नायब तहसीलदार परीक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू
सिरसा 25 मई।
जिलाधीश प्रभजोत सिंह के निर्देशानुसार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन की 26 मई को प्रात: 10 से 12 बजे तक आयोजित होने वाली ‘ए-क्लॉसÓ नायब तहसीलदार की परीक्षा को शंातिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंदों के समीप धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हंै।
इन आदेशों के तहत जिले में बनाए गए 22 परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक्_ा नहीं हो सकते और न ही कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश कर सकता है। केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी व अधिकारी ही प्रवेश कर सकते हैं। परीक्षाओं के नकल रहित संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के पास सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि तक किसी भी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र व अन्य किसी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पाबन्दी रहेगी और परीक्षा केन्द्रों के नजदीक फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी।
नायब तहसीलदार की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के मद्देनजर जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने नियमानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया 1973 के तहत धारा 144 लागू करने आदेश जारी किए हुए हैं। ये परीक्षाएं राजकीय नेशनल महाविद्यालय नजदीक बस स्टैंड (ब्लॉक-ए) व (ब्लॉक-बी), राजेंद्रा इंटिच्यूट ऑफ टेक्रिकल एंड साईंस हिसार रोड़, सैंट फ्रांसिस स्कूल हिसार रोड़ हरियाणा बीज निगम के पीछे सिरसा, सीएमके नेशनल पीजी गल्र्स कॉलेज, जीआरजी नेशनल गल्र्स सीनियर सैंकेंडरी स्कूल बी-ब्लॉक नजदीक दुर्गा मंदिर, राजकीय मॉडल संस्कृतिसीनियर सैंकेंडरी स्कूल, डीएवी सेंटनयार पब्लिक स्कूल न्यू हाउसिंग बोर्ड के पीछे, द-सिरसा स्कूल नजदीक जेसीडी विद्यापीठ, बरनाला रोड़ स्थित जेसीडी एमबीए कॉलेज ब्लॉक-ए व ब्लॉक-बी, महाराजा अग्रसैन गल्र्स सीनियर सैंकेंडरी स्कूल बेगु रोड़ ब्लॉक-ए व ब्लॉक बी, राजकीय गल्र्स सीनियर सैंकेंडरी स्कूल मेला ग्राउंड बेगु रोड़, एवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नजदीक आईटीआई, विवेकानंद बीएम सीनियर सैकेंडरी स्कूल, लॉर्ड शिवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी नजदीक नागरिक हस्पताल, सावन पब्लिक स्कूल जीटीएम सैक्टर-119 हुड्डïा, चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय टैगोर भवन ब्लॉक-ए व ब्लॉक-बी, शाह सतनाम जी स्कूल पूराना डेरा सच्चा सौदा व शाह सतनाम जी स्कूल नया डेरा सच्चा सौदा में सम्पन्न होगी।
इन आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, आग्रेय अस्त्र विस्फोटक सामग्री साथ लेकर नहीं चल सकता। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवेहलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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