MC Chandigarh starts patch work at Mata Mansa Devi road to improve commuter convenience

वाहनों व लाउडस्पीकर के लिए अनुमति जरुरी

सिरसा, 26 सितंबर।


                  जिले में बिना अनुमति के किसी भी वाहन या स्थान पर राजनीतिक दलों द्वारा लाउडस्पीकर के प्रयोग की मनाही होगी।


                  जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं संविधान के लेख 324 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों को विधानसभा आम चुनाव-2019 में प्रचार-प्रसार के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना अनुमति के तथा बिना परमिट के वाहन पर लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल व चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार प्रात: 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग कर सकेंगे।


                  उन्होंने बताया कि अनुमति के लिए राजनीतिक दल या चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार संबंधित विधानसभा क्षेत्र 42-कालांवाली, 43-डबवाली, 44-रानियां, 45-सिरसा व 46-ऐलनाबाद के रिटर्निंग अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल किसी भी वाहन का प्रयोग प्रचार-प्रसार के लिए करते हैं तो उस वाहन के नम्बरों की सूचना देनी होगी तथा चुनाव कार्यालय से अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। अगर कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के प्रचार-प्रसार करता पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाही की जाएगी। मतदान प्रक्रिया शुरु होने के 48 घंटे पहले सभी राजनीतिक दलों को प्रचार-प्रसार बंद करना होगा।


                  आचार संहिता के दौरान प्रचार-प्रसार के लिए कोई भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार अपने काफिले में सुरक्षा वाहन सहित 10 से अधिक वाहन लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने राजनीतिक दलों व उम्मीवारों से भी आह्वïान किया है कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करें तथा उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की सूचना प्रशासन को दें।

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पार्टी कार्यालय खोलने के लिये चुनाव आयोग ने किये मापदंड निर्धारित

सिरसा, 26 सितंबर।


                  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव-2019 के मद्देनजर विभिन्न राष्ट्रीय एवं राजनीतिक दलों द्वारा खोले जाने वाले अस्थाई कार्यालयों के लिए कुछ मानदंड व शर्तें निर्धारित किए गए हैं।


                  यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति पर अपना कार्यालय नहीं खोल सकते। इसके अलावा किसी भी शिक्षण संस्थान, हस्पताल, धार्मिक स्थान अथवा उसके प्रांगण में कार्यालय नहीं खोला जा सकता। राजनीतिक दल मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में भी अपना कार्यालय नहीं खोल सकते।


सभी दल अपने कार्यालय में एक ही पार्टी का झंडा रखेंगे और उस झंडे पर पार्टी सिंबल /फोटोग्राफ अंकित हो। साथ ही राजनीतिक दल के कार्यालय में लगे फ्लेक्स का साईज 4 फीट बाई 8 फीट से अधिक न हो।


उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों व उम्मीदवार चुनाव के खर्च के खातों के रखरखाव बारे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 व 78 की पालना करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों  से आह्वान किया है कि वे निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांति पूर्ण मतदान हेतु आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करें।

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चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रचार-प्रसार के लिए हिदायतें जारी : जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार गर्ग

सिरसा, 26 सितंबर।


                  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार गर्ग द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों, संगठनों, उम्मीदवारों व व्यक्ति के लिए हिदायतें जारी की गई है।


                  उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी व्यक्तिगत जमीन, भवन, प्रांगण, दीवार पर चुनाव के झंडे, बैनर, नोटिस चस्पा, नारे आदि नहीं लिखवा सकता। किसी भी सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति को नुकसान की स्थिति में संबंधित राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार, व्यक्ति के विरुद्घ भारतीय दंड संहिता की धारा 425, 426, 427, 433 व आपराधिक दंड संहिता 1973 की धारा 133, हरियाणा सम्पत्ति अधिनियम तथा नगर पालिका कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। नुकसान की पूर्ति जिला प्रशासन द्वारा संबंधित राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार से की जाएगी।


