*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

लॉकडाउन : ग्रामीण इलाकों में लगाए जाएंगे ठीकरी पहरे

सिरसा, 1 अप्रैल।


                         कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा देशभर में लॉकडाउन लगाया गया है। इसके दृष्टिïगत विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

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                          जिलाधीश रमेश चंद्र बिढ़ान ने द पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाऊन एंड पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3(1) के अधीन निहित शक्तियों के तहत जिला की सभी ग्राम पंचायतों / स्थानीय निकायों को ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित किए हैं। जिला के सभी थाना प्रबंधक भी इस मामले में संबंधित नगर परिषद/ नगर पालिका/ गा्रम पंचायत से सम्पर्क बनाए रखेंगे। इन आदेशेां की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दि पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि एक – दूसरे व्यक्ति के सम्पर्क में आने से इस महामारी के फैलने का अंदेशा बना रहता है। इसी के मद्देनजर गांवों/स्थानीय निकाय में तुरंत प्रभाव से ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए है।

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