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रिटर्निंग अधिकारी जयवीर यादव ने किया नाकों औचक निरीक्षण

सिरसा 16 अक्तूबर।


              जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग के निर्देशानुसार हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों पर नाके लगा कर कड़ी नजर रखी जा रही है। जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों की सीमा में आने व जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है तथा सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है।


                  उन्होंने नाकों पर तैनात टीमों का निरीक्षण कर ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सुरक्षा कर्मियों, वीडियोग्राफरों को पूरी तरह से मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे अपने कार्यों को पूरी जिम्मेदारी से करें। किसी भी संदिग्ध वाहन की तत्काल चेकिंग करें और अनाधिकृत नकदी, शराब व हथियार की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को दें। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने में एसएसटी और फ्लाइंग टीमों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी समय किसी भी नाके का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। चुनावी ड्यूटी से जुड़े सभी अधिकारी व कर्मचारी गंभीरता से अपना दायित्व निभाएं और आपसी तालमेल से कार्य करें।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला और उप.विभागीय विधिक सेवा प्राधिकरण कालका के पैनल अधिवक्ताओं के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकुला के प्रशासनिक भवन में आयोजित किया गया था।

पंचकूला, 16 अक्तूबर- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला और उप.विभागीय विधिक सेवा प्राधिकरण कालका के पैनल अधिवक्ताओं के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकुला के प्रशासनिक भवन में आयोजित किया गया था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में जिला न्यायिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.सह.सचिव श्री विवेक गोयल ने प्रतिभागियों को प्रेरित किया कि वकील समाज में बहुत सम्मानजनक स्थान रखता है। उसे न्यायालय और जनता में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में खुद को रखना चाहिए। उन्होंने आगे चलकर पैनल के वकीलों को वकीलों के लिए पेशेवर नैतिकता और उनके ग्राहकों के साथ.साथ न्यायालय के प्रति उनके कर्तव्यों से अवगत कराया। उन्होंने आगे कहा कि पैनल के वकील मुकदमे के मामले का संचालन करते हुए अपना 100 प्रतिशत दें और जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।

मास्टर ट्रेनर अर्थात् श्री मनबीर राठी और श्री अरविंद खुरानिया ने पैनल वकीलों को प्रेजेंटेशन का उपयोग करके और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर वृत्तचित्र दिखाकर प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षुओं के बीच गठित समूहों को व्यावहारिक समस्याएं दी गईं और उन्हें किसी विशेष समस्या के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिमों, ईसाइयों, पारसियों, यहूदियों के बीच विवाह और तलाक के कानून और विशेष विवाह अधिनियम 1954, पत्नी के रखरखाव का कानून, संपत्ति कानून, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कानून के विभिन्न प्रावधान 1986, हिंदू और मुस्लिम कानूनों के तहत महिलाओं के संपत्ति के अधिकार और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को कवर किया गया था।

अंतिम सत्र में जिला एवं सत्र न्यायाधीश.सह.अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुभास मेहला भी उपस्थित थे। उन्होंने वकीलों को समाज के वंचित और वंचित वर्ग के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कानूनी सेवा प्राधिकरण का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। प्रशिक्षण कार्यक्रम मै भाग लेने वाले अधिवक्ताओं को जिला एवं सत्र न्यायाधीश.सह.अध्यक्षए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए।

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फसल के अवशेष जलाने पर रोक, धारा 144 लागू

सिरसा 16 अक्तूबर।


                  जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरसा की सीमा में फसल अवशेष जलाने पर पाबंदी लगाई है। आदेशों में कहा गया है कि जिला की सीमा में धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुई भूसे/अवशेष को किसानों द्वारा जला दिया जाता है जिससे प्रदूषण होने से आमजन के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है तथा आगजनी आदि होने पर सम्पत्ति की हानि या मानव जीवन को भारी खतरे की संभावना रहती है व पशुओं के चारे की कमी होने की भी संभावना बनी रहती है।


                  जिलाधीश ने बताया कि पराली/भूसे को जलाने से भूमि के मित्र कीट मर जाते हैं जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति कम होने से फसल की पैदावार पर भी प्रभाव पड़ता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के आदेश क्रमांक ओए नम्बर 118 ऑफ 2013 दिनांक 10 दिसंबर 2015 के आदेशानुसार धान के अवशेष जलाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। फसलों के अवशेषों को जलाने से उत्पन्न धुआं आसमान में दूर-दूर तक चारों और फैल जाता है।


                  इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा भी समय-समय पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों की कड़ाई से पालना हेतू निर्देश दिये गये हैं। आपातकालीन स्थिति, समय की कमी तथा वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर जनमानस को सूचनार्थ एवं पालना हेतू ये आदेश जारी किए गए है। उक्त आदेश की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत संपठित वायु बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दण्ड का भागी होगा।

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कानूनी जागरूकता शिविर के शैड्यूल जारी

सिरसा 16 अक्तूबर।


              जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी 17 से 23 अक्तूबर तक जिला के  ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन जागरूकता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं व पैरा लीगल वॉलेंटियरों द्वारा आमजन को कानूनी पहलुओं की जानकारी दी जाएगी।


                  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनमोल सिंह नयर ने बताया कि 17 अक्तूबर को गांव शकरमंदोरी में एडवोकेट महेश सिंह भाटी व पीएलवी सोनिया, 18 अक्तूबर को गांव बुर्जभंगु में एडवोकेट दिपांशुल मक्कड़ व पीएलवी नक्षत्र सिंह, 22 अक्तूबर को गांव रंगड़ी खेड़ा में एडवोकेट पुष्पा मेहता व पीएलवी रमनदीप तथा 23 अक्तूबर को गांव मल्लेकां में एडवोकेट नवीन कुमार व पीएलवी ज्योन सिंह तथा गांव पंजुआना में पैनल एडवोकेट अमनदीप कौर व पीएलवी नारायणी देवी द्वारा आमजन को  अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने आमजन से आह्वïान किया है कि वे इन जागरुकता शिविरों में पहुंच कर कानूनी पहलुओं की जानकारी प्राप्त करें।

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