राहत : अब गली-मोहल्लों में खुल सकेंगी दुकानें : उपायुक्त
दुकानों पर रखना होगा आधा स्टाफ, सोशल डिस्टेंस सहित बरतनी होंगी आवश्यक सावधानियां
लॉकडाउन को सफल बनाने तथा आमजन को सुविधाएं सरलता से पहुंचे इसके लिए प्रशासन की ओर से राहत दी गई है। अब जिला की गली-मोहल्लों, कालोनियों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि शहर के मुख्य बाजार में शॉपिंग कॉम्पलेक्स (जहां एक साथ कई दुकानें) तथा मॉल्स के खुलने पर पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा। बाजार में प्रशासन द्वारा पूर्व में निर्धारित आवश्यक वस्तुओं की ही दुकानें खोली जा सकेंगी। रिहायशी इलाकों में जहां एक साथ 12 या इससे अधिक दुकानें (सड़क के दोनों ओर) हैं उसे बाजार माना जाएगा और उन्हें खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा उचित दूरी पर बनी एकल दुकाने ही खोली जा सकेगी।
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि सरकार की ओर से आमजन की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए गली, मोहल्लों तथा कालोनियों में स्थित दुकानों को खोलने बारे दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह अनुमति शहर के बाजार में कॉम्पलेक्स तथा मॉल्स को खोलने की नहीं होगी। शॉपिंग कॉम्लेक्स या मॉल चाहे ग्रामीण क्षेत्र में भी क्यों न हो, वहां पर भी इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार परमिट धारक ई-कॉमर्स कंपनियों को ही आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले जाने की अनुमति होगी।
शहर के बाजार, शॉपिंग कॉम्पलेक्स (जहां एक साथ कई दुकानें) तथा मॉल्स को खोलने की नहीं होगी अनुमति
उन्होंने बताया कि 100 वर्ग फुट से कम निर्मित दुकानपर एक व्यक्ति, 100 से 200 वर्ग फुट में निर्मित दुकानों पर दुकानदार सहित एक अन्य व्यक्ति को काम करने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि 200 वर्ग फुट से अधिक बड़ी दुकानों पर एक अतिरिक्त व्यक्ति को काम पर रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को दुकान खोलने के दौरान सोशल डिस्टेंस तथा संक्रमण से बचाव बारे आवश्यक प्रबंध करते हुए जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी, ताकि संक्रमण का फैलाव न हो। दुकान पर 50 फीसदी से ज्यादा स्टॉफ को काम पर न लगाएं यानी अगर पहले दुकान में 4 लोग काम कर रहे थे तो अब दो लोगों को ही काम पर रखें। दुकानों में काम करने वाले स्टॉफ को मास्क पहनना अनिवार्य है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का भी कड़ाई से पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुकानदार मॉस्क पहने हुए ग्राहक को ही सामान दे। दुकान पर सामान आपूर्ति के दौरान अधिक लोगों को एकत्रित न होने दें। उचित दूरी पर खड़े करवाकर ही सामान दिया जाए। उन्होंने कहा कि दुकान पर संक्रमण बचाव के सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकान पर हैंड सैनिटाइजर रखना होगा जिसे दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी व ग्राहक प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुकानदार, दुकान पर काम करने वाले व्यक्तियों तथा ग्राहक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि संबंधित एसडीएम यह सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के तहत जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना हो। इसके साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं की खोली गई दुकानें निर्धारित समय अनुसार तथा सोशल डिस्टेंस के महत्व के मुताबिक खोली जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दुकानदार प्रशासन के आदेशों की पालना न करें तो तुरंत प्रभाव से उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकान को बंद करवाया जाए और संबंधित दुकानदार के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। निरीक्षण के दौरान उक्त अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि संबंधित दुकानदार व उसके सहयोगी के पास सैनिटाइजर व मास्क रखना अनिवार्य है।
शराब के ठेके, सैलुन, बारबर व रेस्टोरेंट की दुकानें खोलने पर रहेगी पूर्णत: पाबंदी : उपायुक्त बिढ़ान
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के जारी निर्देशानुसार जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई कंटेनमेंट जोन है तो नियमानुसार सभी तरह की दुकानें खोलने पर पूर्णत: प्रतिबंद रहेगा। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान सभी रेस्टोरेंट, सैलुन तथा बारबर (नाई की दुकान), शराब के ठेके पूर्णत: बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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