IGNOU extends date for submission of exam form for December 2025 Term-End Examination

सोसायटियों को वार्षिक विवरिणी ऑनलाईन करवाना अनिवार्य : गुरप्रताप सिंह

सिरसा, 15 जुलाई।

पंजीकृत समितियों एवं गैर सरकारी संगठनों के लिए एसपीआईओ व प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त करना हुआ अनिवार्य


                      प्रदेश में समिति पंजीकरण हेतू हरियाणा समिति पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम 2012 एवं इसके तहत बनाये गए नियम लागू हो चुके हैं जिसके तहत सोसायटियों को वार्षिक विवरिणी ऑनलाईन माध्यम से विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाना अनिवार्य है।


                        यह जानकारी देते हुए जिला रजिस्ट्रार एवं फम्र्स एवं समितियां गुरप्रताप सिंह ने बताया कि सभी पंजीकृत समितियों को वित्त वर्ष समाप्ति के दो मास व वार्षिक आम सभा की बैठक के उपरांत जो भी पहले हो, सभी दस्तावेजों सहित वार्षिक विवरिणी ऑनलाईन माध्यम से विभागीय वैबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हरियाणाइंडस्ट्रीज डॉट जीओवी डॉट इन पर अपलोड करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि हरियाणा समिति पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम – 2012 के सेक्सन 83(1) के अंतर्गत किये गए प्रावधान के तहत जिला रजिस्ट्रार कार्यालय में दायर सभी दस्तावेज जन सूचना अधिनियम 2005 के प्रावधान के तहत किसी भी नागरिक द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं।  


                        उन्होंने बताया कि स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाईटिज हरियाणा चंडीगढ व माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सभी पंजीकृत समितियों को निर्धारित समय अवधि दो माह के अंदर-अंदर जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि पंजीकृत समितियों एवं गैर सरकारी संगठनों के लिए एसपीआईओ व प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है। 

Watch This Video Till End….

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply