सिरसा, 28 मई।

रोपाई करने वालों पर होगी कानूनी कार्यवाही
भूजल संरक्षण के दृष्टिगत 15 जून से पहले धान रोपाई करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे पूर्व धान की रोपाई करने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा भूमिगत जलस्तर को बनाये रखने के लिए हरियाणा भूमिगत जल संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत 15 जून तक धान की रोपाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में धान की रोपाई करने पर पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, जिस कारण भूमिगत जलस्तर निरंतर गिरता जा रहा है। इसलिए किसान इस अवधि में धान की रोपाई ना करें। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे आने वाली पीढिय़ों के हित को ध्यान में रखते हुए पानी का संरक्षण करें।
