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कंटोनमेंट एरिया को छोड़कर प्रात: 9 से सायं 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें : उपायुक्तं

सिरसा, 2 जून।

पैट्रोल पंप, मेडिकल, दूध/डेयरी उत्पाद की दुकानें खुलेंगी सुबह 7 बजे से सांय 7 बजे तक


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-1 के तहत जिला में कंटोनमेंट एरिया को छोड़कर प्रात: 9 से सायं 7 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार कंटोनमेंट जॉन में दुकान खोलने से संबंधित पाबंदियां पहले की तरह रहेंगी जबकि अन्य क्षेत्रों में हिदायतों के साथ दुकानें खोलने की छूट दी गई है।  

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उन्होंने बताया कि निर्धारित नियमों की अनुपालना करते हुए पैट्रोल पंप, मेडिकल, दूध/डेयरी उत्पाद की दुकानें रोजाना सुबह 7 बजे से सांय 7 बजे तक खुलेंगी और बाजार की अन्य दुकानें सुबह 9 बजे से सांय 7 बजे तक खुलेंगी। रेस्टोरेंट व फूड एग्रीगेटर होम डिलवरी के लिए 8 बजे तक रसोई का संचालन कर सकते है, जबकि 8.30 बजे तक होम डिलवरी का कार्य किया जा सकेगा। ध्यान रहे होम डिलवरी ब्वॉय मुंह पर मॉस्क व हाथों में दस्ताने पहने हो और उसमें सर्दी, जुकाम व खांसी के लक्षण न हों। मार्केट में माल ढुलाई वाले वाहनों (प्रात: 7 से 9.30 बजे)को छोड़कर अन्य चार पहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी।

रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा रात्रि कफ्र्यू, उल्लंघना करने वालों के खिलाफ की जाएगी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि जिला में कोरोना के बढते मामलों के मद्देनजर नागरिकों को पूरी जिम्मेदारी के साथ कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन का सहयोग करना जरूरी है। मास्क पहनकर घर से अति आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकलें और बाहर एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर रखें।

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उन्होंने बताया कि बाजार में दुकानदारों और ग्राहकों द्वारा एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी। दुकानदारों को हाथ से संपर्क से बचने के लिए दस्ताने और मास्क पहनने होंगे। दुकान पर सैनेटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दुकानदार, सहायकों और ग्राहकों सहित 5 से अधिक व्यक्ति किसी भी दुकान में एक समय में मौजूद न हों। दुकान के बाहर कोई भी सामान दुकानदार द्वारा नहीं रखा जाए।

उन्होंने कहा कि दुकानदारों को अपने कर्मचारियों सहित स्वयं आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा तथा अपनी दुकान के सामने भी इस एप के बारे में जागरूकता नोटिस चस्पा करें ताकि ग्राहकों को भी इस बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने व मॉस्क न लगाने वालों के चालान किए जाएं और नियमों की कड़ाई से अनुपालना करवाना सुनिश्चित की जाए। यदि कोई व्यक्ति नियमों की उल्लंघना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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