MC Chandigarh starts patch work at Mata Mansa Devi road to improve commuter convenience

इस रोस्टर के तहत उसी किसान की सरसों की खरीद मण्ड़ी में की जाएगी, जिसका ब्यौरा मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड होगा

करनाल:

 उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने गुरुवार को बताया कि जिले में सरसों की समूचित खरीद के लिए हैफेड द्वारा तिथि व गांववार रोस्टर तैयार कर लिया गया है।

खरीद जिला की एकमात्र मण्ड़ी घरौण्ड़ा में गुरूवार से प्रारम्भ हो गई है।

इसके तहत प्रारम्भ के 3 दिन यानि 30 मार्च तक ओपन फारआल यानि जिले के किसी भी गांव का किसान मण्ड़ी में जाकर अपनी सरसों की फसल बेच सकता है। 

उन्होंने बताया कि एक अप्रैल से 18 अप्रैल तक सरसों की खरीद के लिए गांव के अनुसार रोस्टर बनाया गया है। इस रोस्टर के तहत उसी किसान की सरसों की खरीद मण्ड़ी में की जाएगी, जिसका ब्यौरा मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड होगा।

उन्होंने बताया कि मण्ड़ी में ठीक प्रकार से सरसों की खरीद हो, किसानो की सुविधा के लिए सम्बंधित तहसीलदार और उनके पटवारी किसानो की रजिस्ट्रेशन का विवरण मार्किट कमेटी घरौण्ड़ा के कार्यालय में भिजवा रहें है, ताकि किसानो को फसल बेचने में कोई दिक्कत ना हो और रजिस्ट्रेशन के प्रमाण से फसल की गेट पर्ची कटवाई जा सके।

उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार सरसों की फसल की अदायगी किसानो को उनके खाते में ऑनलाईन भेजी जाएगी तथा गेहूं की पेमेंट की अदायगी आढ़ती के माध्यम से होगी। 

उन्होंने बताया कि मण्डियों में गेहू की फसल की खरीद एक अप्रैल से आरम्भ होगी। इसके लिए सभी मण्डियो के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।

उपायुक्त ने किसानो से अपील की है कि वे अपनी सरसों रोस्टर के अनुसार ही मण्ड़ी में लाएं। 

हैफेड के जिला प्रबंधक एम.एल. पोसवाल ने बताया कि सरसों की खरीद के रोस्टर के अनुसार एक अप्रैल को घरौण्ड़ा खण्ड़ के गांव डिंगर माजरा, अमृतपुर कलां व अमृतपुर खुर्द, 2 अप्रैल को गगसीना व कलहेड़ी, 3 अप्रैल को हरीसिंहपुरा, शेखपुरा खालसा व अराईपुरा, 4 अप्रैल को स्टौण्ड़ी, पनौड़ी फरीदपुर, शाहजाहंपुर, रायपुर जटान, कोहण्ड, कुटेल, बसताड़ा, समालखा, समालखावाली, नूरवाला, बादशाहपुर, बीजना, गुढा, जमालपुर, बड़ौली, गढ़ीमुल्तान, मलिकपुर, पुण्डऱी, बरसत, कैमला, खोरा खेड़ी, चौरा, गढीखजूर, मुबारखाबाद तथा गढ़ीभरल के किसान अपनी सरसों बेच सकेंगे।

गांव के किसान अपनी सरसों की फसल को घरौण्ड़ा मण्ड़ी में ब्रिकी के लिए ले जा सकेंगेे। 

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 29 से 30 मार्च को जिला में कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किये जायेंगे।

पंचकूला, 28 मार्च-

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 29 से 30 मार्च को जिला में कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किये जायेंगे।

यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य दंडाधिकारी

विवके गोयल ने बताया कि 29 मार्च को मोरनी खंड के गांव बालू में इस तरह का शिविर लगाया जायेगा। इस शिविर में एडवोकेट आशीष कुमार और पैरा लिंगल वाॅलेंटियर शीश राम कानून पहलुओं की जानकारी देंगे। इसी प्रकार 30 मार्च को रायपुररानी खंड के गांव कसमपुर में आयोजित होने वाले शिविर में एडवोकेट पवन कुमार और पैरा लिगल वाॅलेंटियर जगदीश लोगों को कानूनी अधिकारों की जानकारी उपलब्ध करवायेंगे। 

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चुनाव आचार संहिता व चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिये गठित सभी टीमें सक्रिय रूप से निभाये अपनी ड्यूटी- जिला निर्वाचन अधिकारी

पंचकूला, 28 मार्च-

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह जिला सचिवालय में अधिकारियों की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिये जिला में गठित की गई फलाईंग स्कवायर्ड, स्टैट्स्टिीकल सर्विलेंस टीमों, वीडियो विविंग व वीडियो सर्विलेंस टीमों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिये सक्रिय रूप से अपनी ड्यूटी निभाये। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव खर्च पर भी निरंतर नजर रखे तथा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये प्रयोग की जाने वाली शराब, उपहार व नकद राशि इत्यादि पर भी निरंतर नजर रखे।

