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हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा केन्द्रों के समीप धारा 144 लागू

सिरसा, 5 सितंबर।


              जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग के निर्देशानुसार 19 सितम्बर 2018 तक चलने वाली हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की सैकेंडरी व सीनियर सैकेंडरी (ओपन स्कूल) परीक्षाओं को शंातिपूर्ण व नकल रहित संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंदों के समीप धारा 144 लागू की गई है।


                   इन आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक्_ा नहीं हो सकते और न ही कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश कर सकता है। केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी व अधिकारी ही प्रवेश कर सकते हैं। परीक्षाओं के नकल रहित संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के पास सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि तक किसी भी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र व अन्य किसी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पाबन्दी रहेगी और परीक्षा केन्द्रों के नजदीक फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी।


                  हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षा शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के मद्देनजर जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने नियमानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया 1973 के तहत धारा 144 लागू की है। यह आदेश राजकीय कन्या वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय पास मेला ग्राउंड, राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकैंडरी स्कूल, राजकीय सीनियर सेकैंडरी स्कूल खैरपुर, राजकीय हाई स्कूल कीॢत नगर सिरसा के परीक्षा केंद्र के लिए 19 सितंबर तक लागू रहेंगे।


                  इन आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, आग्रेय अस्त्र विस्फोटक  सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू व लाठी आदि हथियार लेकर नहीं चल सकता। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवेहलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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