*MC Chandigarh conducts anti-encroachment drive in Sector 22*

कंटेन्मेंट ज़ोन सेक्टर 15 में रह रहे दुकानदारों ने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट M P शर्मा को सौंपा ज्ञापन

पंचकूला-

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कंटेन्मेंट ज़ोन सेक्टर 15 में रह रहे दुकानदारों ने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट M P शर्मा को सौंपा ज्ञापन, मांग की कि कंटेन्मेंट ज़ोन की 28 दिन की अवधि पूरी हो जाने के बाद इस एरिया में रह रहे दुकानदारों को एसेंशियल कमोडिटीज की दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए, बता दें कि पंचकूला सेक्टर 15 से एक ही परिवार के 9 सदस्य कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सेक्टर 15 को कंटेन्मेंट ज़ोन घोषित कर आवागमन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी!जिसके चलते इलाके में रह रहे दुकानदार भी दुकानें खोलने से वंचित हो गए थे! वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट एम पी शर्मा ने इन्हें भरोसा दिलाया कि इनकी मांग पंचकूला प्रशासन तक पहुंचा दी जाएगी!

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पंचकूला महिला एवं बाल विकास विभाग की महिलाएं मास्क बनाते एवं मास्क बांटते हुए

पंचकूला महिला एवं बाल विकास विभाग की महिलाएं मास्क बनाते एवं मास्क बांटते हुए

पंचकूला 26 अप्रैल- कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लाॅकडाउन के चलते हर कोई किसी न किसी रूप से जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अपने हाथ आगे बढा रहा है। सरकारी कर्मचारियों ने जहां एक दिन का वेतन देकर मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में अपना योगदान दिया है। वही कई विभागों के सरकारी कर्मचारी वेतन के साथ साथ दूसरे कार्यो में भी मदद देकर कोरोना की जंग में सहयोगी बन रहे है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग का नाम भी बड़ी सक्रियता में आ रहा है। 

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विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शैल्टर होम में रहने वाली महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य जांच में बड़ा ही सक्रिय योगदान दिया। इसके अलावा अपने स्तर पर ही जब से सरकार की ओर से मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है तब से कपड़े के मास्क बनाकर निशुल्क देने का कार्य शुरू कर दिया। अधिकांश कार्यकर्ता अपने स्तर पर मास्क बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में बांटने का कार्य कर रही है। इसके साथ विभाग ने स्वास्थ्य विभाग से कपड़ा लेकर भी 21000 मास्क बनाने का कार्य अपने स्तर पर किया। 

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महिला एवं बाल विकास विभाग ने शैल्टर होम में क्वारंटीन की गई महिलाओं एवं अल्पायु के बच्चों के लिए निरंतर प्रयास कर हर सम्भव सहयता उपलब्ध करवाई। छोटे बच्चों के लिए दूध की उपलब्धता ने उन्हें न केवल भूख से बिलखने दिया बल्कि उन्हें प्रोटीन युक्त दूध देकर सच्ची मानवता का परिचय दिया। इसके लिए विभाग की महिलाएं लाॅकडाउन के चलते आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से भी लगातार छोटे बच्चों को पोष्टिक आहार उपलब्ध करवाने में लगी हुई है। इस प्रकार विभाग अपने नाम के अनुसार बच्चों एवं महिलाओं के विकास को चरितार्थ कर रहा है। 

जिला कार्यक्रम अधिकारी आरू वशिष्ठ का कहना है कि उन्होंने पिंजौर खण्ड में अपने स्तर पर 14000 से अधिक मास्क बनाकर लोगों को उपलब्ध करवाए है। इसके अलावा जिला प्रशासन को मास्क बनाने आश्वासन देकर उन्होंने जिला के हर खण्ड में 500-500 मास्क बनाने का बीड़ा उठाया है। पंचकूला खण्ड में विभागीय महिलाओं के सहयोग यह संख्या 800-900 तक पहंुच गई है। इस कार्य में जिला की लगभग 253 आंगनबाडी कार्यकर्ता निरंतर लगी हुई है और उन्हें अब तक 30 हजार से अधिक मास्क बनाकर प्रदान किए गए है। प्रत्येक केन्द्र को पूरी तरह से सेनीटाईज करके ही मास्क बनाने का कार्य किया जा रहा है तथा सोशल डिस्टेंस का भी अच्छे ढंग से पालन किया जा रहा है। विशेषकर मास्क बांटते व बनाते समय हाथों व मशीनों को पूर्ण रूप से सेनीटाईज करके ही कार्य किया जा रहा है। 

