आदेशों की अवेहलना करने पर संबंधित प्रिंटिंग प्रेस संचालक के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाही की जायेगी – उपायुक्त
पंचकूला, 11 मार्च-
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने जिला में उपस्थित सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देश दिये है कि उन्हें किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री प्रकाशित करते समय सामग्री के नीचे प्रकाशक का नाम स्पष्ट रूप से लिखना होगा।
उन्होंने बताया कि पिं्रटिंग प्रेस संचालक को चुनाव संबंधित छापी गई प्रत्येक सामग्री की एक प्रति उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करवानी होगी। यह प्रति रिप्रजैंटटिव आॅफ पिपल एक्ट धारा-127ए(2) के तहत जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अवेहलना करने पर संबंधित प्रिंटिंग प्रेस संचालक के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाही की जायेगी और उसका लाईंसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।
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