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सीडीएलयू की परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू

सिरसा, 10 जून। 

                            चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के द्वारा 25 जून तक आयोजित होने वाली बीटेक, एमटेक एवं रि-अपियर, मर्सी चांस, इंप्रूवमैंट की परीक्षाओं को शांंतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश प्रभजोत सिंह द्वारा परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए गए हंै।


              जिलाधीश ने बताया कि ये परीक्षाएं चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय, जन नायक चौ. देवीलाल मौमोरियल कॉलेज सिरसा तथा चौ. देवीलाल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पन्नीवाला मोटा में आयोजित करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक्टठा नहीं हो सकते। केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी व अधिकारी ही प्रवेश कर सकते है। परीक्षाओं को नकल रहित संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के पास सुरक्षा बल तैनात किया गया। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि तक किसी भी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र व अन्य किसी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी और परीक्षा केंद्रों के नजदीक फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

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            25 जून तक चलने वाली परीक्षाओं को शांतिपंूर्ण एवं बेहतर ढंग से संपन्न करवाने तथा जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने नियमानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया 1973 के तहत धारा 144 लागू की है। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवेहलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। 

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