हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में जिन बोर्डों, निगमों, सहकारी संस्थाएं, प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के गैर-सरकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का कार्यकाल समाप्त हो गया है, परंतु जिन्होंने अभी तक अपना प्रभार नहीं छोड़ा है, उन्हें तुरंत प्रभाव से पदभार मुक्त माना जाएगा।
चंडीगढ़, 1 मई- हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में जिन बोर्डों, निगमों, सहकारी संस्थाएं, प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के गैर-सरकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का कार्यकाल समाप्त हो गया है, परंतु जिन्होंने अभी तक अपना प्रभार नहीं छोड़ा है, उन्हें तुरंत प्रभाव से पदभार मुक्त माना जाएगा।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे मामलों में उनकी नियुक्ति की अवधि 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ी हुई मानी जाएगी।
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