*MCC Apni Mandi & Day Market committee clears allotment plan, cancels Sector 37 Day Market*

19 से 21 अक्तूबर तक शराब बिक्री व परोसने पर होगी पाबंदी, धारा 144 लागू

सिरसा, 17 अक्तूबर।


            जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि 19 अक्तूबर को सायं 6 बजे से चुनाव संपन्न होने तक जिला में शराब व अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक रहेगी। जिला सिरसा में 19 अक्तूबर सांय 6 बजे से धारा 144 लागू हो जाएगी, जोकि 21 अक्तूबर तक मतदान प्रक्रिया के समापन तक रहेगी।


जिलाधीश ने हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2019 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए आपराधिक दंड संहिता 1973 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू की है। आदेशों में कहा कि आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 135 सी के तहत मतदान संपन्न होने तक शराब परोसने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी तथा सभी प्रतिष्ठïान बंद रहेंगे। किसी भी शराब के ठेके, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब तथा लाइसेंस सहित शराब बिक्री व परोसने का कार्य करने वाले सभी प्रतिष्ठïानों पर यह नियम लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि इन आदेशों के उल्लघनकर्ता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अनुसार दण्ड के भागीदार होंगे।

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