*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली व ऐलनाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित

सिरसा, 8 फरवरी।


           हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार शनिवार को न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली ऐलनाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।


               जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरपर्सन व जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. आरएन भारती ने बताया कि इस लोक अदालत मे कुल 356 सभी तरह के न्यायालयों में विचाराधीन व 1682 प्री-लिटिगेटिव केस निपटारे के लिए रखे गये हैं, जिनमें मुख्यत: चैक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना, घरेलू विवाद, बिजली व पानी से संबंधित विवाद, दिवानी व फौजदारी विवाद शामिल है। इस लोक अदालत में न्यायालयों में विचाराधीन कुल 94 केसों का निपटारा किया गया, जिनमें 2 करोड़ 70 लाख 78 हजार 935 रुपये की राशि समायोजित की गई व 528 केस प्री-लिटिगेटिव का निपटारा हुआ जिनसे 25 लाख 61 हजार 697 रुपये रूपये की राशि समायोजित की गई। डा. भारती ने आगे बताया कि इस लोक अदालत के लिए कुल पांच बैंचों का गठन किया गया, जिसमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रवीण कुमार लाल, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अभिषेक चौधरी तथा उपमंडल डबवाली में अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिविजन एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विनय शर्मा तथा उपमंडल ऐलनाबाद में अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिविजन एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दुष्यंत चौधरी की बैंचों द्वारा केसों का निपटारा किया गया।


               जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनमोल सिंह नयर ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला के निर्देशानुसार समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत की प्रक्रिया बिल्कुल संक्षिप्त व साधारण है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है और लोक अदालत में किये फैसले की कोई अपील भी नहीं होती। दोनों पक्षों की सहमति से केस का फैसला होने के कारण दोनों पक्षों का मनमुटाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।

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