*MC Chandigarh conducts anti encroachment Drive in Sector 26 and Sector 34*

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्थानीय बाजार व नेशनल कॉलेज के साथ की 13 दुकानों पर की छापेमारी

सिरसा, 11 अप्रैल।

कॉलेज के पास खुली सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों पर लगाया जुर्माना

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज खुली सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों को जुर्माना किया। टीम ने नेशनल कॉलेज व स्थानीय बाजार के पास की 13 दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान दुकानों पर खुली सिगरेट बेचना पाया गया, जिस पर दुकानदारों को जुर्माना लगाया गया। 

सीएमओ गोबिंद गुप्ता ने बताया कि धूम्रपान निषेध को लेकर विभागीय टीम समय-समय पर ऐसे दुकानों पर छापेमारी करती है, जोकि शैक्षणिक स्थानों के पास त बाकू, सिगरेट आदि का उत्पादन करते हैं। इसी कड़ी में विभाग की धूम्रपान निषेध टीम ने स्थानीय बाजार व नेशनल कॉलेज के साथ लगती 13 दुकानों पर छापेमारी की। इस औचक निरीक्षण के दौरान दुकानदारों द्वारा सिगरेट व अन्य धूम्रपान की वस्तुएं बेचना पाया गया। इस पर कार्यवाही करते हुए दुकानदारों पर मौके पर ही जुर्माना लगाया गया। 

उन्होंने बताया कि पर खुली सिगरेट आदि धूम्रपान के पदार्थ बेचते हैं। इसी कड़ी में धूम्रपान निषेध टीम ने स्थानीय बाजार व नेशनल कालेज के साथ लगती बीड़ी व सिगरेट बेचने वाली लगभग 13 दुकानों पर खुली सिगरेट बेचने वाले दुकानदारो का निरीक्षण/जुर्माना किया गया। इस टीम में उप सिविल सर्जन एवं नोडल अधिकारी (एंटी त बाकू) डा. दीप, हैल्थ सुपरवाइजर देवेन्द्र मोंगा व पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल थे। धूम्रपान निषेध टीम ने आज दुकानदारों को धूम्रपान संबंधी विज्ञापन के बोर्डो को हटाने व खुली बीड़ी, सिगरेट न बेचने, शिक्षण संस्थानों के इर्द गिर्द 100 गज के दायरे में त बाकू उत्पाद न बेचने, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को त बाकू उत्पाद न बेचनेे, के संबंधी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिस बीड़ी, सिगरेट के पैकेट पर 85 प्रतिशत कैन्सर होगा कि चेतावनी हो, वही पैकेट बेचे। 

उन्होंने निर्देश दिये कि सभी दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों के अन्दर 60 सेंमीं बाई 30 सेंमीं लिख कर लगाए कि यहां धूम्रपान करना मना है, धूम्रपान करने से कैन्सर हो सकता है। यह चेतावनी सभी मेरिज पैलेस, होटल व रेस्टोरेंट के मालिक भी अपने अपने संस्थाओं में लगवाए। इस बारे में सभी दुकानदारों को चेतावनी दी गई। भविष्य में कोई दुकानदार ऐसा करता पाया गया तो उसके विरुद्घ धूम्रपान निषेध एक्ट के तहत जुर्माना व उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी। 

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