                  इसके अलावा सार्वजनिक संपत्तियों जैसे साइनबोर्ड, राजमार्ग पर सड़कों व महत्वपूर्ण चौराहों की दिशा का संकेत, राजमार्ग पर मील का पत्थर, रेलवे प्लेटफॉर्म / बस टर्मिनल पर एहतियाती नोटिस बोर्ड या आम जनता की सुविधा के लिए प्रदर्शित कोई अन्य साइनबोर्ड इसमें शामिल नहीं होंगे। चुनावी अभियान के दौरान इन्हें हानि पहुंचाने वाले के विरुद्घ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों की कड़ाई से पालना के लिए संबंधित क्षेत्र के उपमंडल अधिकारी नागरिक बतौर प्रवर्तक मजिस्ट्रेट कार्य करेंगे। उपमंडल अधिकारी नागरिक द्वारा फ्लाईंग स्क्वायड तैयार की जाएगी। प्रत्येक स्क्वयड, कमेटी द्वारा किसी भी प्रकार के घटना की रिपोर्ट प्रतिदिन संबंधित एसडीएम को दी जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आदर्श चुनाव आचार संहिता में किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के नुकसान की स्थिति में पुलिस अधीक्षक द्वारा डीएसपी/एसएचओ की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जांच की जाएगी।


                  उक्त आदेशों की अवहेलना अथवा किसी भी प्राधिकारी द्वारा कार्यों में ढिलाई की स्थित में संबंधित व्यक्ति के विरुद्घ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा उक्त सामाजिक दायित्व के निर्वहन करने के संबंध में विफलता की स्थित में कानून के तहत तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

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नामांकन के लिए आने वाले राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए हिदायतें जारी

सिरसा, 26 सितंबर।


              भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने नामांकन पत्र भरने के लिए आने वाले राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए हिदायतें जारी की है।


                  उपायुक्त ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों में नामांकन के लिए आते समय प्रत्याशी के काफिले में 3 से ज्यादा वाहन नहीं हो सकते हैं। प्रत्याशी को अपने तीनों वाहन आरओ कार्यालय से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर खड़े करने होंगे। इसके लिए निर्धारित दूरी का सीमांकन भी स्पष्टï रूप से किया जाएगा। इसी प्रकार नामांकन के लिए आरओ कार्यालय में प्रत्याशी के साथ 4 से अधिक व्यक्ति एक बार में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रवेश द्वार ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। नामांकन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से हुए नुकसान का खर्च उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिला की पांचों विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए 27 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशियों 4 अक्तूबर तक नामांकन कर सकेंगे। 5 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 7 अक्तूबर तक अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। 21 अक्तूबर को मतदान होगा तथा 24 अक्तूबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। ये आदेश ड्यूटी पर लगे व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।


                  उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों व प्रत्याशियों से आह्वïान किया है कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने में सहयोग करें ताकि नामांकन की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से संपन्न किया जा सके।

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Blood Donation Camp

Chandigarh September 26, 2019

Panjab University Alumni Association, Chandigarh in collaboration with Vishvas Foundation and HDFC Bank is organizing Blood Donation Camp  as per details below:
Venue:          Alumni House, Sector-25, Chandigarh
Date:           27.9.2019
Time:           10.00 am to 4.00 pm

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INVITATION

Chandigarh September 26, 2019

Department of Gandhian and Peace Studies, Panjab University (PU), Chandigarh is organizing a special lecture on ‘The Rising Menace of Non-Communicable Disease (NCD) & How to Curb It’. Prof. Karamjeet Singh, Registrar, PU will preside over the function. The details are as follows:-

Speaker         :       Prof. Sanjay Kumar Bhadada, Department of Endocrinology, PGIMER, Chandigarh
Venue                   :        Gandhi Bhawan, PU
Date                    :       September 27, 2019
Time                    :       10.00 AM

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