*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिला में वर्ष 2019-20 के दौरान केन्द्र सरकार के नई इन-सीटू क्रोप रेजीडयू मैनेजमेंट स्कीम के तहत जिन किसानों ने कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किया

सिरसा, 14 अगस्त। 


                कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिला में वर्ष 2019-20 के दौरान केन्द्र सरकार के नई इन-सीटू क्रोप रेजीडयू मैनेजमेंट स्कीम के तहत जिन किसानों ने कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किया था वे19 अगस्त तक अपने दस्तावेज जमा करवा कर अनुदान प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। 


                  यह जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियंता जसविन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि विभाग द्वारा सुपर स्ट्रा मैनेजेमेंट सिस्टम (एस एम एस), हैप्पी सीडर, शर्ब मास्टर/कट्टर कम स्प्रेडर, रोटरी स्लेशर, जीरो ड्रील मशीन आदि कृषि यंत्रों हेतु ड्रा निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने आनलाईन आवेदन विभागीय वैबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणा डॉट ओआरजी पर 10 जुलाई तक किया है, वे किसान अपने आवेदित कृषि यंत्र के दस्तावेज, आनलाईन फार्म, आधार कार्ड, बैंक खाता की फोटो प्रति, पैन कार्ड, वैद्य ट्रैक्टर की आरसी, जमीन की पटवारी द्वारा की गई रिपोर्ट, वोटर कार्ड, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र (अगर उस जाति से सम्बंध रखता हो), दो पासपोर्ट फोटो 19 अगस्त तक जमा करवांए। उन्होंने बताया कि दस्तावेजों के निरीक्षण के उपरांत ड्रा निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि ड्रा के लिए वहीं आवेदन स्वीकार्य होंगे जिनके दस्तावेज विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार होंगे। उन्होंने बताया कि लक्ष्यों से अधिक आवेदनों का चयन ड्रा/लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।


                  उन्होंने बताया कि एक किसान लाभार्थी अधिकतम 3 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र (प्रत्येक एक) के लिए अनुदान का पात्र है। प्रत्येक कृषि यंत्र पर उपलब्ध अनुदान भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अधिकतम मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम अनुदान राशि (जो कम हो) देय होगी। इन उपकरणों की खरीद कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिकृत तथा सूचिबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं से करनी अनिवार्य है।

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