विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे के पिता की हत्या के मामले में आरोपित दोषमुक्त : मध्यप्रदेश
जबलपुर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे के पिता पूर्व परिवहन मंत्री स्व.लिखीराम कांवरे की 20 साल पहले 16 दिसंबर 1999 को हत्या के 7 आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी टूटने के बावजूद सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुना दी, जो कि अनुचित थी।
मदनलाल बरकड़े, संतोष उर्फ जगदीश, रुकमा बाई, भैयालाल सिंह, चेतराम गोंड व माखन गोंड नामक सातों आरोपितों को कांवरे की हत्या के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया था
सेशन कोर्ट बालाघाट से सातों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ उनकी ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर की गई।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जेपी गुप्ता व जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की युगलपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि साक्षियों के कथन विश्वास योग्य नहीं थे, इसके बावजूद सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुना दी।
सीबीआई ने की थी जांच, एक की सजा पूरी- उल्लेखनीय है कि लिखीराम कांवरे हत्याकांड के बाद काफी हल्ला मचा लिहाजा, मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।
हाईकोर्ट ने जिन आरोपितों को दोषमुक्त किया, उनमें से एक आरोपित की सजा पूरी भी हो चुकी है।
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