*यादविन्द्रा गार्डन में 4 से 6 जुलाई तक लगेगा मैंगो मेला*

सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

योजना के तहत 3 लाख तक का मिलेगा ऋण : उपायुक्त

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पंचकूला, 02 जून । मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही हरियाणा सरकार  विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की ऋण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

यह जानकारी देते हुए उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से इस योजना के तहत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपए या इससे कम है तथा जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है वह इस स्कीम का लाभ ले सकती हैं। ऋण पर लगे ब्याजकी प्रतिपूर्तिहरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी। इसमें विभिन्न क्रियाकलापों बुटीक, सिलाई-कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला अचार इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स तथा अन्य किसी भी कार्य जिसको करने में महिलाएं सक्षम हो उन सभी कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है। 

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Paras Health Panchkula Intensifies Fight Against Rising Neurological Disorders on World Brain Day, Urges Early Detection and Awareness

सोमवार व वीरवार को जिला में प्रातः 10 से 12 बजे तक हो रहा समाधान शिविर का आयोजन

समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें अधिकारी- उपायुक्त

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पंचकूला, 2 जून- उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने आज लघु सचिवालय के सभागार में सरकार द्वारा निर्देशित समाधान शिविर में विनय धीमान निवासी बलटाना की जमीन के नाम पर पैसे लेकर रजिस्ट्री न करवाने की शिकायत पर डीसीपी पंचकूला को मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि समाधान शिविर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य जिले की जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करना हैं। उन्होने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी स्वयं शिविर से जुडकर शिविरों में सुनी जा रही समस्याओं की मोनिटरिंग करते है।

उपायुक्त ने बताया कि जिले की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सोमवार व वीरवार को जिला में प्रातः 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

उन्होने बताया कि इन समाधान शिविरों मंे परिवार पहचान पत्र, प्रापर्टी आईडी, जमीन की रजिस्ट्री, नक्शे की मंजूरी, पैंशन, राशन कार्ड एवं सार्वजनिक नितरण व्यवस्था, अपराध, बिजली- पानी संबंधी आदि शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है।
उपायुक्त ने आज जिला के 21 लोगों की समस्याएं सुनी व संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगांेें की समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती निशा यादव, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, नगराधीश विश्वनाथ, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिला विकास एवं पंचायत विभाग, आयुष विभाग, जिला परिषद, पीएचईडी विभाग, एमआई काडा विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग,, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, मत्सय विभाग, पुलिस विभाग, माईनिंग, पीडब्लयूडी बीएंड आर, सिंचाई विभाग, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, यूएचबीवीएन, नगर निगम कालका व पंचकूला के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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सी.सी.आई. शिशु गृह, सेक्टर-15 पंचकूला में सी.जे.एम.-सह-सचिव, डी.एल.एस.ए. ने किया औचक निरीक्षण

पंचकूला, 02 जून।

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आज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सी.जे.एम.)-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.), पंचकूला की सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने सेक्टर-15, पंचकूला में स्थित बाल देखभाल संस्थान (सी.सी.आई.) – शिशु गृह का औचक निरीक्षण किया। यह दौरा डी.एल.एस.ए. द्वारा ऐसे संस्थानों में रहने वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के कल्याण और उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली नियमित निगरानी और पर्यवेक्षी जाँच का एक हिस्सा था।

अपने दौरे के दौरान, सुश्री भारद्वाज ने संस्थान के प्रशासनिक कामकाज का आकलन करने के लिए विभिन्न रजिस्टरों, उपस्थिति रिकॉर्ड और रखरखाव लॉग की गहन जाँच की। सभी रिकॉर्ड ठीक से बनाए रखे गए पाए गए। उन्होंने सीसीआई में रहने वाले बच्चों और कर्मचारियों से सीधे बातचीत की, उनकी दैनिक दिनचर्या, भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और रहने की स्थिति से समग्र संतुष्टि के बारे में पूछताछ की। बच्चे अच्छे मूड में दिखे और उन्होंने अपने अनुभव खुलकर साझा किए। निरीक्षण के हिस्से के रूप में, सुश्री भारद्वाज ने भौतिक बुनियादी ढांचे और समग्र स्वच्छता की स्थिति का आकलन करने के लिए परिसर का विस्तृत दौरा किया। उन्होंने देखा कि लॉन क्षेत्र में घास उग आई थी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सफाई बनाए रखने और किसी भी स्वास्थ्य या सुरक्षा के मुद्दों को रोकने के लिए इसे तुरंत काट दें। सुश्री भारद्वाज ने यह भी बताया कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा सभी राज्य संचालित सीसीआई में “समर कैंप – 2025” के आयोजन के संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार, बच्चों के समग्र विकास के लिए विभिन्न सह-पाठ्यचर्या और मनोरंजक गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों में गायन, नृत्य, पेंटिंग, कला और शिल्प, निबंध लेखन आदि शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के शिविर बच्चों को खुद को व्यक्त करने, आत्मविश्वास बनाने और जीवन कौशल विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। उन्होंने कर्मचारियों को इन गतिविधियों में बच्चों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य रचनात्मकता, टीमवर्क और सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देना है जो देखभाल में प्रत्येक बच्चे की शारीरिक और भावनात्मक भलाई में योगदान देता है। सुश्री भारद्वाज ने बच्चों के अधिकारों को बनाए रखने और उन्हें निरंतर निगरानी और कल्याणकारी पहलों के माध्यम से पोषण वातावरण प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रतिबद्धता को दोहराया। निरीक्षण सीसीआई अधिकारियों द्वारा समय पर और कुशल तरीके से निर्देशों को लागू करने के आश्वासन के साथ संपन्न हुआ।

