*MC Chandigarh conducts anti-polythene raid in sector 26 Grain Market; 250 kg Single-Use Plastic seized*

आज शाम 6 बजे से शराब बिक्री व परोसने पर लागू होगी धारा 144

सिरसा, 10 मई।

चुनाव समाप्ति से 48 घंटे पहले लागू हो जाएगी शराब की बिक्री करने व पीने पर रोक 

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने कहा कि आज 10 मई को सायं 6 बजे से चुनाव संपन्न होने तक जिला में शराब व अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री व इनके सेवन पर रोक रहेगी। इसकी रोक के लिए जिला सिरसा में आज सायं 6 बजे से धारा 144 लागू हो जाएगी, जोकि 12 मई तक मतदान प्रक्रिया के समापन तक रहेगी।

उपायुक्त ने कहा कि आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 135 सी के तहत मतदान संपन्न होने से 48 घंटे पहले तक किसी होटल, मधुशाला, ढाबे, सार्वजनिक अथवा निजी स्थान पर मादक व नशीले पदार्थों की बिक्री, परोसने व पीने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। किसी भी शराब ठेके, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब तथा लाइसेंस सहित शराब बिक्री व परोसने का कार्य करने वाले सभी प्रतिष्ठïानों पर यह नियम लागू रहेगा। इस अवधि में व्यक्तिगत रूप से शराब के भंडारण पर भी कटौती का नियम लागू होगा। आबकारी अधिनियम के अनुसार गैर-लाइसेंसी स्थानों पर रखी गई शराब भंडारण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी एक्साइज एंड टेक्सेशन कमिश्रर को शराब की अनियमित बिक्री, भंडारण व अवैध वितरण पर नियंत्रण तथा निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। लोकसभा आम चुनाव-2019 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए जिला में आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

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