उपायुक्त आज जिला सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में लोकसभा चुनावों से संबंधित अधिकारियों की आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में एक प्रत्याशी 70 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है लेकिन चुनाव आयोग द्वारा प्रशासन के माध्यम से सभी प्रत्याशियों के खर्च पर बारिकी से नजर रखी जायेगी। प्रत्याशियों द्वारा चुनाव खर्च के लिये एक अलग बैंक खाता खुलवाया जायेगा तथा वे अपने खर्च रजिस्ट्रर भी तैयार करेंगे। उनके खर्च के अलावा अलग-अलग टीमें अपने स्तर पर खर्च की समीक्षा करके शैडो रजिस्ट्रर तैयार करेंगी और इन सभी दस्तावेजों का अवलोकन व मिलान चुनाव पर्यवेक्षकों द्वारा किया जायेगा। 

उन्होंने बताया कि चुनावी सभाओं, चुनाव सामग्री व चुनाव की अन्य गतिविधियों की निरंतर वीडियोग्राफी होगी और इन पर होने वाले खर्च का ब्यौरा तैयार किया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे खर्च की समीक्षा में पूरी तरह से निष्पक्षता रखे और बिना किसी भेदभाव से सभी राजनैतिक दलों के खर्च पर नजर रखे। उन्होंने बताया कि चुनाव की सरगर्मियां धीरे-धीरे बढ़ रही है और सभी टीमों को भी अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी में किसी प्रकार की कौताही की गंुजाइस नहीं है और सभी अधिकारी जिम्मेवारी के साथ अपने कार्यों को पूरा करें। 

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त उतम सिंह, एस0डी0एम0 पंकज सेतिया, कालका एस0डी0एम0 मनीता मलिक, नगराधीश गगनदीप सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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एच0सी0एस0 परीक्षा आयोजित करने के सभी आवश्यक प्रबंध पूरे – उपायुक्त

पंचकूला 28 मार्च-

परीक्षा में मंगलसूत्र अथवा किसी भी प्रकार का धार्मिक चिन्ह ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध-डाॅ0 बलकार सिंह

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह जिला सचिवालय में अधिकारियों की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

 उपायुक्त डाॅ0 बलकार सिंह ने कहा कि 31 मार्च को जिला के 20 शिक्षण संस्थानों में 27 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली एच0सी0एस0 परीक्षा के सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिये है। उन्होंने बताया कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित की जा रही इस परीक्षा में कोई भी परीक्षार्थी अपने साथ एडमिट कार्ड, पैन और व्यक्तिगत पहचान का दस्तावेज ही ले जा सकेगा और अन्य कोई भी सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं द्वारा धारण किये जाने वाले मंगलसूत्र तथा विभिन्न धर्मों के लोगों द्वारा धारण किये जाने वाले धार्मिक चिन्ह भी साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

उपायुक्त आज जिला सचिवालय में इस परीक्षा के प्रबन्धों के लिये आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परीक्षा को शान्तिपूर्वक और नकल रहित आयोजित करने के लिये प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबन्ध किये गये है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तीन से चार परीक्षा केन्द्रों पर एक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तैनात रहेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में पुरूष कर्मी तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि इन परीक्षा केन्द्रों पर 7392 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक परीक्षार्थी को तलाशी के बाद ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने की इजाजत होगी। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में पैन,व्यक्तिगत पहचान पत्र और परीक्षा प्रवेश पत्र ही साथ ले जा सकेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थी व्यक्तिगत पहचान के लिये क्या-क्या दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है,इसकी जानकारी उसके एडमिट कार्ड पर  दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे और जैमर लगाये जायेगें। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी को यह परीक्षा दो सत्र में देनी होगी। पहला सत्र 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरा सत्र 3 बजे से 5 बजे तक होगा।

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि परीक्षार्थी को परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केन्द्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रातःकालीन सत्र के बाद परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र से बाहर जा सकता है लेकिन बाद दोपहर सत्र में उसके प्रवेश से पूर्व पुनः तलाशी ली जायेगी।उन्होंने इस परीक्षा को आयोजित करने के लिये आवश्यक प्रबन्धों और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी हिदायतों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के लिये एसडीएम पंचकूला पंकज सेतिया को नोडल अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सचिव डाॅ0 रिचा राठी को जोनल मैजिस्ट्रेट तथा आठ ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तैनात किये गये है। 

परीक्षार्थी ये सामान नहीं ले जा सकेंगे अपने साथ

डाॅ0 बलकार सिंह ने बताया कि कोई भी परीक्षार्थी अपने साथ किसी प्रकार का जेवर, नोेज पिन, चूड़ियां, विवाह चूड़ा, नेकलैस, चैन, मंगलसूत्र, अंगूठी, बालिया, पायल, हेयरपिन, बैंड, ब्रेसलैट, किसी प्रकार का धार्मिक चिन्ह, बैग, हैंडबैग, पाउच, घड़ी, पर्स, बैल्ट, पानी की बोतल, किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ, किताब, नोटस, खाली कागज, मोबाईल  फोन, ब्ल्यूटूथ डिवाईस, टेबलेटस, कैल्क्यूलेटर, पैजर या अन्य कोई भी इलैक्ट्राॅनिक उपरकरण परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ले जा सकते।