कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 29 तक करें ऑनलाइन आवेदन
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष 2019-20 में सब मिशन ऑन एग्रीकल्यर मैकेनाइजेशन (स्मैम) स्कीम के तहत व्यक्तिगत किसान श्रेणी में लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक किसान विभाग के पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्री हरियाणा डॉट कॉम पर 29 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सहायक कृषि अभियंता धर्मवीर यादव ने बताया कि विभाग द्वारा कृषि यंत्र रीपर बाईन्डर, कॉटन सीड ड्रील, लेजर लैंड लेवलर, ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर, शर्ब मास्टर / स्लेसर, न्यूमेटिक प्लांटर, पैडी ट्रांसप्लांटर, ब्रीक्वेटट मेकिंग मशीन फर्टीलाइजर, ब्राइकास्टर मशीन, टै्रक्टर चालित पावर विडर, मोबाईल श्रेडर, मेज/राइस ड्रायर/स्ट्रा बेलर, हे-रेक, डीएसआर, पोस्टर हॉल डीगर, रोटावेटर की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम अनुदान सीमा का जो भी कम हो एवं सामान्य श्रेणी को कीमत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम अनुदान सीमा जो कम हो पर अनुदान पर दिए जाने है। उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता ने पिछले 4 वर्षों में इस कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ न लिया है। एक लाख तक की कीमत के कृषि यंत्र के आवेदन हेतू 2 हजार रुपये, एक से तीन लाख तक 5 हजार रुपये एवं 3 लाख रुपये से अधिक की कीमत के कृषि यंत्र के लिए 10 हजार रुपये आवेदन करते समय ऑनलाइन जमा करवाने होंगे।
उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाइन शपथ पत्र भी देना होगा कि वह फसल अवशेषों को आग नहीं लगाएगा। आवेदन के समय टै्रक्टर चालित यंत्र के लिए किसान के नाम जिला सिरसा में रजिस्र्टड ट्रैक्टर की वैध आरसी होनी अनिवार्य है एवं आवेदक किसान के नाम अथवा उसकी पत्नी/पिता/माता/बेटा/बेटी के नाम जमीन होना आवश्यक है। आवेदन के लिए किसान का बैंक खाता, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड व जमीन से संबंधित पटवारी रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय जमीन व श्रेणी ध्यानपूर्वक भरे। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थी का चयन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक आवेदक अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में प्रात: 9 से सांय 5 बजे तक सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।
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