*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

कावड़ यात्रा के मद्देनजर जिला में धारा 144 लागू।

सिरसा, 18 जुलाई।

जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग द्वारा दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 जुलाई से 30 जुलाई 2019 तक कावड़ यात्रा के दौरान डी.जे. लगाने व कावड़ यात्रा के साथ हॉकी, बैट, असला आदि जिला की सीमा के अन्दर लेकर आने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।


जिलाधीश के आदेशानुसार कावडिय़ा मेला पर हरिद्वार व नीलकंठ से कावड़ लाते हैं और अपने अपने क्षेत्र से स्थित शिव मन्दिर में चढ़ाते हैं। इस दौरान कावडिय़े जीप, पैदल व अन्य वाहनों का प्रयोग भी करते हैं और वाहनों पर डी.जे. लगाकर भी चलाते हैं, वे अपने साथ हॉकी, बैट, असला इत्यादि रखते हैं। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कावडिय़ों के वाहनों पर डी.जे. लगाने, बजाने व अपने साथ हॉकी, बैट असला आदि रखने पर पूर्णतया मनाही रहेगी। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अनुसार दण्ड के पात्र होंगे

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