सूक्ष्म ऋण योजना व महिला समृद्धि योजना के तहत दिया जाता है 75 हजार रुपये का ऋण
– योजनाओं का लाभ लेने के लिए 15 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा जिला में अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार के लिए सूक्ष्म ऋण योजना व महिला समृद्धि योजना के तहत ऋण दिए जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिसमें ऋण आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल निर्धारित की गई है। ऋण आवेदन पत्र निगम की वेबसाइट एचएसएफडीसीडॉटओआरजीडॉटइन पर उपलब्ध है।
उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि सूक्ष्म ऋण योजना में कपड़ा दुकान, चाय की दुकान, किरयाणा दुकान, डेयरी फार्मिंग, मनियारी की दुकान, फल व सब्जी की दुकान, खिलौनों की दुकान, बिजली कार्य की दुकान, ब्यूटी पार्लर, मोची का कार्य, टायर पैंचर की दुकान तथा महिला समृद्धि योजना में ब्यूटी पार्लर, बुटीक, मनियारी की दुकान, कॉस्मेटिक दुकान, डेयरी फार्मिंग इत्यादि स्कीम के तहत ऋण दिया जाना है। योजना के तहत अधिकतम 75 हजार रुपये तक के ऋण केवल पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिया जाएगा। ऋण की वसूली मासिक किस्तों में तीन वर्षों में की जाएगी।
पात्रता एवं शर्तें
आवेदक जिला सिरसा का स्थाई निवासी हो तथा अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पारिवारिक वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक न हो। बीपीएल पात्र आवेदकों को ऋण में दस हजार रुपये तक की अनुदान राशि दी जाएगी। आवेदक निगम या बैंक का बकायादार न हो, पहले लिए ऋण का दुरूपयोग न किया हो तथा एनएसएफडीसी स्कीमों के अंतर्गत ऋण प्राप्त न किया हो। ऋण की वसूली मासिक किस्तों में तीन साल के अंदर की जाएगी। लाभार्थी के ऋण अदायगी में डिफाल्टर होने पर निगम द्वारा सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 4 प्रतिशत दंड ब्याज भी वसूल किया जाएगा।
यहां जमा करवाएं आवेदन पत्र
इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की वेबसाइट से ऋण आवेदन पत्र प्राप्त कर 15 अप्रैल तक स्थानीय डीसी कॉलोनी मकान नंबर एक स्थित हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के कार्यालय में ऋण आवेदन पत्र सरपंच/पार्षद से सत्यापित करवाकर मूल दस्तावेज जैसे ऋण आवेदन पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि सहित जमा करवा सकते हैं।
योजना के तहत अधिक जानकारी के लिए आवेदक निगम कार्यालय के दूरभाष नंबर
01666-244974 पर संपर्क कर सकते हैं। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा जिला में अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार के लिए सूक्ष्म ऋण योजना व महिला समृद्धि योजना के तहत ऋण दिया जा रहा है। ऐसे में 15 अप्रैल तक आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद उसकी जांच होगी और 75 हजार रुपये तक की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।