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हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में जिन बोर्डों, निगमों, सहकारी संस्थाएं, प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के गैर-सरकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का कार्यकाल समाप्त हो गया है, परंतु जिन्होंने अभी तक अपना प्रभार नहीं छोड़ा है, उन्हें तुरंत प्रभाव से पदभार मुक्त माना जाएगा।

चंडीगढ़, 1 मई- हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में जिन बोर्डों, निगमों, सहकारी संस्थाएं, प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के गैर-सरकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का कार्यकाल समाप्त हो गया है, परंतु जिन्होंने अभी तक अपना प्रभार नहीं छोड़ा है, उन्हें तुरंत प्रभाव से पदभार मुक्त माना जाएगा।

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एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे मामलों में उनकी नियुक्ति की अवधि 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ी हुई मानी जाएगी।

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