सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण
योजना के तहत 3 लाख तक का मिलेगा ऋण : उपायुक्त
पंचकूला, 02 जून । मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही हरियाणा सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की ऋण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से इस योजना के तहत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपए या इससे कम है तथा जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है वह इस स्कीम का लाभ ले सकती हैं। ऋण पर लगे ब्याजकी प्रतिपूर्तिहरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी। इसमें विभिन्न क्रियाकलापों बुटीक, सिलाई-कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला अचार इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स तथा अन्य किसी भी कार्य जिसको करने में महिलाएं सक्षम हो उन सभी कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है।