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विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत गॉव  ढंडारडू, रत्तेवाली में किसान समारोह का किया गया आयोजन

12  जून तक  चलेगा अभियान- उप कृषि निदेशक

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पंचकूला, 2 जून विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत गॉव  ढंडारडू तथा रत्तेवाली में किसान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सैकड़ो किसानो  ने बढ़ चढ़  कर भाग  लिया।
इस समारोह में आईसीएआर (केवीक)े पंचकुला के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं  कृषि ,बागवानी,पशुपालन तथा मत्स्य अधिकारियो  ने अपने अपने विभागों की स्कीमो  के बारे में विस्त्रत जानकारी  दी । कृषि वैज्ञानिकों ने टिकाऊ खेती कैसे की जाए इस बारे में  किसानो को विस्तृत तकनीकी जानकारी प्रदान की।

इस कार्यक्रम में डॉ. राम प्रसाद, आईसीएआर डॉ. गुरनाम सिंह, केवीके पंचकूला, डाक्टर आर के पूंडीर, डाक्टर बीना मिश्रा, एनबीएजीआर करनाल, डॉ. अनुज गोदारा, एचडीओ बरवाला, डॉ. जे  पी  शर्मा एसएमएस बीएओ, डाक्टर अमनदीप सिंह, संदीप शर्मा, बीटीएम, डॉ. राजन खोरा ,राज्य मत्स्य अधिकारी, ने अपने अपने विभागों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
  डॉ. राजन खोरा ने बताया कि 2.5 एकड़ में  मत्स्य पालन  हेतु तालाब  बनाने  पर  एससी किसानों को 60 प्रतिशत और सामान्य जाति के किसानों को 40 प्रतिशत का  अनुदान दिया जा रहा है। 2 टन  उत्पादन हेतु फीड मील की स्थापना पर 30,00000 रुपए खर्च आता है जिसके  लिए एससी किसान को 60 प्रतिशत तथा सामान्य  कैटेगरी किसान को 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है।
डॉ. अनुज गोदारा ने बताया  कि  1 एकड़  में बाग  लगाने  पर 43000 रूपए सब्सिडी  है और अगर किसान मशरुम के उत्पादन हेतु  जनरल कैटेगरी किसान को 22000  सब्सिडी और एससी किसान को 25000 सब्सिडी  का प्रावधान है ।

उप कृषि निदेशक ,पंचकुला ,डॉ  सुरेंद्र  सिंह ने बताया कि  यह अभियान 12  जून तक जारी रहेगा। इस अभियान के दौरान जिले के विभिन्न गाँवो में समारोह आयोजित किए जा रहे है ,जिसमे खरीफ फसलों के लिए अपनाई जाने वाली शस्य  क्रियों ,कीट-प्रबंधन  तथा उर्वरको  की  संतुलित मात्रा  के प्रयोग तथा उत्पादन को बढ़ाने बारे विस्तृत जानकारी  प्रदान की  जाएगी। उन्होंने किसान भाइयों से अपील की ज्यादा से ज्यादा किसान इस अभियान से जुड़े ताकि  उनकी खेती में आ रही  समस्याओं का समाधान मौके पर किया जा सके।

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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध

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पंचकूला, 2 जून उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम सर्कल फोरम पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 3 जून  (मंगलवार) को सुबह 11.30 बजे से अधीक्षण अभियंता, पंचकूला के कार्यालय, एससीओ नंबर-96, पहली मंजिल, सेक्टर-5, पंचकूला में की जाएगी। इस दौरान केवल पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।                                
  मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।
   सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।

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