Centre for Human Rights and Duties, PU commemorated National Legal Services Day

व्यक्तिगत किसानों को फसल अवषेश प्रबंधन के 1432 कृषि यंत्रो पर मिलेगा अनुदान

सिरसा, 7 अगस्त। 

                कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिला में वर्ष 2019-20 के दौरान केन्द्र सरकार के नई इन-सीटू क्रोप रेजीडयू मैनेजमेंट स्कीम के तहत कृषि यंत्रों का ड्रा आगामी 19 अगस्त को निकाला जााएगा। यह ड्रा सहायक कृषि अभियंता सिरसा कार्यालय में निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि लक्ष्यों से अधिक आवेदनों का चयन ड्रा/लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।


                सहायक कृषि अभियंता जसविन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि विभाग द्वारा सुपर स्ट्रा मैनेजेमेंट सिस्टम (एस एम एस), हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चैपर/श्रेडर/मल्चर, शर्ब मास्टर/कट्टर कम स्प्रेडर, रिर्वेसिबल एमबी प्लो, रोटरी स्लेशर, जीरो टिल ड्रील मशीन, रोटावेटर आदि कृषि यंत्रों हेतु ड्रा निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने आनलाईन आवेदन विभागीय वैबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणा डॉट ओआरजी पर 10 जुलाई तक किया है, वे किसान अपने आवेदित कृषि यंत्र के दस्तावेज, आनलाईन फार्म, आधार कार्ड, बैंक खाता की फोटो प्रति, पैन कार्ड, वैद्य ट्रैक्टर की आरसी, जमीन की पटवारी द्वारा की गई रिपोर्ट, वोटर कार्ड, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र (अगर उस जाति से सम्बंध रखता हो), दो पासपोर्ट फोटो 19 अगस्त तक जमा करवांए। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत किसानों को फसल अवषेश प्रबंधन के 1432 कृषि यंत्रो पर अनुदान मिलेगा।


              उन्होंने बताया कि एक किसान लाभार्थी अधिकतम 3 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र (प्रत्येक एक) के लिए अनुदान का पात्र है। प्रत्येक कृषि यंत्र पर उपलब्ध अनुदान भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अधिकतम मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम अनुदान राशि (जो कम हो) देय होगी। इन उपकरणों की खरीद कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिकृत तथा सूचिबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं से करनी अनिवार्य है।

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