12 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

पंचकूला, 2 जुलाई।

For Detailed


सुश्री अपर्णा भारद्वाज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पंचकूला ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत, जिसे पहले स्थगित कर दिया गया था, अब 12 जुलाई 2025 (शनिवार) को जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-1, पंचकूला और उप-मंडल न्यायालय, कालका में आयोजित की जाएगी।
सुश्री अपर्णा भारद्वाज, सीजेएम-सह-सचिव, डीएलएसए पंचकूला ने बताया कि पिंजौर गार्डन में मैंगो मेले के दौरान 4 से 6 जुलाई तक कानूनी सहायता हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। हेल्प डेस्क का उद्देश्य आगंतुकों के बीच राष्ट्रीय लोक अदालत, इसके लाभों और इस तंत्र के माध्यम से विवादों को हल करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
लोक अदालत के सुचारू संचालन को सुगम बनाने तथा जनता का मार्गदर्शन करने के लिए जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला तथा लघु सचिवालय (डीसी कार्यालय भवन) में स्थापित हेल्प डेस्क पर पैरा लीगल वालंटियर (पीएलवी) तैनात रहेंगे। ये पीएलवी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी प्रदान करके वादियों तथा आगंतुकों की सहायता करेंगे तथा निपटान के लिए योग्य मामलों की पहचान करने में सहायता करेंगे।

लोक अदालत से पहले, पीएलवी तथा पैनल अधिवक्ता कानूनी साक्षरता शिविरों तथा कानूनी सहायता क्लीनिकों के माध्यम से जागरूकता गतिविधियां चलाएंगे। इन कार्यक्रमों के दौरान, वे लोगों को लोक अदालत प्रणाली के लाभों, यह कैसे त्वरित तथा लागत-मुक्त न्याय प्रदान करती है, तथा किस प्रकार के मामलों को समझौते या आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है, के बारे में शिक्षित करेंगे।

पहुंच तथा जागरूकता को अधिकतम करने के लिए, पंचकूला में प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित एलईडी स्क्रीन के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार भी किया जाएगा। ये स्क्रीन लोक अदालत की तिथि, स्थान तथा उठाए जा रहे मामलों के प्रकार के बारे में निरंतर जानकारी प्रदर्शित करेंगी, जिससे जनता की भागीदारी तथा विवादों के शीघ्र समाधान को प्रोत्साहन मिलेगा। सुश्री भारद्वाज ने बताया कि लोक अदालत में सभी प्रकार के मामलों पर विचार किया जाएगा, जिसमें मुकदमे से पहले के मामले और लंबित मामले शामिल हैं। इनमें सिविल विवाद, आपराधिक समझौता योग्य मामले, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामले, वैवाहिक विवाद, एमएसीटी मामले, बैंक वसूली मामले, बिजली और पानी बिल विवाद और इसी तरह के अन्य समझौता योग्य मामले शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना और समयबद्ध और वादी-अनुकूल तरीके से सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देना है। कुशल प्रबंधन के लिए, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पंचकूला की मंजूरी से कई बेंचों का गठन किया जाएगा। ये बेंच विभिन्न श्रेणियों के मामलों को संभालेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रत्येक मामले को आपसी समझ और सुलह के माध्यम से हल किया जाए। राष्ट्रीय लोक अदालत या कानूनी सहायता सेवाओं से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, जनता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सेक्टर-1, जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला के कार्यालय में आने या हेल्पलाइन नंबर 0172-2585566 पर कॉल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वे मुफ्त सहायता के लिए नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

https://propertyliquid.com

*MC Chandigarh cracks down on non-compliance with biometric attendance system*

मुख्यमंत्री ने मांगी श्यामटू-अमराला और बरवाला-मौली टांगरी पूल की एस्टीमेट रिपोर्ट

मुख्यमंत्री ने वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के उपायुक्तों, पुलिस उपायुक्तों/अधीक्षकों की बैठक की अध्यक्षता की

मानसून के मौसम में अधिकारी अलर्ट पर रहे-उपायुक्त मोनिका गुप्ता

For Detailed

पंचकूला, 2 जुलाई- मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला जिला में झर्झर हालत होने के कारण वाहनों की आवाजाही के लिए बंद किए गए श्यामटू-अमराला और साईट नंबर 53 बरवाला टू मौली टांगरी पूल के एस्टीमेट रिपोर्ट तत्काल भेजने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ से वीडिया कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के जिला उपायुक्तों व पुलिस उपायुक्तों/अधीक्षकों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सुरक्षा सबसे पहले है। उन्होंने कहा कि दोनों पूलों पर जो आवश्यक हो, वे कार्य जल्द से जल्द कराए जाए और तत्काल एस्टीमेट रिपोर्ट भेजे। बैठक में उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने इन दोनों पूलों के बारे में जानकारी दी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए उक्त रिपोर्ट मांगी।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक के पश्चात जिला के अधिकारियों की बैठक लेते हुए उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि मानसून के मौसम में अधिकारी अलर्ट पर रहे और जलभराव की स्थिति में पानी को जल्द से जल्द निकलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

उन्होंने कहा कि मानसून सीजन के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि पंचकूला जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार की जलभराव की स्थिति नहीं आती। पंचकूला में कुछ स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनती है। उन्होंने बताया कि सेक्टर-21 में नाले की निकासी में पंजाब क्षेत्र में निर्माण होने के कारण समस्या आती है। इस संबंध में पंजाब सरकार के साथ बातचीत कर हल निकाले जाने की आवश्यकता है।

इस पर वीसी के माध्यम से चंडीगढ़ से जुडे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि इस संबंध में उचित माध्यम से समाधान निकलवाया जाएगा। फिर भी इस मानसून सीजन के लिए तात्कालिक आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस पर उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि जिले में जल निकासी के लिए 150 एचपी क्षमता के पंप सैट उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की इस संबंध में तैयारी है। पीएमडीए के पास दो नालों की व्यवस्था है, इनमें से एक नाले की पूर्ण रूप से सफाई हो चुकी है। दूसरे नाले की सफाई का काम चल रहा है।

जिले में कंट्रोल रूम किया गया स्थापित

उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि जिला में लोगों की सुरक्षा व सहयोग के लिए फल्ड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका दूरभाष  नंबर 0172 2562135  है, जिसमें 24×7 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, डीसीपी सृष्टि गुप्ता, नगर निगम आयुक्त अपराजिता, एसडीएम पंचकूला चंद्रकांत कटारिया, एसडीएम कालका संयम गर्ग, नगराधीश विश्वनाथ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

https://propertyliquid.com