147 बुजुर्ग एवं दिव्यांगों ने भरा 12डी फार्म, रिटर्निंग अधिकारी घर-घर जाकर डलवाएंगे वोट - डा. यश गर्ग

कोरोना वायरस की आशंका के मद्देनजर जिला में धारा 144 लागू, हिदायतें जारी

सिरसा, 21 मार्च।

कोरोना वायरस की आशंका के मद्देनजर जिला में धारा 144 लागू, हिदायतें जारी


                      जिलाधीश रमेश चंद्र बिढ़ान ने कोरोना वायरस के फैलाव की आशंका के मद्देनजर आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में धारा 144 लागू की है। आदेशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर बीस या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इसके अलावा भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जारी हिदायतों के अनुसार कहीं भी बीस से कम लोग एक साथ इक_े होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के बीच में कम से कम एक हाथ की लंबाई से अधिक दूरी होना आवश्यक है। साथ ही अभिवादन करते समय हाथ मिलाते, गले लगने से बचने को भी कहा गया हैं।

आदेशों के अनुसार असाधारण परिस्थितियों में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की सभा को भी सार्वजनिक हित में रोका जा सकता है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य अधिकारियों, विशेष रूप से जिला प्रशासन द्वारा तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

Watch This Video Till End….

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर जुड़ें!