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कोरोना वायरस : सरकारी भवनों के प्रवेश द्वार पर स्थापित किए जाएं थर्मल स्कैनर : डीसी बिढान

सिरसा, 22 मार्च।

कोरोना वायरस : सरकारी भवनों के प्रवेश द्वार पर स्थापित किए जाएं थर्मल स्कैनर : डीसी बिढान

कार्यालयों में सैनिटाइजर, हैंड वॉश या साबुन की करें व्यवस्था          

उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जहां तक संभव हो सके सभी सरकारी भवनों, इमारतों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर स्थापित करवाएं तथा हैंड सैनिटाइजर लगाया जाए।

अस्वस्थ महसूस करने पर खुद को करें घर पर ही क्वारनटाइन


            उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों सार्वजनिक हित में परामर्श जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो सके विभागीय बैठकें वीडियों कांफ्रेंस के माध्यम से करवाई जाए। इसके साथ-साथ बैठक में कम से कम लोग एकत्रित हों, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कार्यालयों या कार्य स्थलों की उचित तथा बार-बार सफाई करवाना सुनिश्चित करें। विशेषकर छूने वाली सतह, ग्रीलिंग, दरवाजों के हैंडल की अच्छे से सफाई की जाए और शौचालयों में हैंड सैनिटाइजर, साबुन, पानी की समुचित व्यवस्था करवाई जाए। उपायुक्त बिढान ने अधिकारियों को सलाह दी है कि वे अपने स्वास्थ्य की देखभाल रखें और अस्वस्थ महसूस करने पर सरकार की हिदायतों अनुसार खुद को घर पर ही क्वारनटाइन करें। उन्होंने सभी विभागा अध्यक्षों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग की सलाह पर ही अधिकारी अथवा कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत करें। इसके अलावा कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत व राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों की भी पालना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने सभी सरकारी व गैर सरकारी विभागों तथा संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ सफाई कर्मियों को कोरोना वायरस से बचाव संबंधी सामग्री उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें और उन्हें कोरोना वायरस से बचाव व सावधानियों के बारे में बारिकी से अवगत करवाएं।


            उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने आमजन से आह्वान किया कि कम से कम अगले 15 दिनों कोरोना वायरस के बचाव व फैलाव के दृष्टिगत अति महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस अवधि में अपने संस्थानों में कोई भी आयोजन न करें और लोगों को भी इस संबंध में जागरूक करें। कोरोना वायरस के बचाव के लिए प्रचार कार्यों में सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना (कोविड-19) को महामारी रोग घोषित करने के बाद महामारी रोग अधिनियम-1897 के अंतर्गत इसके संबंध में भ्रामक प्रचार करना तथा अनाधिकृत रिपोर्ट का प्रसारण या प्रकाशन करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने से आमजन के बीच दहशत का माहौल पैदा होता है, इसलिए ऐसा करने वाले व्यक्ति, संस्थान व संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


            उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में आमजन को स्वास्थ्य व अन्य सेवा मुहैया करवा रहे स्वास्थ्य कर्मी व अन्य संगठन तथा स्वयं सेवकों का सायंकाल 5:00 बजे सभी अपने घरों के मुख्य द्वार, घरों की छत्त या बालकनी में खड़े होकर 5 मीनट तक ताली, थाली या धंटी बजाकर जो व्यक्ति कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रयास /जागरूक कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाने व आभार व्यक्त करने की अपील की।


कोरोना वायरस : अफवाहों बारे शंका दूर करने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित


           स्थानीय लघुसचिवालय स्थित एसडीएम सिरसा कार्यालय में कोरोना वायरस को लेकर भ्रामंक प्रचार व अफवाहों के बारे में शंका दूर करने के लिए नागरिक हित में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। आमजन कंट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 01666-247345 पर कोरोना वायरस के संबंध में भ्रामक प्रचार या अफवाह की सत्यतता जान सकता है।


            एसडीएम जयवीर यादव ने बताया कि उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान के निर्देशानुसार एसडीएम कार्यालय सिरसा में कोरोना वायरस के संबंध में अफवाहों की सत्यतता जानने तथा गलत अफवाह फैलाने वालों की सूचना देने के उद्ेश्य से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला में कोरोना वायरस के बचाव व इसे फैलने से रोकने के लिए सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है। इसलिए सभी नागरिक प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के बचाव व निवारण हेतू किए गए प्रबंधों व तैयारियों में अपना सहयोग करें। कोरोना वायरस से आम नागरिक घबराएं नहीं बल्कि सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी पालना करें और स्वच्छता को लेकर सावधानियां बरतें। कोरोना वायरस को लेकर किसी प्रकार का भ्रामक प्रचार या अफवाह न फैलाए। ऐसे भ्रामक प्रचार या अफवाहों पर ध्यान न दें। ऐसे भ्रामक प्रचार या अफवाह सत्यतता जानने के लिए उक्त दूरभाष नम्बर पर संपर्क करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के नकारात्मक व भ्रामक प्रचार तथा अफवाह फैलाना कानूनी जुर्म है।

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