*Mayor and Commissioner orders swift action on public concerns during rains*

निजी शैक्षणिक संस्थान खुलने से पहले नहीं कर सकते फीस या शुल्क की मांग

सिरसा, 19 अप्रैल।


               उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि कोई भी निजी विद्यालय अध्यन्नरत विद्यार्थियों से विद्यालय खुलने के पहले फीस / शुल्क की मांग नहीं कर सकता है। परंतु यह संज्ञान में आया है कि इसके बावजूद भी कुछ निजी विद्यालय छात्रों / अभिभावकों से फीस या शुल्क लेने के लिए दबाव बना रहे हैं।

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                   उपायुक्त बिढ़ान ने कहा कि विद्यालय शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिïगत प्रदेश के सभी शिद्वाण संस्थानों सीबीएससी / एचबीएसई तथा अन्य किसी बोर्ड से संबंधित सभी निजी विद्यालयों द्वारा किसी भी प्रकार के शुल्क लेने पर रोक लगाई गई है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी निजी विद्यालय छात्रों या अभिभावकों से फीस तथा शुल्क लेने के लिए दबाव न बनाए। यदि कोई भी निजी विद्यालय फीस या अन्य शुल्क जमा करवाने के लिए छात्रों या अभिभावकों पर दबाव बनाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003 के नियम 158-ए के तहत इस प्रकार के मामलों की शिकायत निधि नियामक समिति के समक्ष छात्रों या अभिभावकों द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।

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