MCC opens 'Rupee Store' at  Indira Colony Manimajra Community Centre, empowering communities*

जिला के जिन किसानों ने इन-सीटू कोप रेजीडयू मैनेजमेंट स्कीम व स्मैम स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतू आवेदन किया था वे कियान 19 अगस्त तक अपने दस्तावेज जमा करवा कर अनुदान प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

सिरसा, 18 अगस्त।


जिला के जिन किसानों ने इन-सीटू कोप रेजीडयू मैनेजमेंट स्कीम व स्मैम स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतू आवेदन किया था वे कियान 19 अगस्त तक अपने दस्तावेज जमा करवा कर अनुदान प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। 


यह जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियंता जसविंद्र सिंह चौहान ने बताया कि जिला के किसानों द्वारा केन्द्र सरकार की नई इन-सीटू कोप रेजीडयू मैनेजमेंट स्कीम व स्मैम स्कीम के तहत किसानों द्वारा विभाग की वैबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन किया गया था। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा उक्त योजनाओं के तहत सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस), हैप्पी सीडर, शर्ब मास्टर / कट्टर कम स्प्रेडर, पैडी स्ट्रा चौपर /श्रेडर/मल्चर, रिर्वेसिबल एमबी प्लो, रोटरी स्लेशर, जीरा टिल ड्रील मशीन, रोटावेटर, स्ट्रा-बेलर, रीपर बाइंडर, पैडी ट्रांस्प्लांटर, मल्टीक्रॉप प्लाटर, हे-रैक, डीएसआर कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाईन आवेदन किया गया था। 

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उन्होंने बताया कि किसान 19 अगस्त तक अपने दस्तावेज आवेदित कृषि यंत्र के दस्तावेज, आनलाईन फार्म, आधार कार्ड, बैंक खाता की फोटो प्रति, पैन कार्ड, वैद्य ट्रैक्टर की आरसी, जमीन की पटवारी द्वारा की गई रिपोर्ट, वोटर कार्ड, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र (अगर उस जाति से सम्बंध रखता हो), दो पासपोर्ट फोटो जमा करवाए। उन्होंने बताया कि दस्तावेजों के निरीक्षण के उपरांत ड्रा निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि ड्रा के लिए वहीं आवेदन स्वीकार्य होंगे जिनके दस्तावेज विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार होंगे। उन्होंने बताया कि लक्ष्यों से अधिक आवेदनों का चयन ड्रा/लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।


उन्होंने बताया कि एक किसान लाभार्थी अधिकतम 3 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र (प्रत्येक एक) के लिए अनुदान का पात्र है। प्रत्येक कृषि यंत्र पर उपलब्ध अनुदान भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अधिकतम मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम अनुदान राशि (जो कम हो) देय होगी। इन उपकरणों की खरीद कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिकृत तथा सूचिबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं से करनी अनिवार्य है।

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