*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

19 से 21 अक्तूबर तक व 24 अक्तूबर को शराब बिक्री पर रहेगी पाबंदी

सिरसा, 19 अक्तूबर।


             हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2019 के लिए 21 अक्तूबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर जिले में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। आदेशों की उल्लंघना करते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


              उप आबकारी एवं काराधान आयुक्त जगजीत सिंह ने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के लिए 21 अक्तूबर को मतदान होगा, जिसके चलते शराब की सभी दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल, क्लब व अन्य अधिकृत स्थानों पर शराब की बिक्री पर पूरी तरह मनाही होगी। उन्होंने बताया कि यह पाबंदी 19 अक्तूबर सायं 6 बजे से 21 अक्तूबर मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक रहेगी। इसके अलावा 24 अक्तूबर के दिन मतगणना प्रक्रिया सम्पन्न होने तक शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। ये आदेश हरियाणा शराब लाइसेंस नियम 1970 के नियम 37(10) के तहत जारी किए गए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन आदेशों के तहत उक्त अवधि के दौरान अवैध रूप से शराब का भंडारण करने वाले के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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