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आयुक्त विनय सिंह व उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने किया ड्रेनों का निरीक्षण

सिरसा, 2 जून।

आयुक्त विनय सिंह व उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने किया ड्रेनों का निरीक्षण

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बाढ़ से बचाव प्रबंधों के तहत ड्रेनों की सफाई तथा रिंग बांधों को मजबूत करने के दिए आदेश


              हिसार मंडल के आयुक्त विनय सिंह व उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने मंगलवार को बाढ़ बचाव प्रबंधों के तहत भावदीन व ढाणी रामपुरा में रंगोई खरीफ चैनल तथा गांव तरकांवाली व शाहपुरिया में हिसार घग्घर मल्टीपर्पज चैनलों का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को जरुरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, डीआरओ विजेंद्र भारद्वाज, डीडीपीओ राजेंद्र सिंह, अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग आत्मा राम भांभू, तहसीलदार श्रीनिवास, कार्यकारी अभियंता सिंचाई विभाग सतीश जनेवा व नरेश भोला, बीडीपीओ व एससीपीओ आदि साथ रहे।

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              आयुक्त विनय सिंह ने निर्देश दिए कि ड्रेन की अच्छे तरीके से सफाई करवाई जाए पानी बहाव की क्षमता बढ सके। इसके अलावा झाडिय़ों / घास को कटवाया जाए और जहां पर भी कटाव दिखाई देता है, बरसाती मौसम से पहले उसे ठीक करवा कर मजबूत बनाया जाए। इसके लिए समय-समय पर सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारी अपने क्षेत्र में तटबंधों के मुरम्मत कार्यों का भी स्वयं निरीक्षण करें।


              इस दौरान आयुक्त विनय सिंह ने रंगोई खरीफ चैनल व हिसार घग्घर मल्टीपर्पज चैनल में चल रहे सफाई कार्य का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहां भी आवश्यकता हो उन स्थानों पर तुरंत मिट्टी डलवाएं और बांध को मजबूत रखें, अगर इन कार्यों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो तुरंत उनके संज्ञान में लाया जाए ताकि समय रहते उन दिक्कतों को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि गांव बणी के आसपास घग्घर नदी के उपरी तटबंधों को मजबूत किया जाए।


              इससे पूर्व स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त ने जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में विभिन्न 13 प्वाईटों पर जहां बारिश के समय जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, उसके लिए समय रहते पंप सैटों की समुचित व्यवस्था कर ली जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बारिश के समय अधिक समय तक जलभराव न हो। इसके लिए नजदीकी ड्रेनों की सफाई व्यवस्था करवा ली जाए। जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शहर में नालों की सफाई करवाएं तथा 20 जून तक रिपोर्ट दें।

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कंटोनमेंट एरिया को छोड़कर प्रात: 9 से सायं 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें : उपायुक्तं

सिरसा, 2 जून।

पैट्रोल पंप, मेडिकल, दूध/डेयरी उत्पाद की दुकानें खुलेंगी सुबह 7 बजे से सांय 7 बजे तक


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-1 के तहत जिला में कंटोनमेंट एरिया को छोड़कर प्रात: 9 से सायं 7 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार कंटोनमेंट जॉन में दुकान खोलने से संबंधित पाबंदियां पहले की तरह रहेंगी जबकि अन्य क्षेत्रों में हिदायतों के साथ दुकानें खोलने की छूट दी गई है।  

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उन्होंने बताया कि निर्धारित नियमों की अनुपालना करते हुए पैट्रोल पंप, मेडिकल, दूध/डेयरी उत्पाद की दुकानें रोजाना सुबह 7 बजे से सांय 7 बजे तक खुलेंगी और बाजार की अन्य दुकानें सुबह 9 बजे से सांय 7 बजे तक खुलेंगी। रेस्टोरेंट व फूड एग्रीगेटर होम डिलवरी के लिए 8 बजे तक रसोई का संचालन कर सकते है, जबकि 8.30 बजे तक होम डिलवरी का कार्य किया जा सकेगा। ध्यान रहे होम डिलवरी ब्वॉय मुंह पर मॉस्क व हाथों में दस्ताने पहने हो और उसमें सर्दी, जुकाम व खांसी के लक्षण न हों। मार्केट में माल ढुलाई वाले वाहनों (प्रात: 7 से 9.30 बजे)को छोड़कर अन्य चार पहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी।

रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा रात्रि कफ्र्यू, उल्लंघना करने वालों के खिलाफ की जाएगी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि जिला में कोरोना के बढते मामलों के मद्देनजर नागरिकों को पूरी जिम्मेदारी के साथ कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन का सहयोग करना जरूरी है। मास्क पहनकर घर से अति आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकलें और बाहर एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर रखें।

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उन्होंने बताया कि बाजार में दुकानदारों और ग्राहकों द्वारा एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी। दुकानदारों को हाथ से संपर्क से बचने के लिए दस्ताने और मास्क पहनने होंगे। दुकान पर सैनेटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दुकानदार, सहायकों और ग्राहकों सहित 5 से अधिक व्यक्ति किसी भी दुकान में एक समय में मौजूद न हों। दुकान के बाहर कोई भी सामान दुकानदार द्वारा नहीं रखा जाए।

उन्होंने कहा कि दुकानदारों को अपने कर्मचारियों सहित स्वयं आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा तथा अपनी दुकान के सामने भी इस एप के बारे में जागरूकता नोटिस चस्पा करें ताकि ग्राहकों को भी इस बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने व मॉस्क न लगाने वालों के चालान किए जाएं और नियमों की कड़ाई से अनुपालना करवाना सुनिश्चित की जाए। यदि कोई व्यक्ति नियमों की उल्लंघना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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