आदर्श आचार संहिता के दौरान कैश, शराब, हथियार और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री पर निगरानी रखने के लिए किया गया उड़न दस्ते व स्थैतिक निगरानी टीमों (एसएसटी ) का गठन- जिला निर्वाचन अधिकारी

नामांकन पत्र में कोई भी जानकारी अधूरी और कॉलम खाली न हो : उपायुक्त

सिरसा, 20 सितंबर।

विधानसभा चुनाव को लेकर उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने ली सभी आरओ व एआरओ की बैठक


               उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग की अध्यक्षता में लघुसचिवालय स्थित सभागार में शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया से संबंधित निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपायुक्त ने सभी आरओ को नामांकन प्रक्रिया से संबंधित जरूरी निर्देश दिए। चुनाव तहसीलदार रामनिवास ने पावर प्रजैंटेशन के माध्यम से विधानसभा चुनाव की नामांकन से लेकन चुनाव चिन्ह आवंटन तक की पूरी प्रक्रिया को समझाया।

नामांकन पत्र में प्रत्याशी द्वारा सही, सच व पूरी जानकारी होनी चाहिए


                   उपायुक्त ने सभी आरओ को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्याशी द्वारा नामांकन फार्म का कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा हो और न ही उसमें डैश का निशान लगा हो। कॉलम में पूछी गई जानकारी पूरी व सही ढंग से अंकित होनी चाहिए। नामांकन पत्र लेने वाले लोगों को बताएं कि वे पूछी गई जानकारी सत्यता के साथ भरें।  उन्होंने बताया कि प्रत्याशी को नया बैंक खाता संख्या, पासबुक की फोटोप्रति देनी होगी और इस खाते में नामांकन से पहले किसी प्रकार का कोई लेनदेन न हुआ हो। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी द्वारा अपने  सोशल मीडिया अकाऊंट और स्पेशीमैन हस्ताक्षर देने होंगे। 

रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों ने पावर प्रजैंटेशन के माध्यम से समझी नामांकन से लेकर चुनाव चिन्ह आवंटन तक की पूरी प्रक्रिया


                   उन्होंने कहा कि नामांकन प्रकिया सुबह 11 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक होती है। नामांकन प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग से संबंधित प्रत्याशी को दस हजार रुपए और अनुसूचित जाति से संबंधित प्रत्याशी को पांच हजार रुपए प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। अनुसूचित जाति से संबंधित प्रत्याशी यदि सामान्य सीट से भी चुनाव लड़ता है तो उसको पांच हजार रुपए ही प्रतिभूति जमा करवानी होगी। प्रत्याशी को फीस की रसीद भी नामांकन पत्र के साथ लगानी होगी। विधानसभा क्षेत्र से बाहरी व्यक्ति को देनी होगी।


                   उपायुक्त ने कहा कि नामांकन के समय प्रत्याशी सहित पांच व्यक्ति ही नामांकन रूम में प्रवेश कर सकते हैं।  उन्होंने बताया कि यदि कोई पार्टी एक से अधिक व्यक्ति को भी अपना टिकट दे देती है तो पंजीकृत पार्टी का जो भी व्यक्ति पहले फार्म ए और बी के साथ नामांकन पत्र करेगा, उसी का नामांकन पत्र मान्य होगा। बाद में किसी व्यक्ति का नामांकन पत्र स्वीकार नहीं होगा, भले ही उसके पास भी पार्टी का फार्म ए और बी क्यों न हो। उन्होंने बताया कि फार्म 26 में प्रत्याशी द्वारा अपना पूरा ब्यौरा भरा जाता है। किसी पार्टी से संबंधित प्रत्याशी का एक प्रपोजर होता है और आजाद उम्मीदवार के दस प्रपोजर होते हैं।


                   उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। विधानसभा चुनाव क्षेत्र से बाहरी व्यक्ति यदि वहां से चुनाव लड़ता है तो उसको मतदाता सूची की सत्यापित प्रति देनी होगी, जिसमें उसमें नाम हो।   उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे नामांकन पत्र लेने वाले लोगों को नामांकन पत्र में भरे जाने वाले कॉलम व जानकारी के बारे में विस्तार से समझाएं। नामांकन पत्र नि:शुल्क दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने वाले लोगों को बताएं कि वे नामांकन पत्र में पूछी गई जानकारी सत्यता के साथ भरें। इस दौरान एसडीएम सिरसा जयबीर यादव, ऐलनाबाद संयम गर्ग, एसडीएम कालांवाली निर्मल नागर, सिटीएम कूलभूषण बंसल सहित संबंधित आरओ व एआरओ तथा चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।

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