MCC opens 'Rupee Store' at  Indira Colony Manimajra Community Centre, empowering communities*

प्ले स्कूलों के मापदंड निर्धारित, 25 तक करवाना होगा पंजीकरण

सिरसा, 7 फरवरी।


                                भारत सरकार व राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग द्वारा प्ले स्कूलों के लिए माप दंड निर्धारित किए गए हैं। साथ ही इन स्कूलों के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है। सभी प्राईवेट स्कूल संचालकों को 25 फरवरी से पूर्व अपने खंड की कमेटी के पास रजिस्ट्रेशन हेतू आवेदन करना होगा।


                महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डा. दर्शना सिंह ने बताया कि जिला के सभी प्राईवेट प्ले स्कूलों का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जिले के सभी 8 खण्डों (डबवाली, ऐलनाबाद, रानियां, माधोसिंघाना, बडागुढा, औढां, नाथुसरी चौपटा व सिरसा शहरी) में चल रहे प्राईवेट प्ले स्कूलों के लिए खण्ड स्तर पर निरीक्षण कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस कमेटी में संबंधित खण्ड की महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, संबंधित खण्ड की प्राथमिक षिक्षा अधिकारी, जिला बाल सरंक्षण अधिकारी, संबंधित खण्ड की एक सर्कल सुपरवाईजर शामिल हैं।


                जिला सिरसा में चल रहे सभी प्राईवेट प्ले स्कूलों को भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन्स में दिये गये नार्मस अनुसार एक वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होंगा तथा इस रजिस्ट्रेशन का हर वर्ष नवीनीकरण होगा। विभाग द्वारा गठित की गई कमेटी इन स्कूलों का निरिक्षण करेगी। अत: सभी प्राईवेट प्ले स्कूल के संचालकों को अपने अपने स्कूलों का रजिस्ट्रेशन इस कमेटी के माध्यम से आवेदन करते हुए करवाना होगा। अन्यथा उनके विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही हेतू केस मुख्यालय को भेज दिया जायेगा।


                उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा उक्त रजिस्ट्रेशन हेतू इस कमेटी के माध्यम से पूर्व में भी सभी प्राईवेट प्ले स्कूलों को रजिस्ट्रेशन हेतू बार-बार कहा गया है। अत: अब अंतिम मौका देते हुए निर्देश दिए है कि सभी प्राईवेट प्ले स्कूलों के रजिस्ट्रेशन हेतू 29 फरवरी 2020 तक का समय कमेटी को दिया गया है। सभी प्राईवेट स्कूल संचालकों को 25 फरवरी से पूर्व अपने खंड की कमेटी के पास रजिस्ट्रेशन हेतू आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा गठित की गई कमेटी द्वारा शीघ्र इन स्कूलों का विजिट करते हुए भारत सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए तय किये गये मापदण्डों का वैरीफिकेशन किया जायेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के जो भी प्ले स्कूल मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। जांच पड़ताल व समय-समय पर निरीक्षण करने हेतू खंड स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिये गये है।


प्ले स्कूलों के मापदंड निर्धारित


               डा. दर्शना ने बताया कि एनसीपीसीआर की रेगुलेटरी गाईड लाईन्स फॉर प्राईवेट प्ले स्कूल के सभी मापदंडों को पूरा करना जरूरी है। भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन्स के अनुसार स्कूल पूरी तरह से स्वच्छ रहना चाहिए, स्कूल में खेलने के लिए अलग से प्ले ग्राउन्ड होना चाहिए, स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, लड़के व लड़कियों के लिए अलग-अलग व साफ सुथरे शौचाल्यों की व्यवस्था होनी चाहिए, फस्टॅ एड किट की व्यवस्था होनी चाहिए, 20 बच्चों पर एक टीचर व एक आया की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों को स्कूल में शिफ्ट करने का पूरा रिकार्ड मैन्टेन होना जरूरी है।

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