सीडीएलयू की दूरस्थत परीक्षाओं के लिए 144 लागू
सिरसा, 6 अगस्त।
जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की दूरस्थ परीक्षाओं के मद्देनजर 7 अगस्त से 5 सितम्बर तक परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की है। ये परीक्षाएं जन नायक चौ. देवीलाल मैमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आयोजित की जाएगी।
जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग के इन आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पाच या इससे अधिक व्यक्ति इक_ा नहीं हो सकते और न ही कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश कर सकता है। केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी व अधिकारी ही प्रवेश कर सकते है। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि तक किसी भी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र व अन्य किसी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी और परीक्षा केंद्रो के नजदीक फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी।
परीक्षा के शांतिपंूर्ण एवं बेहतर ढंग से संपन्न करवाने के मद्देनजर जिलाधीश ने आपराधिक दण्ड प्रक्रिया 1973 के तहत धारा 144 लागू की है। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवेहलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
Watch This Video Till End….
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!