*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

19 से 21 अक्तूबर व 24 अक्तूबर को शराब बिक्री पर रहेगी पाबंदी

सिरसा, 7 अक्तूबर।


                विधानसभा आम चुनाव 2019 के लिए 21 अक्तूबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर जिले में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। आदेशों की उल्लंघना करते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।


                उप आबकारी एवं काराधान आयुक्त जगजीत सिंह ने बताया कि यह पाबंदी 19 सितंबर सायं 6 बजे से 21 अक्तूबर तक रहेगी। साथ ही 24 अक्तूबर को मतगणना के दिन भी शराब बेचने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा शराब लाईसैंस नियम 1970 की धारा 37(10) के तहत विधानसभा आम चुनाव के चलते शराब की सभी दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल, क्लब व अन्य अधिकृत स्थानों पर शराब की बिक्री पर पूरी तरह मनाही होगी। इन आदेशों का कोई उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन आदेशों के तहत उक्त अवधि के दौरान अवैध रूप से शराब का भंडारण करने वाले के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

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