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के कपड़े से बने हुए मास्क अच्छी किस्म के है और सबसे अच्छा कार्य यह है कि इन्होंने निशुल्क बनाने का कार्य किया है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं महिलाएं बधाई की पात्र है।

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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि विभाग द्वारा अब तक 1417 व्यक्तियों के नमने लिए गए हैं

पंचकूला 26 अप्रैल- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि विभाग द्वारा अब तक 1417 व्यक्तियों के नमने लिए गए हैं जिनमें से 1234 व्यक्तियों के नमूने नेगेटिव पाए गए। इसके अलावा 144 व्यक्तियों के नमूनों के परिणाम आने बाकी है तथा 20 व्यक्तियों के नमूने कोरोना नार्म अनुसार सही नहीं पाए गए। उन्होंनेे बताया कि जिला में 18 व्यक्तियों के नमूने पोजिटिव पाए इनमें से तीन व्यक्तिय ठीक हो गए हैं, उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 

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उपायुक्त ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमण के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा 576 व्यक्तियों को निगरानी में रखा गया है जिनमें से 360 व्यक्तियों को घरों में क्वारंटीन किया गया है। इनमें से 385 व्यक्तियों ने होम क्वारंटीन की 28 दिन की अवधि पूरी कर ली है। इसके अलावा नागरिक अस्पताल सैक्टर 6 में 13, कमाण्ड अस्पताल में 6 तथा पंचकूला स्थित अलकेमिस्ट अस्पताल में 4 व्यक्तियों को दाखिल किया गया है। उन्होंने बताया कि सूद भवन में 9, नाडा साहेब गुरूद्वारे में 4 तथा विभिन्न अस्थाई शैल्टर होम में 180 व्यक्तियों को क्वारंटीन किया गया है। 

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राहत : अब गली-मोहल्लों में खुल सकेंगी दुकानें : उपायुक्त

सिरसा, 26 अप्रैल।

दुकानों पर रखना होगा आधा स्टाफ, सोशल डिस्टेंस सहित बरतनी होंगी आवश्यक सावधानियां


                       लॉकडाउन को सफल बनाने तथा आमजन को सुविधाएं सरलता से पहुंचे इसके लिए प्रशासन की ओर से राहत दी गई है। अब जिला की गली-मोहल्लों, कालोनियों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि शहर के मुख्य बाजार में शॉपिंग कॉम्पलेक्स (जहां एक साथ कई दुकानें) तथा मॉल्स के खुलने पर पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा। बाजार में प्रशासन द्वारा पूर्व में निर्धारित आवश्यक वस्तुओं की ही दुकानें खोली जा सकेंगी। रिहायशी इलाकों में जहां एक साथ 12 या इससे अधिक दुकानें (सड़क के दोनों ओर) हैं उसे बाजार माना जाएगा और उन्हें खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा उचित दूरी पर बनी एकल दुकाने ही खोली जा सकेगी।

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                       उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि सरकार की ओर से आमजन की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए गली, मोहल्लों तथा कालोनियों में स्थित दुकानों को खोलने बारे दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह अनुमति शहर के बाजार में कॉम्पलेक्स तथा मॉल्स को खोलने की नहीं होगी। शॉपिंग कॉम्लेक्स या मॉल चाहे ग्रामीण क्षेत्र में भी क्यों न हो, वहां पर भी इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार परमिट धारक ई-कॉमर्स कंपनियों को ही आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले जाने की अनुमति होगी।

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शहर के बाजार, शॉपिंग कॉम्पलेक्स (जहां एक साथ कई दुकानें) तथा मॉल्स को खोलने की नहीं होगी अनुमति


