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तंबाकू का सेवन जानलेवा है-इसके सेवन से बचे- अमनीत पी कुमार

पंचूकला, 31 मई-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा की मिशन निदेशक श्रीमती अमनीत पी कुमार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा की मिशन निदेषक श्रीमती अमनीत पी कुमार ने कहा कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। उन्होंने कहा कि इसके सेवन से केंसर जैसी लाईलाज बीमारी की संभावनायें कई गुणा बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि तंबाकू न केवल इसका सेवन करने वाले व्यक्ति के लिये नुकसानदेय है बल्कि उसके परिवार में रहने वाले लोगों के लिये भी घातक सिद्ध होता है। 

टीम को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए।

श्री पी कुमार आज सिविल अस्पताल सेक्टर-6 पंचकूला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेद्ध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने तंबाकू के घातक परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वास्थ्य विभाग के आठ चिकित्सकों और कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया और इसमें विशेष सहयोग के लिये पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल को भी प्रशंसा पत्र भेंट किया गया है। उन्होंने तंबाकू निषेध के लिये कोटपा अधिनियम 2003 के प्रभावी क्रियांवयन के लिये बनाये गये विशेष वाहन और टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की निदेशक डाॅ0 वीना सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत में तंबाकू से होने वाली विभिन्न बीमारियों के कारण प्रतिवर्ष दस लाख लोगों की मृत्यु होती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी प्रतिवर्ष इस लत के कारण 28 हजार लोग मृत्यु का शिकार होते है। उन्होंने कहा कि इसके सेवन के घातक परिणामों के प्रति जागरूकता की आवश्यकता हैं, जिसके लिये राज्य और जिला स्तर पर टास्क फोर्स समितियां गठित की गई है। उन्होंने कहा कि आज पंचकूला में तंबाकू निषेध के लिये बनाये गये कानून कोटपा 2003 के प्रभावी क्रियांवनयन के लिये विशेष अभियान चलाया गया है। जहां कहीं भी इस अधिनियम की अवेहलना पाई जायेगी, उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाही की जायेगी।  उन्होंने बताया कि कोटपा अधिनियम की धारा-5 के तहत तंबाकू उत्पादकों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन जारी करने पर प्रतिबंध लगाया गया हैं। ऐसा करने पर पहली बार में दो वर्ष की सजा और दोबारा उल्लंघना पाये जाने पर पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा-6ए के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने तथा शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना भी अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम की धारा-7 के तहत तंबाकू के पैकेट के 85 प्रतिशत हिस्से पर यह चेतावनी लिखना अनिवार्य है कि इसका प्रयोग सेहत के लिये हानिकारक है। इसके अलावा पैकेट के बिना खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री भी इस कानून की उल्लंघना के दायरे में आता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग, स्थानीय निकाय व अन्य संबंधित विभागों को शामिल करके टीम भावना के साथ इस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। 

सिविल अस्पताल सेक्टर-6 पंचकूला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेद्ध दिवस के अवसर प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करते हुए

कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल, एसडीएम पंकज सेतिया, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक सूरजभान कंबोज, डाॅ0 वीना सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी एचएस सैनी, नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। 

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