महाशिवरात्रि पर प्रात: 5 से रात 10 बजे तक खुलेंगे मंदिर : डीसी
कोविड-19 हिदायतों की अनुपालना के तहत कर सकेंगे प्रार्थना व जलाभिषेक
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि महाशिवरात्रि पर मंदिरों को प्रात: 5 से रात 10 बजे हिदायतों के साथ खोले जाने की अनुमति दी गई है। इस दौरान मंदिरों में प्रार्थना व जलाभिषेक के दौरान सोशल डिस्टेसिंग, मॉस्क आदि नियमों की अनुपालना करनी होगी। हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एसडीएम व पुलिस विभाग को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
उपायुक्त ने बताया कि गृह विभाग हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 19 जुलाई को महाशिवरात्री पर्व के अवसर पर जिला के सभी शिव मंदिरों को प्रात : 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
उन्होंने कहा कि यह अनुमति कुछ हिदायतों के साथ दी गई है। इनमें मंदिर परिसर में उपस्थित सभी द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क पहना जाए व दो गज की दूरी का पालन किया जाए।
उन्होंने बताया कि मंदिर परिसरों में लंगर, प्रसाद, पुष्प, चढ़ावे व पवित्र जल का छिड़काव मना है। जनता रसोई जो पहले से चालू है उसको सामाजिक दूरी का पालन करते हुए चलाने की अनुमति है। मंदिर परिसर का सेनेटाईजेशन मंदिर प्रबंधन द्वारा समय-समय पर किया जाएगा। मंदिरों में किसी भी सूरत में भीड़ को एकत्र न होने दिया जाए। इसके लिए मंदिर प्रबंधन को सलाह दी जाती है कि वह श्रद्धालुओं को इस तरह के टोकन वितरित करे कि किसी भी समय पांच से ज्यादा व्यक्ति पूजा अर्चना के लिए मंदिर में जमा न हो सकें। संबंधित एसडीएम व पुलिस विभाग इन आदेशों व हिदायतों की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।