                       उन्होंने बताया कि 100 वर्ग फुट से कम निर्मित दुकानपर एक व्यक्ति, 100 से 200 वर्ग फुट में निर्मित दुकानों पर दुकानदार सहित एक अन्य व्यक्ति को काम करने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि 200 वर्ग फुट से अधिक बड़ी दुकानों पर एक अतिरिक्त व्यक्ति को काम पर रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को दुकान खोलने के दौरान सोशल डिस्टेंस तथा संक्रमण से बचाव बारे आवश्यक प्रबंध करते हुए जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी, ताकि संक्रमण का फैलाव न हो। दुकान पर 50 फीसदी से ज्यादा स्टॉफ को काम पर न लगाएं यानी अगर पहले दुकान में 4 लोग काम कर रहे थे तो अब दो लोगों को ही काम पर रखें। दुकानों में काम करने वाले स्टॉफ को मास्क पहनना अनिवार्य है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का भी कड़ाई से पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुकानदार मॉस्क पहने हुए ग्राहक को ही सामान दे। दुकान पर सामान आपूर्ति के दौरान अधिक लोगों को एकत्रित न होने दें। उचित दूरी पर खड़े करवाकर ही सामान दिया जाए। उन्होंने कहा कि दुकान पर संक्रमण बचाव के सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकान पर हैंड सैनिटाइजर रखना होगा जिसे दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी व ग्राहक प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुकानदार, दुकान पर काम करने वाले व्यक्तियों तथा ग्राहक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है।


                       उन्होंने कहा कि संबंधित एसडीएम यह सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के तहत जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना हो। इसके साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं की खोली गई दुकानें निर्धारित समय अनुसार तथा सोशल डिस्टेंस के महत्व के मुताबिक खोली जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दुकानदार प्रशासन के आदेशों की पालना न करें तो तुरंत प्रभाव से उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकान को बंद करवाया जाए और संबंधित दुकानदार के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। निरीक्षण के दौरान उक्त अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि संबंधित दुकानदार व उसके सहयोगी के पास सैनिटाइजर व मास्क रखना अनिवार्य है।



शराब के ठेके, सैलुन, बारबर व रेस्टोरेंट की दुकानें खोलने पर रहेगी पूर्णत: पाबंदी : उपायुक्त बिढ़ान


                       उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के जारी निर्देशानुसार जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई कंटेनमेंट जोन है तो नियमानुसार सभी तरह की दुकानें खोलने पर पूर्णत: प्रतिबंद रहेगा। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान सभी रेस्टोरेंट, सैलुन तथा बारबर (नाई की दुकान), शराब के ठेके पूर्णत: बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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कोविड-19 संक्रमण के चलते विदेशों में फंसे जिला निवासियों की पहचान के लिए नगराधीश नोडल अधिकारी नियुक्त : उपायुक्त

सिरसा, 26 अप्रैल।

संक्रमण के कारण विदेशों में फंसे जिला निवासियों की उनके परिजन प्रशासन को दें सूचना

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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि जिला सिरसा के ऐसे निवासी जो उच्च शिक्षा या अन्य कार्यों के लिए विदेशों में गए हुए हैं और संक्रमण के चलते वहीं पर रह गए हैं तथा अब वो वापिस आने के इच्छुक हैं। ऐसे व्यक्तियों की पहचान व संख्या एकत्रित कार्य के लिए नगराधीश सिरसा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तथा कार्यरत हैं, संक्रमण के चलते हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध होने से वापिस अपने देश नहीं आ सके हैं। ऐसे लोगों को वापिस लाने के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत प्रदेश सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है। इसी कड़ी में जिला के ऐसे व्यक्तियों की पहचान व संख्या के कार्यों को सूचीबद्ध किया जाना है। इस कार्य के लिए नगराधीश को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला सिरसा के ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में वर्तमान परिस्थिति के कारण वहां पर फंस गए हैं और अब यहां आने के इच्छुक हैं, ऐसे व्यक्तियों के परिवारजन जोकि सिरसा में हैं, वे अपने परिवार के ऐसे सदस्यों की सूचना 01666-248881 व मोबाइल नम्बर 98027-48848 पर आगामी 27 अप्रैल को सायं 3 बजे तक दें। 

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